उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएँगे: -
    • चयनित लाभार्थी को बैंक द्वारा 8% ब्याज दर से ऋण दिया जाएगा।
    • पात्र व्यक्ति स्वयं की लागत या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा लोन लेकर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता है, तो योजना स्वरुप लाभार्थी को भी सरकार प्रस्तावित अनुदान दिया जाएगा।
    • लाभार्थी को उनकी भूमि की सेल और लीज डीड के भू परिवर्तन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर एमएसएमई के प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थियों को उस भूमि पर मधुमक्खी पालन स्थानीय सब्जियाँ एवं जड़ी बूटी के लिए विभाग द्वारा बीज उपलब्ध कराये जाएँगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना नंबर: +91-7618544555
  • उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) संपर्क सूत्र : 0135-2521386
  • उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) हेल्पडेस्क: spv.uredahq@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना।
आरंभ वर्ष 2020
लाभ
  • सोलर पावर प्लांट हेतु बैंक द्वारा 8 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण प्रदान करना।
  • जनपदवार 15 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान।
  • प्लांट से उत्पन्न विधुत को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य में क्रय करना।
  • लाभार्थी राज्य के स्थानीय निवासी।
    नोडल विभाग उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण।
    सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
    आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY) का आवेदन ऑनलाइन माध्यम द्वारा स्वीकारे जाएँगे।

    योजना के बारे मे

    • उत्तराखण्ड सरकार प्रदेश के युवा, बेरोजगारों, किसानो, एवं अन्य के उत्थान के लिए हर तरह से प्रयासरत है।
    • इसके लिए सरकार द्वारा अनेको योजनाओ का शुभारम्भ किया जाता रहा है।
    • हाल ही में प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगो के लिए "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" की घोषणा की है।
    • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अपनी तथा लीज पर ली गई भूमि पर सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कर सकते है।
    • योजना के स्वरुप लाभार्थी 20/25/50/100/200 किलोवाट की क्षमता के सोलर प्लांट लगा सकते है।
    • लाभार्थी द्वारा उत्पन्न विधुत को उत्तराखंड पावर कारपोरेशन द्वारा 25 वर्षो तक लाभार्थी से ख़रीदा जाएगा।
    • लाभार्थी द्वारा उत्पन्न विधुत को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जो की अभी 4.64 रूपए प्रति यूनिट से ख़रीदा जाएगा।
    • अनुमानित मूल्य के आधार पर लाभार्थी एक 25 किवो की स्थापना करके सालाना 70,340 रूपए तक कमा सकता है।
    • सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए, सरकार द्वारा लाभार्थी को राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक द्वारा कुल लागत का 70% लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
    • वही शेष राशि लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में व्यय किया जाएगा।
    • बैंक द्वारा लाभार्थी को लोन 8% प्रतिशत ब्याज दर से 15 सालो के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
    • वही ऐसे लाभार्थी जो स्वयं के व्यय या फिर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लेकर इस योजना का लाभ लेता है, तो सरकार द्वारा उस व्यक्ति को अनुदान या फिर मार्जिन मनी के लाभ दिए जाएँगे।
    • लाभार्थी को अतिरिक्त आय के श्रोत उत्पन्न हो इसके लिए उन्हें जड़ी बूटी, स्थानीय सब्जी की बागवानी के लिए बीज तथा मधुमक्खी पालन के लिए उचित लाभ उपलब्ध कराये जाएँगे।
    • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम द्वारा उत्तरखंड स्वरोजगार योजनाएं की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते है।
    • आवेदन के समय लाभार्थी को 50/100 किलोवाट हेतु 2000 रूपए तथा 200 किलोवॉट हेतु 5000 रूपए का आवेदन शुल्क जमा करना आवश्यक है।
    • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY) के तहत मार्जिन मनी/अनुदान का जनपदवार अनुमन्यता 15% से 25% तक है।
    • आवेदन के पश्चात प्रत्येक जनपद में गठित समिति द्वारा आवेदन की जाँच की जाएगी।
    • जाँच में सफल आवेदनों को विभाग द्वारा आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।
    • शुरुआती स्तर में विभाग का लक्ष्य योजना के तहत 1000 आवंटन पत्र जारी करने का है।
    • प्रोजेक्ट के आवंटन होने के 30 दिनों की भीतर, लाभार्थी को Contract Performance Guarantee (CPG) के तहत 25000 रूपए 50 किवो, 50000 रूपए 100 किवो एवं 1 लाख रूपए 200 किवो के लिए उरेडा कार्यालय में 2 वर्ष के लिए जमा करने होंगे।
    • यदि किसी लाभार्थी द्वारा Contract Performance Guarantee (CPG) की राशि दिए गए समयनुसार जमा नहीं की जाती, तो उक्त व्यक्ति का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

    योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

    • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएँगे: -
      • योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थी को अनुमन्यता के आधार पर बैंक द्वारा 8% ब्याज दर से ऋण दिया जाएगा।
      • यदि पात्र व्यक्ति स्वयं की लागत या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा लोन लेकर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता है, तो योजना स्वरुप लाभार्थी को भी सरकार प्रस्तावित अनुदान दिया जाएगा।
      • लाभार्थी को उनकी भूमि की सेल और लीज डीड के भू परिवर्तन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर एमएसएमई के प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी।
      • इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को उस भूमि पर मधुमक्खी पालन स्थानीय सब्जियाँ एवं जड़ी बूटी को उगाने के लिए विभाग द्वारा बीज भी उपलब्ध कराये जाएँगे।

    पात्रता

    • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का लाभ केवल वही आवेदक ले सकते है जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे: -
      • योजना का लाभ केवल प्रदेश के मूल निवासी को ही मान्य होगी।
      • व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
      • राज्य के युवक, युवतियाँ, बेरोजगार, ग्रामीण एवं कृषक इस योजना में प्रतिभाग कर सकते है।
      • एक परिवार से केवल 1 व्यक्ति को 1 सोलर प्लांट आवंटित किया जाएगा।

    लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

    • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा: -
      • आधार कार्ड।
      • निवास प्रमाण पत्र।
      • जमीन सम्बंधित दस्तावेज।
      • बैंक सम्बंधित दस्तावेज।
      • परियोजना सम्बंधित जानकारी।
      • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
      • शपथ पत्र।
      • निर्धारित शुल्क के ड्राफ्ट/एनईएफटी की प्रति।
      • खसरा खतौनी/लीस डीड सम्बंधित पत्र (यदि उपलब्ध हो तो)

    आवेदन की प्रक्रिया

    • लाभार्थी उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है: -
      • सर्वप्रथम लाभार्थी विभाग द्वारा संचालित उत्तराखण्ड स्वरोजगार योजना की वेबसइट पर जाएँ।
      • मुख्य पेज पर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का चयन करे।
      • योजना सम्बंधित पेज पर आपको 'आवेदन करे' का चुनाव करना होगा।
      • नए व्यक्ति को विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा
      • पंजीकरण करने के लिए रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करे।
      • पंजीकरण के दौरान व्यक्ति को कुछ जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे की:-
        • नाम।
        • मोबाइल नंबर।
        • पता।
        • पैन कार्ड नंबर।
        • ईमेल आईडी।
        • जिला।
        • पिन कोड।
      • सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद आपको पोर्टल पर प्राप्त विवरण से लॉगिन करना होगा।
      • लॉगिन करने पर आपके समक्ष योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा।
      • फॉर्म में दिए गए विवरण को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा ।
      • विवरण दर्ज करने के दौरान आपको किलोवाट के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
      • जिसे लाभार्थी बैंक ड्राफ्ट या फिर एनईएफटी के माध्यम से जमा कर सकता है।
        • एनईएफटी के लिए लाभार्थी को अकाउंट संख्या: 4422000101072887, आईएफएससी: PUNB0442200 विधानसभा ब्रांच में शुल्क जमा कर सकते है।
        • वही बैंक ड्राफ्ट निदेशक, उरेडा, देहरादून के पक्ष में अपने जनपदीय कार्यालय में आवेदन के 10 दिन के भीतर पहुँच जाना चाहिए।
      • विवरण दर्ज करने बाद, व्यक्ति को शपथ पत्र तथा जरूरी दस्तावेजों की स्कैन फाइल अपलोड करनी होगी।
      • आवेदन पूर्ण रूप से जमा करने से पहले व्यक्ति दर्ज की हुई जानकारी को अवश्य जांच ले।
      • प्राप्त आवेदनों की सूची गठित समिति द्वारा जाँची जाएगी।
      • तकनिकी रूप से पाए गए लाभार्थी को योजना आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।

    महत्वपूर्ण लिंक

    सम्पर्क करने का विवरण

    • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना नंबर: +91-7618544555
    • उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) संपर्क सूत्र : 0135-2521386
    • उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) हेल्पडेस्क: spv.uredahq@gmail.com
    • उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा),
      राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कम्पस,
      औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर,
      देहरादून-248001
    लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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