उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना उत्तराखण्ड सरकार की मुख्य योजनाओं में से एक है।
उत्तराखण्ड सरकार का विधवा पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विधवा महिलाओं की मासिक आय को सुनिश्चित करना है जिससे वो अपने खर्चे उठाने में सक्षम हो सके।
इस योजना के समस्त क्रियावहन की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड सरकार के समाज कल्याण विभाग की होगी।
इस योजना को प्रदेश में अनेकों नाम से जाना जाता है जिनमे मुख्य निम्न है :-
"उत्तराखण्ड विधवा महिला पेंशन योजना।"
"उत्तराखण्ड विधवा भरण पोषण अनुदान योजना।"
विधवा पेंशन योजना के तहत उत्तराखण्ड सरकार प्रदेश की विधवा महिलाओं को पेंशन के रुप में आर्थिक लाभ प्रदान करेगी।
उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना में प्रत्येक विधवा लाभार्थी महिला को 1,500/- रूपये प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
इस मासिक पेंशन से प्राप्त होने वाली धनराशि का प्रयोग लाभार्थी विधवा अपनी दिनचर्या में होने वाले खर्चो पर कर सकती है।
योजना का लाभ केवल वही विधवा महिला ले सकती है जिनकी आयु 18 से अधिक और 60 वर्ष से कम हो।
विधवा महिला के परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से कम होनी चाहिए।
बीपीएल श्रेणी के परिवार से सम्बन्ध रखने वाली विधवा महिला भी इस योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है।
लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र या ऑफलाइन आवेदन पत्र में से किसी भी माध्यम से उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना में लाभार्थी विधवा महिला ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित में से किसी 1 पोर्टल पर जाकर कर सकती है :-
आवेदन पत्र के लिए लाभार्थी को कोई भी शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।
आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को आवेदन पत्र को अच्छे से भरना होगा।
आवेदन पत्र के साथ समस्त जरुरी दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
उसके पश्चात उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना के आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
आवेदन पत्रों की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
जांच में पात्र पाए गए आवेदन पत्रों की विधवा लाभार्थियों को उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना के तहत 1,500/- रूपये प्रति माह की मासिक पेंशन उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
उत्तराखण्ड जिला समाज कल्याण विभाग संपर्क विवरण
उत्तराखण्ड के जिला समाज कल्याण अधिकारीयों का सम्पर्क विवरण :-
टिप्पणियाँ
Duggamma
Duggamma
Widow pension haldwani apply
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काफी माह से मेरी विधवा पेंशन…
काफी माह से मेरी विधवा पेंशन नही आई है
मेरी मम्मी विधवा भी है और…
मेरी मम्मी विधवा भी है और विकलांग भी क्या हम दोनो पेंशन का लाभ उत्तराखंड सरकार से ले सकते है?
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