उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Mon, 29/04/2024 - 18:23
उत्तर प्रदेश CM
हाइलाइट
  • शादी हेतु 20,000/- रूपये की आर्थिक सहायता।
  • समस्त जाति के गरीब व्यक्ति पात्र।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य जाति के लिए टोल फ्री नंबर - 18004190001.
  • अन्य पिछड़ी जाति के लिए :- डिप्टी डायरेक्टर - 0522 2288861
    टोल फ्री नंबर -18001805131.
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी - डिप्टी डायरेक्टर - 0522 2286199.
  • समाज कल्याण विभाग फोन नंबर :- 0522 2209259.
  • समाज कल्याण विभाग ई-मेल : - director.sw@dirsamajkalyan.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना।
आरंभ होने की तिथि 2016-2017
लाभ
  • आवेदक को उसकी पुत्री की शादी के लिए 20,000 रु /- की आर्थिक सहायता दी जायगी।
नोडल एजेंसी समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका विवाह हेतु अनुदान पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे में

  • शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है।
  • इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की गयी थी।
  • उतर प्रदेश राज्य में निर्धनों को अपनी पुत्रियों की शादी करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
  • इन निर्धनों को राहत पहुँचाने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने इस योजना का शुरुआत की।
  • योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उत्तरप्रदेश के गरीब व्यक्तियों को अपनी पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ सभी जाति के व्यक्तियों ले सकेंगे।
  • इस योजना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है।
    • प्रथम श्रेणी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की है।
    • द्वितीय श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग की।
    • व तृतीये श्रेणी अल्पसंख्यक लाभार्थियों की है।
  • सभी श्रेणियों के दिशानिर्देश व लाभ समान है।
  • सभी श्रेणी एकीकृत पोर्टल विवाह हेतु अनुदान पर आवेदन कर सकते है।
  • योजना के अंतर्गत एक परिवार में अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी।
  • योजना के तहत प्रत्येक बालिका की शादी के लिए सरकार द्वारा 20,000 रु की राशि सहायता स्वरूप दी जाएगी।
  • योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार उठा सकते है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को पुत्री की शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन पश्चात् तक आवेदन करना आवश्यक है।
  • इस योजना की आवेदन से ले क्र भुगतान तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी।

योजना के उद्देश्य

  • निर्धनों को उनकी पुत्री की शादी करने में सहायता करना।
  • निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
  • बालिकाओं की भूर्ण हत्या पर रोक लगाना।
  • बालिकाओं को बोझ मानने वालो की सोच पर प्रतिबन्ध लगाना।

योजना के लाभ

  • आवेदक को उसकी पुत्री की शादी के लिए 20,000 रु /- की आर्थिक सहायता दी जायगी।

पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • शादी करने वाली बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • लाभार्थी परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रु/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • लाभार्थी परिवार की आय शहरी क्षेत्र में  56460 रु /- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक का बैंक खाता :-
    • केंद्रीकृत बैंको मे,
    • स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया या रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा अधिकृत बैंको में होना चाहिए।
  • यदि आवेदक इस योजना के अंतर्गत अपनी दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्राप्त कर चुका है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज :-

  • आवेदक तथा पुत्री का आधार कार्ड।
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • पुत्री की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता का विवरण।
  • बी.पी.एल. कार्ड (यदि आवेदक बी.पी.एल. सूची में हो।)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (विधवाओं के लिए )
  • विकलांगता प्रमाण पत्र। (दिव्यांगों के लिए )
  • शादी का प्रमाण पत्र। (शादी का कार्ड या अन्य प्रमाण)

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • आवेदन करने हेतु आवेदक को विवाह अनुदान पोर्टल पर जाना होगा।
  • नया पंजीकरण करने हेतु आवेदक को निम्न में से अपनी जाति को चुनना होगा :-
  • सम्बंधित जाती चुनने के बाद पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र खुल जायगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण क्रमवार भरा जायगा :-
    आवेदक का विवरण
    • शादी की तिथि।
    • जनपद।
    • ग्रामीण/शहरी क्षेत्र।
    • तहसील।
    • आवेदक का फोटो।
    • आवेदक की पुत्री का फोटो।
    • आवेदक का नाम।
    • आवेदक की पुत्री का नाम।
    • वर्ग।
    • जाति।
    • जाति प्रमाण पत्र संख्या।
    • पहचान पत्र की फोटोकॉपी।
    • आवेदक के पिता/पति का नाम।
    • आवेदक का लिंग।
    • पुत्री के पिता का नाम।
    • आवेदक विधवा या विकलांग हो तो।
    • पुत्री के साथ आवेदक का सम्बन्ध।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल।
    • आवेदन दूसरी पुत्री के लिए तो नहीं।
    शादी का विवरण।
    • वर का नाम।
    • वर का पूरा पता।
    • पुत्री की जन्मतिथि।
    • पुत्री की आयु।
    • पुत्री की उम्र का प्रमाण पत्र।
    • शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र।
    • वर की आयु।
    • शादी के प्रमाण पत्र की प्रति।
    वार्षिक आय का विवरण।
    • तहसील द्वारा निर्गत वार्षिक आय
    • आय प्रमाण पत्र संख्या।
    • आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
    बैंक का विवरण।
    • बैंक का नाम।
    • बैंक शाखा का नाम।
    • आई एफ एस सी कोड।
    • खाता संख्या।
    • बैंक पासबुक की प्रति।
  • उसके बाद आवेदन को सबमिट कर दे।
  • आवेदन पत्र सबमिट होने के पश्चात आवेदक को उसकी प्रति निकालनी होगी।
  • निकाले गए आवेदन साथ पोर्टल पर भरे गए समस्त दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
  • आवेदन के प्रिंट व संलग्नक दस्तावेज़ों को 30 दिनों के अंतर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
  • आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को रसीद दी जाएगी।
  • उक्त आवेदन को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदक के डाटा का मिलान, आवेदक द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गए दस्तावेज़ों और आवेदक द्वारा जमा किये गए दस्तावेज़ों से किया जायेगा।
  • समस्त सत्यापन पूर्ण हो जाने के बाद आवेदक के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • निम्नलिखित आवेदकों को आय प्रमाण पत्र को आवश्यकता नहीं है :-
    • वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी।
    • निराश्रित विधवा पेंशन लाभार्थी।
    • विकलांग पेंशन लाभार्थी।
    • समाजवादी पेंशन लाभार्थी।
  • इन योजना के लाभार्थियों को आवेदन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना आवश्यक है।
  • योजना में विधवा व विकलांग को वरीयता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को शादी से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन करना आवश्यक है।
  • आवेदक का शादी से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक का आवेदन ही मान्य होगा।
  • योजना के अंतर्गत केवल राष्ट्रीयकृत बैंक ही मान्य होंगे।
  • पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र के लिए निम्न दस्तावेज ही मान्य होंगे -
    • परिवार रजिस्टर की नक़ल।
    • शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • डॉक्टर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।
    • मतदाता पहचान पत्र।
  • यदि आवेदक को विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति में लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसका आवेदन आने वाले वित्तीय वर्ष में मान्य नहीं होगा।
  • योजना के अंतर्गत जो पहले आवेदन करेगा उसे ही पहले लाभ प्राप्त होगा।

योजना की प्रगति रिपोर्ट

वर्ष लाभार्थी परिवार राशि
2016-2017 70,774 141.55 करोड़
2017-2018 76,110 152.22 करोड़
2018-2019 96,907 194.00 करोड़
2019-2020 1,00,000 200.00 करोड़
2020-2021 37,500 75.00 करोड़

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य जाति के लिए –
    • टोल फ्री नंबर - 18004190001.
  • अन्य पिछड़ी जाति के लिए -
    • डिप्टी डायरेक्टर - 0522 2288861.
    • टोल फ्री नंबर -; 18001805131.
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी -
    • डिप्टी डायरेक्टर - 0522 2286199.
  • समाज कल्याण विभाग फोन नंबर :- 0522 2209259.
  • समाज कल्याण विभाग ई-मेल : - director.sw@dirsamajkalyan.in
  • समाज कल्याण विभाग
    प्राग नारायण रोड, बटलर कालोनी,
    लखनऊ-226001.

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