उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
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उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना लोगो
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत सरकार छोटे और बड़े तालाबों दो तरह के तलाबो के निर्माण में मदद कर रही है।
    • 50 प्रतिशत (अनुदान का भुगतान डी०बी०टी० द्वारा तीन किस्तों में)
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना।
आरंभ होने की तिथि 2013
लाभ
  • उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत सरकार छोटे और बड़े तालाबों दो तरह के तलाबो के निर्माण में मदद कर रही है।
    • 50 प्रतिशत (अनुदान का भुगतान डी०बी०टी० द्वारा तीन किस्तों में)
नोडल विभाग कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा।

योजना के बारे मे

  • उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • इस योजना को यूपी के कृषि विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसकी फंडिंग केंद्र सरकार की राष्ट्रिय कृषि विकास योजना के द्वारा की जा रही है।
  • उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत सरकार छोटे और बड़े तालाबों दो तरह के तलाबो के निर्माण में मदद कर रही है।
    • छोटे तालाब के निर्माण की अनुमानित लागत 105000 है इस योजना के जरिये होइ भी किसान 52500 रुपए का अनुदान सरकार से प्राप्त कर सकता है।
    • बड़े तालाब के निर्माण की अनुमानित लागत 228400 है और इसके लिए भी 50 % यानि 114200 रुपए की सहयता राशि किसानो को दी जाएगी।
    • अनुदान राशि डी.बी.टी द्वारा सीधे किसानो के खातों में तीन किश्तों में ट्रांसफर की जा रही है।
  • छोटे तालाब का आकार सरकार के मानक के हिसाब से 22 मीटर लम्बा 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गेहरा होना चाहिए।
  • बड़े तालाब का मानक ये है की तालाब 35 मीटर लम्बा 30 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा होना चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
    • आवेदक रजिस्टर्ड किसान होना चाहिए।
    • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं लघु सीमांत किसान।
  • इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है खेत का पानी खेत में ही।
  • इसके तहत वर्षा के पानी को संरक्षित कर उसका सिंचाई में इस्तेमाल करना है। इससे भूजल भी रिचार्ज होगा तथा खेतों की उर्वरता भी बढ़ेगी
  • पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत सरकार छोटे और बड़े तालाबों दो तरह के तलाबो के निर्माण में मदद कर रही है।
    • छोटे तालाब के निर्माण की अनुमानित लागत 105000 है इस योजना के जरिये होइ भी किसान 52500 रुपए का अनुदान सरकार से प्राप्त कर सकता है।
    • बड़े तालाब के निर्माण की अनुमानित लागत 228400 है और इसके लिए भी 50 % यानि 114200 रुपए की सहयता राशि किसानो को दी जाएगी।
    • अनुदान राशि डी.बी.टी द्वारा सीधे किसानो के खातों में तीन किश्तों में ट्रांसफर की जा रही है।

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
    • आवेदक रजिस्टर्ड किसान होना चाहिए।
    • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं लघु सीमांत किसान।
    • किसान किसी अन्य तालाब योजना का लाभ ना ले रहा हो।
    • एक कृषक केवल एक ही तालाब के लाभ के लिए पात्र।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • पहचान पत्र।
    • जमीन के कागजात।
    • बैंक खाता विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सवपर्थम छत्तीसगढ़ वन विभाग कार्यलय पे संपर्क करे।
  • योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक को उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

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