उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लोगो
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • बाल देख-रेख संस्थाओं में आवास 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल हेतु 4000 रुपए प्रतिमाह।
    • कस्तूरबा गाँधी बालिका / अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश।
    • बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000/- रुपए की आर्थिक सहयता।
    • उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसयिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप/ टेबलेट।
    • बच्चों की चल-अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना।
लाभ
  • बाल देख-रेख संस्थाओं में आवास 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल हेतु 4000 रुपए प्रतिमाह।
  • कस्तूरबा गाँधी बालिका / अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश।
  • बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000/- रुपए की आर्थिक सहयता।
  • उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसयिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप/ टेबलेट।
  • बच्चों की चल-अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा।
नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 30 मई 2021 को आरंभ किया गया है।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
  • इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • वह बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता-पिता को खो दिया हो।
    • अपने लीगल गार्डियन को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खोने वाले बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
    • वह बच्चे जिन्होंने अपने आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड-19 के कारण खो दिया हो।
  • इस योजना के अंतर्गत न केवल बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनको पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • बाल देख-रेख संस्थाओं में आवास 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल हेतु 4000 रुपए प्रतिमाह।
    • कस्तूरबा गाँधी बालिका / अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश।
    • बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000/- रुपए की आर्थिक सहयता।
    • उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसयिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप/ टेबलेट।
    • बच्चों की चल-अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा।
  • यह राशि प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बच्चों का बचत खाता खुलवाने का निर्णय लिया गया है।
  • इसके अलावा बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोले जाएंगे।
  • पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • बाल देख-रेख संस्थाओं में आवास 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल हेतु 4000 रुपए प्रतिमाह।
    • कस्तूरबा गाँधी बालिका / अटल आवासीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश।
    • बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000/- रुपए की आर्थिक सहयता।
    • उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसयिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप/ टेबलेट।
    • बच्चों की चल-अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा।

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • वह बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता-पिता को खो दिया हो।
    • अपने लीगल गार्डियन को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खोने वाले बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
    • वह बच्चे जिन्होंने अपने आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड-19 के कारण खो दिया हो।
    • बच्चे की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
    • एक परिवार के सभी बच्चे (जैविक एवं कानूनी रूप से गोद लिए गए) इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • लाभार्थी का आयु प्रमाण पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • साल 2019 से मृत्यु का साक्ष्य।
    • बच्चे एवं अभिभावक की नई फ़ोटो के साथ पूर्व आवेदन।
    • आय प्रमाण पत्र (अगर माता पिता दोनों ही कि मृत्यु हो चुकी है तो ये देना जरूरी नही है)।
    • शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
    • कोविड से माता-पिता की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • इसके पश्चात् आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • पूरी तरह से भरा हुआ और स्वप्रमाणित ऑफलाइन आवेदन निर्धारित प्रारूप निम्नलिखित को जमा करें :-
    • ग्राम विकास या पंचायत अधिकारी कार्यालय।
    • विकास खण्ड या लेखपाल अधिकारी कार्यालय।
    • तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

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मारीया बानो पत्नी खुर्शीद आलम
ग्राम कस्बा इचौली बाराबंकी उ प्र
निव्सिनी है
जनवरी माह 2023 से आंगन बाडी से दलिया नही देया गया ह मोबाईल नंबर 9598768xxx

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मेरी पत्नी की मौत 2021 में कैन्सर के कारण हो गई
क्या मे बच्चे सहायता के पात्र हैं

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