Highlights
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
- व्यवसाय शुरू करने हेतु 25 लाख रुपये तक का ऋण।
- 40 फीसदी या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान।
- 50 हजार रूपए तक के ऋण के लिए किसी ग्रांटर की आवश्यकता नहीं।
Customer Care
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0651-2400215
- 0651-2446282
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 13 फरवरी 2021 |
लाभ |
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नोडल विभाग | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गयी है।
- राज्य के गांव क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र के नागरिकों को कम ब्याज पर 25 लाख का ऋण सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- इसके साथ साथ 40% अनुदान (सब्सिडी) या 5 लाख रुपये सरकार की तरफ से प्रदान किये जायेंगे
- अगर ऋण 5 लाख रुपए है और अनुदान 2 लाख रुपए (40 %) तो शेष 3 लाख पर ही इएम्आई और ब्याज लगेगा।
- कुल ऋण से अनुदान घटा कर शेष राशि पर लगेगा सिर्फ 6% वार्षिक ब्याज।
- वाहन तथा प्लांट एवं मशीन से सम्बंधित ऋण में किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं होगी।
- ऋण राशि के बराबर चल /अचल संपति भी गारंटी के रूप में मान्य होगी।
- 50 हज़ार से अधिक ऋण लेने के लिए निम्न से कोई एक गारंटर की आवश्यकता होगी :-
- वर्तमान अथवा पूर्व नीवंचित जनप्रतिनिधि।
- सरकारी कार्यरत अथवा रिटार्यड कर्मी।
- निजी संस्थान में कार्यरत अथवा रिटार्यड कर्मी।
- आयकरदाता।
- यदि आवेदक दिव्यांग है तो उस स्थिति में आवेदक को दिव्यांगता (कम से कम 40%) संबंधित प्रमाण पत्र समर्प्रित करना अनिवार्य होगा।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाएं ले सकती है।
- आदिवासी , दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के युवा भी कर सकेंगे अपना रोज़गार।
- पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
- व्यवसाय शुरू करने हेतु 25 लाख रुपये तक का ऋण।
- 40 फीसदी या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान।
- 50 हजार रूपए तक के ऋण के लिए किसी ग्रांटर की आवश्यकता नहीं।
पात्रता
- झारखण्ड राज्य के मूलनिवासी।
- 18 साल से 50 साल के नागरिक।
- परिवार की आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
- आवेदक सरकारी सेवा में न हो।
- निमिन्लिखित श्रेणी के व्यक्ति :-
- सखी मंडल की महिलाएं।
- अनुसूचित जाति।
- अनुसूचित जनजाति।
- अल्पसंख्यक वर्ग।
- दिव्यांगजन।
- पिछड़ा वर्ग।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
- जातिप्रमाण पत्र।
- मूलनिवास प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने हेतु निम्न विभागों में किसी एक विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम (शाखा कार्यालय)।
- झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम (शाखा कार्यालय)।
- झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाती सहकारिता विकास निगम (शाखा कार्यालय)।
- झारखण्ड राज्य अल्पसंख्य वित्त एवं विकास निगम।
- सवप्रथम किसी एक विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र को कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात आवेदन पत्र में दी पूछी सभी जानकारी को भरना होगा।
- इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलंगन करें।
- इसके पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित कार्यालय में जमा कर दें।
- इस प्रकार आवेदक की झारखण्ड रोजगार सृजन योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0651-2400215
- 0651-2446282
- अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाती ,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पता:-
परियोजना भवन, धुर्वा, रांची - 834004
Person Type | Scheme Type | Govt |
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Comments
Kirana dukan
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Pls help
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजन
कौन कौन से व्यापार करने का इसमें प्रावधान रखा गया है।
Van
Gaadi lena hai mujhe
रीण
शबसीडी वाला पैसा शोरुम वाला खा गया केया करे बताये भाई
ट्रैक्टर ऋण के समबनध मे
मेरे साथ धोका हो गया है आएशर शोरुम वाला मेरे साथ धोका किया है ईस का शीकायत दर्ज कहा करे बताये
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