Rajasthan Kalibai Bheel Medhavi Chatra Scooty Scheme

Submitted by shahrukh on Tue, 30/01/2024 - 13:53
Rajasthan CM
Scheme Open
Highlights
  • छात्रा को स्कूटी।
  • स्कूटी के साथ मिलने वाला अतिरिक्त लाभ :-
    • छात्रा को स्कूटी सौंपने तक का परिवहन व्यय।
    • छात्रा के नाम स्कूटी का रजिस्ट्रेशन।
    • एक वर्ष का सामान्य बीमा।
    • पांच वर्ष का तृतीय पक्षकार बीमा।
    • 2 लीटर पेट्रोल (सिर्फ एक बार स्कूटी वितरण के समय)।
    • 1 हेलमेट।
Customer Care
  • डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉलेज एजुकेशन, जयपुर राजस्थान :-
    • फ़ोन नंबर :- 0141 2706106.
    • ईमेल :- dce.oap@gmail.com.
  • डिपार्टमेंट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन, जोधपुर राजस्थान :-
    • फ़ोन नंबर :- 0291 2434395, 7424984084, 8696555859.
    • ईमेल :- dte_raj@yahoo.com
  • डिपार्टमेंट ऑफ़ संस्कृत एजुकेशन, जयपुर राजस्थान :-
    • फ़ोन नंबर :- 0141 2706608
    • ईमेल :- director.sanskrit@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना।
आरंभ होने की तिथि 1 अप्रैल 2020.
लाभ
  • छात्रा को स्कूटी।
  • स्कूटी के साथ मिलने वाला अतिरिक्त लाभ :-
    • छात्रा को स्कूटी सौंपने तक का परिवहन व्यय।
    • छात्रा के नाम स्कूटी का रजिस्ट्रेशन।
    • एक वर्ष का सामान्य बीमा।
    • पांच वर्ष का तृतीय पक्षकार बीमा।
    • 2 लीटर पेट्रोल (सिर्फ एक बार स्कूटी वितरण के समय)।
    • 1 हेलमेट।
नोडल एजेंसी आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन राजस्थान SSO पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है।
  • यह योजना दिनांक 01 अप्रैल 2020 से सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश में प्रभावी है।
  • इस योजना का समस्त कार्यवाहन आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जायेगा।
  • इस योजना का नाम स्व: कालीबाई भील के नाम पर रखा गया है।
  • कालीबाई भील राजस्थान प्रदेश के जिला डूंगरपुर की रहने वाली थी।
  • इन्होने जिला डूंगरपुर में शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था।
  • दिनांक 19 जून 1947 को अपने गुरु के प्राणों की रक्षा करते हुवे उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।
  • इसी ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय योगदान को श्रद्धांजलि देते हुवे इस योजना की घोषणा की गयी थी।
  • इस योजना के अंतर्गत राजस्थान प्रदेश की मेधावी छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जायेगा।
  • हर वर्ष 10,500 छात्राओं को स्कूटी देने का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को एक स्कूटी प्रदान की जाएगी।
  • स्कूटी के साथ कुछ अन्य लाभ जैसे एक वर्ष का सामान्य बीमा, पांच वर्ष का तृतीय पक्षकार बीमा, वितरण के समय एक बार 2 लीटर पेट्रोल, एक हेलमेट, छात्रा को स्कूटी सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय भी दिया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत केवल वही छात्राऐं पात्र है जिनके 12वीं कक्षा में राजकीय एवं निजी विद्यालय में पढ़ते हुवे न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक हो या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण करने की दशा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हो।
  • योजना का लाभ लेने के लिए पात्र छात्राएं राजस्थान SSO पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

योजना का उद्देश्य

  • प्रदेश के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में पढ़ रही छात्राओं के बीच प्रतिस्पर्था की भावना विकसित करना।
  • उन्हें अच्छे अंको के लिए प्रोत्साहित करना।
  • उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए प्रेरित करना।

योजना के तहत लाभ

  • योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
  • स्कूटी के साथ छात्राओं को निम्न अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जायेगा :-
    • छात्रा को स्कूटी सौंपने तक का परिवहन व्यय।
    • छात्रा के नाम स्कूटी का रजिस्ट्रेशन।
    • एक वर्ष का सामान्य बीमा।
    • पांच वर्ष का तृतीय पक्षकार बीमा।
    • 2 लीटर पेट्रोल (सिर्फ एक बार स्कूटी वितरण के समय)।
    • 1 हेलमेट।

पात्रतायें

  • छात्रा राजस्थान प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • छात्रा के माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • छात्रा के 12वीं कक्षा में निम्नलिखित अंक होने चाहिए :-
    • राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक।
    • केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक।
  • राजकीय एवं निजी विद्यालय से नियमित छात्रा के रूप में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
  • राजस्थान में स्थित किसी भी महाविद्यालय से स्नातक डिग्री/निम्नलिखित पाठ्यकर्मो की नियमित छात्रा हो :-
    • बीए.बीएड।
    • बीएससी.बीएड।
    • बीकॉम.बीएड।
    • बीई/बीटेक।
    • बी.आर्क।
    • एमबीबीएस।
    • आईआईटी।
    • बीबीए।
    • बीबीएम।
    • बीसीए।
    • बीडीएस।
    • बीएचएमएस।
    • बीएएमएस।
    • लॉ।
  • 12वीं कक्षा करने के 1 वर्ष के भीतर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • 12वीं कक्षा की अंक तालिका।
  • जन आधार कार्ड की प्रति।
  • आधार कार्ड की प्रति।
  • आय प्रमाण पत्र (6 माह से अधिक पुराना न हो)।
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति (जो भी लागू हो) :-
    • TSP मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र।
    • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र।
    • विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र।
    • बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति (बीपीएल छात्रा हेतु)।
    • मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (दिव्यांग छात्रा हेतु)।
  • राजकीय अथवा निजी विद्यालय से नियमित छात्रा के रूप से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
  • 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्तमान में अध्ययनतरत महाविद्यालय या किसी अन्य शिक्षण संस्थान का पाठ्यक्रम के विवरण सहित का प्रमाण पत्र।

स्कूटी वितरण संख्या का अनुपात

योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कुल स्कूटी संख्याओं का वितरण अनुपात
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालय 50 प्रतिशत
प्रदेश के निजी विद्यालय 25 प्रतिशत
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालय 25 प्रतिशत
विभिन्न संकायों में कुल स्कूटी की संख्या का वितरण अनुपात
विज्ञान संकाय में 40 प्रतिशत
वाणिज्य संकाय में 5 प्रतिशत
कला संकाय में 55 प्रतिशत
वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम छात्रा को राजस्थान SSO पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण व योजना का लाभ लेने हेतु छात्रा के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।
  • जन आधार नंबर डालने के पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
  • OTP का सत्यापन हो जाने के बाद पोर्टल द्वारा यूजरनाम व पासवर्ड छात्रा के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेज दिया जायेगा।
  • यूजरनाम/SSOID एवं पासवर्ड मिल जाने के पश्चात छात्रा को पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात छात्रा को स्कालरशिप सेक्शन चुनना होगा।
  • उसके पश्चात स्टूडेंट का चयन करना होगा
  • स्टूडेंट का चयन करने के पश्चात छात्रा को निम्नलिखित जानकारी अपनी प्रोफाइल में अपडेट करनी होगी :-
    • आधार नंबर।
    • नाम।
    • जन्मतिथि।
    • घर के प्रमुख का नाम।
    • माता का नाम।
    • पिता का नाम।
    • जेंडर।
    • छात्रा की जाति।
    • छात्रा का धर्म।
    • आर्थिक समूह।
    • छात्रा अल्पसंख्यक है (हाँ या ना)।
    • एपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय कार्ड संख्या (यदि कोई हो तो)।
    • वैवाहिक स्थिति।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • स्थायी पता।
    • वर्तमान पता।
    • निर्वाचन क्षेत्र।
    • बैंक का विवरण।
    • मूल निवास जारी करने वाले जिले का नाम।
    • मूल निवास जारी करने वाली तहसील का नाम।
    • मूल निवास प्रमाण पत्र (पोर्टल पर अपलोड किया जायगा)।
    • वार्षिक आय प्रमाण पत्र (पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा)।
  • उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही छात्रा की जानकारी पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी।
  • उसके बाद छात्रा को न्यू एप्लीकशन का चयन करना होगा।
  • चयन करते ही पोर्टल पर समस्त योजना जिसके लिए छात्रा पात्र होगी आ जाएगी।
  • उनमे से छात्रा को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का चयन करना होगा।
  • योजना का चयन करने के पश्चात छात्रा को निम्नलिखित जानकारी पोर्टल पर अंकित करनी होगी :-
    • शैक्षिक सत्र।
    • विश्वविद्यालय का नाम।
    • शिक्षण संस्थान का नाम।
    • कक्षा/कोर्स का नाम।
    • वर्ष।
    • प्रवेश की तिथि।
    • 12वीं का रोल नंबर।
    • 12वीं में प्रतिशत।
    • 12वीं में प्राप्त अंक।
    • 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की मार्कशीट।
  • उसके बाद आवेदन को सबमिट कर देना है।
  • आवेदन के सत्यापन हो जाने के बाद पात्र छात्राओं के नाम की सूची डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉलेज एजुकेशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

योजना में महत्वपूर्ण बिन्दु

  • योजना के अंतर्गत स्कूटी का लाभ लेने वाली छात्रा स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष तक स्कूटी को विक्रय नहीं कर सकेगी।
  • कोई भी लाभार्थी किसी भी दशा में न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा ही कर सकती।
  • योजना का लाभ 12वीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ी छात्राओं को ही दिया जायेगा।
  • छात्राओं का स्नातक के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना भी आवश्यक है।
  • प्रवेश 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के 1 वर्ष के भीतर लेना अनिवार्य है।
  • अगर कोई भी छात्रा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के 1 वर्ष बाद किसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है तो वो योजना के अंतर्गत पात्र नहीं मानी जाएगी।
  • किसी अन्य योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ लेने वाली छात्राएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
  • अगर 10वीं कक्षा के आधार पर किसी अन्य योजना में छात्रा को स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं कक्षा के आधार पर पात्र होने पर 40,000 हज़ार रूपये की राशि लाभ के रूप में दी जाएगी।
  • छात्रा के परिवार की वार्षिक आय किसी भी स्रोत से 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • दिव्यांग छात्रा स्कूटी के स्थान पर मोटराइज़्ड ट्राई-साइकिल की मांग कर सकती है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉलेज एजुकेशन, जयपुर राजस्थान :-
    • फ़ोन नंबर :- 0141 2706106.
    • ईमेल :- dce.oap@gmail.com.
  • डिपार्टमेंट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन, जोधपुर राजस्थान :-
    • फ़ोन नंबर :- 0291 2434395, 7424984084, 8696555859.
    • ईमेल :- dte_raj@yahoo.com
  • डिपार्टमेंट ऑफ़ संस्कृत एजुकेशन, जयपुर राजस्थान :-
    • फ़ोन नंबर :- 0141 2706608
    • ईमेल :- director.sanskrit@gmail.com.

Comments

Permalink

Comment

me kalibai bheel yojana ki lbharthi hu. me rajasthan sarkaar ko thanks bolna chahti hu jo inhone ldkiyon ke baare me itna socha. phle itna paidal chlke jana pdhta tha. pr ab asani se me college aati jati hu

Permalink

Comment

meri pados me rehne wali ek ldki ko kalibai bheel yojana ki scooty mili thi. pr uske sharabi baap ne us scooty ko 3 mahine me hi bech diya. kisi ne uski madad ni ki.

Permalink

Comment

mjhe devnarayn yojana me scooty mil gyi thi, kya me kalibai bheel yojana me dobara scooty le skti hu??

Comment

Hello govtschemes.in administrator, You always provide great examples and real-world applications, thank you for your valuable contributions.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.