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भारत सरकार एव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित ’’इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना’’ समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उददेश्य से वर्ष 1994 से संचालित है।
पात्रता
60 साल या उससे ज़्यादा उम्र वर्ग के बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित पात्र वृद्धजनों को 300/- रूपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों मे उनके बैंक खातों के माध्यम से पेंशन दिया जाना अनुमन्य है।
योजना का लाभ
- इस योजना के अन्तर्गत 60 साल से 79 साल तक की आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को 200/- रूपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी के रूप में एव 100/- रूपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी राज्यांश रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है।
- सरकार द्वारा 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वर्ग के लाभार्थियों हेतु रूप में 500/- रूपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है।
- इस योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के 38,25,688 वृद्धा पेंशन योजना का लाभान्वित किया जा रहा है।
लाभार्थी चयन प्रक्रिया
- लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है।
- ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय को पे्रषित किया जाता है एवं प्राप्त प्रस्ताव को परीक्षणा के उपरान्त अनुमोदित करते हुए पेंशन की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रेषित की जाती है ।
- योजना के किक्रियान्यवन में पारदर्शिता लाये जाने के उदेश्य से योजना के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष मे माह मई एव जून में कराया जाता है ।
- सत्यापना के उपरांत चिन्हित मृतक एव अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नए लाभार्थियों का चयन किया जाता है ।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- ऑनलाइन आवेदन के लिए http://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx पर जाये।
- वृद्धावस्था ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।
- अगला पेज खुलने पर न्यू एंट्री फॉर्म पर क्लिक करें।
- पेज में दिए गए विवरण को अपनी आई.डी के हिसाब से भरें।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
भुगतान की प्रक्रिया
ई-पेमेन्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
व्यक्ति का प्रकार
योजना प्रकार
राज्य सरकार
टिप्पणियाँ
Rajasthan me bhi esi koi…
Rajasthan me bhi esi koi yojana hai to btai
Rashi thodi si km hai itne…
Rashi thodi si km hai itne me kya hota hai
पेंशन लगवाने के नाम पे वसूली…
पेंशन लगवाने के नाम पे वसूली हो रही है
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