उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना लोगो
हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कोस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
    • स्वयं सहायता समूह को योजना के तहत 5 लाख तक बिना ब्याज का ऋण देकर उनके उत्पादों की बेचने की व्यवस्था की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 01368-222994
    • 01368-223896
    • 01368-223895
  • उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dcprogramme303@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना।
आरंभ होने की तिथि 2021.
लाभ
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • महिलाओं को प्रोजेक्ट कोस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी।
    • स्वयं सहायता समूह को इस योजना के तहत 5 लाख तक बिना ब्याज का ऋण की व्यवस्था।
नोडल विभाग उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है। 
  • उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना तहत महिलाओं को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • केवल उत्तराखण्ड राज्य की महिलाये।
    • तलाकशुदा विकलांग आदि महिलाएं भी पात्र होंगी।
  • प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है।
  • राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा अन्य तरह के फायदे प्रदान करने के उद्देश्य से नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई। 
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कोस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
    • स्वयं सहायता समूह को इस योजना के तहत 5 लाख तक बिना ब्याज का ऋण देकर उनके उत्पादों की बेचने की व्यवस्था की जाएगी।
  • पात्र व्यक्ति उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कोस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
    • स्वयं सहायता समूह को योजना के तहत 5 लाख तक बिना ब्याज का ऋण देकर उनके उत्पादों की बेचने की व्यवस्था की जाएगी।

पात्रता

  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • केवल उत्तराखंड राज्य की महिलाये।
    • तलाकशुदा, विकलांग आदि महिलाएं भी पात्र होंगी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग कार्यलय में जाना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक को उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 01368-222994
    • 01368-223896
    • 01368-223895
  • उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dcprogramme303@gmail.com
  • उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग पता :- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड पिन: 246001

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