उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना

author
द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
Scheme Open
हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना में दिव्यांग लाभार्थी को निम्नलिखित धनराशि पेंशन स्वरूप प्रदान की जाएगी :-
    • 1,500/- रूपये प्रति माह।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 18001804093.
    • 18001804094.
    • 18001804236.
    • 06395221188.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 05946-282813.
    • 05946-297051.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना।
लाभ 1,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
लाभार्थी उत्तराखण्ड के दिव्यांग।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना उत्तराखण्ड सरकार की एक प्रमुख योजना है।
  • योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन दिव्यांग लाभार्थियों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है जो खुद की कमाई करने में सक्षम नहीं है।
  • उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के समस्त क्रियावहन की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड सरकार के समाज कल्याण विभाग की होगी।
  • दिव्यांग पेंशन योजना को उत्तराखण्ड प्रदेश में निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
    • "उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना।"
    • "उत्तराखण्ड विकलांगता पेंशन योजना।"
    • "उत्तराखण्ड दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना।"
  • उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के तहत उत्तराखण्ड सरकार प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पेंशन के रूप में प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • 1,500/- रूपये प्रति माह की दर से उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थी को पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • योजना का लाभ केवल वही दिव्यांग ले सकते है जो बीपीएल वर्ग से समबन्धित हो या जिनके परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो।
  • आवेदन करते समय विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • दिव्यांग लाभार्थी उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पत्र में से किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना में लाभार्थी दिव्यांग ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित में से किसी भी पोर्टल पर जाकर कर सकते है :-
  • इसके अलावा लाभार्थी दिव्यांग उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना में दिव्यांग लाभार्थी को निम्नलिखित धनराशि पेंशन स्वरूप प्रदान की जाएगी :-
    • 1,500/- रूपये प्रति माह।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक दिव्यांग हो और दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
  • दिव्यांग आवेदक या तो बीपीएल श्रेणी से सम्बंधित हो या उसके परिवार की वर्ष आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • मूल निवास प्रमाण पत्र/ उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण।
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र।
  • यूडीआईडी कार्ड।
  • आधार कार्ड।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • परिवार रजिस्टर की नक़ल।
  • मोबाइल नम्बर।
  • बैंक खाते का विवरण।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • दिव्यांग लाभार्थी उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना में मासिक पेंशन हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
  • उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदन पत्र पूर्णतः निःशुल्क होगा तथा आवेदक को कोई भी शुल्क अदा करने की जरुरत नहीं होगी।
  • लाभार्थी को आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसे अच्छे से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
  • उसके पश्चात समस्त दस्तावेज़ों के साथ उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र को अपने जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
  • प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • जांच में पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के दिव्यांग लाभार्थियों को उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1,500/- रूपये की मासिक पेंशन उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।

उत्तराखण्ड जिला समाज कल्याण विभाग संपर्क विवरण

  • उत्तराखण्ड के जिला समाज कल्याण अधिकारीयों का सम्पर्क विवरण :-
    जिला संपर्क विवरण
    पौड़ी गढ़वाल
    • 01368-222375.
    • dswo.pauri08@gmail.com.
    अल्मोड़ा
    • 05962-235564.
    • socialwelfarealmora@gmail.com.
    नैनीताल
    • 05942-248431.
    • dswo.ntl@gmail.com.
    हरिद्वार
    • 01334-239743.
    • dswohdr@gmail.com.
    देहरादून
    • 0135-2651167.
    • sdwdehradun@gmail.com.
    टिहरी
    • 01378- 227236.
    • dswotehrigarhwal@gmail.com.
    चमोली
    • 01372-252216.
    • chamolisocialwelfare@gmail.com.
    रुद्रप्रयाग
    • 01364-233528.
    • dsworudrapryag@gmail.com.
    पिथौरागढ़
    • 05964-227475.
    • vikashbhawanpithoragarh@gmail.com.
    चम्पावत
    • 05965-230307.
    • Dswo.champawat@gmail.com.
    बागेश्वर
    • 05963-221334.
    • nsg.dswobgr@gmail.com.
    उत्तरकाशी
    • 01374-223731.
    • dswouki@yahoo.com.
    उधमसिंह नगर
    • 05944-250263.
    • dswo_usn10@gmail.com.

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड दिव्यांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 18001804093.
    • 18001804094.
    • 18001804236.
    • 06395221188.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 05946-282813.
    • 05946-297051.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
  • समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार,
    मानपुर पूरब, रामपुर रोड,
    निकट दैनिक जागरण/ अमर उजाला प्रेस,
    हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन

Sno CM Scheme सरकार
1 अटल पेंशन योजना केन्द्रीय सरकार
2 National Pension System केन्द्रीय सरकार
3 Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) केन्द्रीय सरकार
4 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana केन्द्रीय सरकार
5 एनपीएस वात्सल्य योजना केन्द्रीय सरकार

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

आपका नाम
Akhilesh
टिप्पणी

Mujhe dikhai nhi deta ek ankh se

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन

Rich Format