उक्त में से किसी भी पोर्टल पर जा कर लाभार्थी प्रति माह की दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
सर्वप्रथम दिव्यांग लाभार्थी को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण हो जाने के पश्चात प्राप्त हुवे यूजर नेम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
उसके पश्चात पोर्टल पर उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा।
मांगे गए पात्रता से समन्धित समस्त दस्तावेज़ पोर्टल परअपलोड करने होंगे।
उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही दिव्यांग लाभार्थी का पेंशन का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
आवेदन पत्रों की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
जांच में सही पाए गए आवेदन पत्रों के दिव्यांग लाभार्थियों को 1,500/- रूपये प्रति माह की दर से मासिक पेंशन की धनराशि उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
पेंशन की धनराशि सभी दिव्यांग लाभार्थियों को 4 माह में 1 बार ही दी जाएगी।
आवेदन पत्र पूर्णतः निःशुल्क होगा तथा आवेदक को कोई भी शुल्क अदा करने की जरुरत नहीं होगी।
लाभार्थी को आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसे अच्छे से भरना होगा।
आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
उसके पश्चात समस्त दस्तावेज़ों के साथ उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र को अपने जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
जांच में पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के दिव्यांग लाभार्थियों को उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1,500/- रूपये की मासिक पेंशन उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
उत्तराखण्ड जिला समाज कल्याण विभाग संपर्क विवरण
उत्तराखण्ड के जिला समाज कल्याण अधिकारीयों का सम्पर्क विवरण :-
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