Mukhya Mantri Samuhik Vivah Yojna

Submitted by shahrukh on Mon, 13/06/2022 - 14:19
Uttar Pradesh CM
Highlights
  • पात्र कन्याओं को 51,000/- रूपये की धनराशि का लाभ मिलेगा जिसमे -
    • गृहस्थी की स्थापना के लिए - 35000/- रूपये।
    • विवाह संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री के लिए - 10000/- रूपये।
    • विवाह आयोजन हेतु 6000/- रूपये की धनराशि सहायता स्वरुप मिलेगी।
Customer Care
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य जाति के लिए –
    •   टोल फ्री नंबर - 18004190001.
  • अन्य पिछड़ी जाति के लिए -
    • डिप्टी डायरेक्टर - 0522 2288861.
    • टोल फ्री नंबर -  18001805131.
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी -
    • डिप्टी डायरेक्टर - 0522 2286199.
  • समाज कल्याण विभाग फोन नंबर :- 0522 2209259.
  • समाज कल्याण विभाग ई-मेल : - director.sw@dirsamajkalyan.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना।
आरंभ होने की तिथि 2017
लाभ
  • पात्र कन्याओं को 51,000/- रूपये की धनराशि का लाभ मिलेगा जिसमे -
    • गृहस्थी की स्थापना के लिए - 35000/- रूपये।
    • विवाह संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री के लिए - 10000/- रूपये।
    • विवाह आयोजन हेतु 6000/- रूपये की धनराशि सहायता स्वरुप मिलेगी।
नोडल एजेंसी समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलायी जाने वाली एक योजना है।
  • इसकी शुरुवात अक्टूबर 2017 में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गयी थी।
  • योजना के अंतर्गत प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवार की पुत्रियों को उनके सामूहिक विवाह पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इसका लाभ सभी प्रकार की जाति के व्यक्तियों को मिलेगा।
  • योजना का मुख्य उदेश्य समाज में सर्वधर्म - समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।
  • योजना के अंतर्गत तलाक़शुदा, विधवा, व दिव्यांग महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है।
  • योजना के अंतर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मो की कन्याओं का विवाह उनके धर्मों के रीतिरिवाज के अनुसार कराया जायेगा।
  • योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह हेतु एक बार में शादी के लिए न्यूनतम 10 शादी के जोड़ों का होना आवश्यक है।
  • योजना के अंतर्गत शादी करने वाली कन्या को कुल लाभ धनराशि 51000 रु/- आवंटित की जाएगी
  • शादी करने वाली कन्या के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन की पुत्री, व दिव्यांग और विधवा को योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना के उद्देश्य

  • गरीब परिवारों को कन्याओं की शादी खर्च के बोझ और कर्ज से बचाना।
  • गरीब परिवारों को अपनी पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता।
  • निर्धन कन्याओं को दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता।
  • विधवा, दिव्यांग,तथा तलाक़शुदा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार।
  • दहेज़ की कुप्रथा से मुक्ति।

पात्रताएं

  • कन्या उत्तरप्रदेश के मूल निवासी की पुत्री होनी चाहिए।
  • कन्या/ कन्या के अभिभावक निराश्रित , निर्धन तथा गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले हो।
  • या जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो , की लाभार्थी की स्तिथि नितांत दैयनीय एवं वंचित हो।
  • विवाह हेतु किये गए आवेदन में कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रु से कम होनी चाहिए।
  • तलाकशुदा महिला जो इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहती है उनका कानूनी रूप से तलाक होना चाहिए।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

योजना के लाभ

योजना के अंतर्गत पात्र कन्याओं को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जायगी :-

गृहस्थी की स्थापना के लिए 35,000/- रूपये।
विवाह संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री के लिए 10,000/- रूपये।
विवाह आयोजन हेतु 6,000/- रूपये।
कुल सहायता धनराशि 51,000/- रूपये।

आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदिका तथा वर की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • अभिभावक का आधार कार्ड।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र। (अनु. जाति / अनु. जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)
  • आवेदिका का आधार कार्ड।
  • वर का आधार कार्ड।
  • आवेदिका का राष्ट्रीकृत बैंक का खाता विवरण।
  • शादी प्रमाण पत्र। (शादी का कार्ड व अन्य प्रमाण)
  • बी.पी.एल. कार्ड (यदि आवेदक बी. पी. एल. सूची में हो।)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (विधवाओं के लिए)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र। (दिव्यांगों के लिए)
  • तलाक की न्यायालयी आदेश की प्रति। (तलाकशुदा कन्याओं के लिए)

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • इस योजना के अंतर्गत दो माध्यम से आवेदन किया जा सकता है :-
    • ऑफलाइन द्वारा।
    • ऑनलाइन द्वारा।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • ऑफलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को अपने क्षेत्र के अनुसार आवेदन पत्र निकाल कर आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा कराना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण क्रमवार भरा जायगा :-
    आवेदन प्राप्तकर्ता का विवरण
    • ग्रामीण क्षेत्रों हेतु :-
      • क्षेत्र पंचायत का नाम।
      • विकास खंड।
      • जनपद।
      • जिला पंचायत।
    • नगरीय क्षेत्रों हेतु :-
      • नगर निगम का नाम।
      • जनपद।
      • नगर पंचायत का नाम।
    भाग - अ (आवेदिका का विवरण)
    • आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक।
    • आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक ।
    • आवेदिका की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • आवेदिका का नाम।
    • आवेदिका के पिता / अभिभावक  का नाम।
    • आवेदिका की माता का नाम।
    • निवास का पता।
    • आवेदिका की जन्म तिथि।
    • आवेदिका की विवाह के समय आयु ।
    • जाति वर्ग।
    • आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय ।
    • परिवार का बीपीएल कार्ड क्रमांक और दिनांक ।
    • बैंक का नाम ।
    • शाखा का नाम ।
    • खाता क्रमांक ।
    • आई एफ एस सी कोड।
    भाग - ब (वर का विवरण)
    • वर की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • वर का आधार कार्ड क्रमांक।
    • वर का नाम।
    • वर के पिता/ अभिभावक का नाम।
    • वर की माता का नाम।
    • निवास का पता।
    • वर की जन्म तिथि।
    • विवाह के समय आयु।
    • व्यवसाय एवं वार्षिक आय।
    • बैंक का नाम।
    • शाखा का नाम।
    • खाता क्रमांक।
    • आई एफ एस सी कोड।
    भाग - स (विधवा एवं तलाकशुदा कन्याओं हेतु)
    • पूर्व पति का नाम।
    • पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक।
    • पूर्व पति की मृत्यु / विवाह विच्छेद होने का दिनांक।
    • पूर्व पति के पिता / अभिभावक का नाम एवं पता।
  • आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायँगे :-
    • आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
    • गरीबी रेखा/ निराश्रित/ बी०पी०एल० कार्ड की छायाप्रति।
    • कन्या एवं वर की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
    • तलाकशुदा होने की दशा में न्यायालयी आदेश की छायाप्रति।
    • कन्या के बैंक खाता से सम्बंधित पासबुक की छायाप्रति।
  • पूर्ण भरा हुवा आवेदन पत्र व साथ में संलग्न दस्तावेज़ों को आवेदक को अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कराना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात विभाग के जांच अधिकारी द्वारा आवेदन व संलग्न दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जायगी।
  • त्रुटि न पाए जाने पर आवेदक के खाते में अनुदान की धनराशि जमा कर दी जायगी।

ऑनलाइन करने की प्रक्रिया

  • आवेदन करने हेतु आवेदक को विवाह अनुदान पोर्टल पर जाना होगा।
  • नया पंजीकरण करने हेतु आवेदक को निम्न में से अपनी जाति को चुनना होगा :-
  • सम्बंधित जाती चुनने के बाद पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र खुल जायगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण क्रमवार भरा जायगा :-
    आवेदक का विवरण
    • शादी की तिथि।
    • जनपद।
    • ग्रामीण/शहरी क्षेत्र।
    • तहसील।
    • आवेदक का फोटो।
    • आवेदक की पुत्री का फोटो।
    • आवेदक का नाम।
    • आवेदक की पुत्री का नाम।
    • वर्ग।
    • जाति।
    • जाति प्रमाण पत्र संख्या।
    • पहचान पत्र की फोटोकॉपी।
    • आवेदक के पिता/पति का नाम।
    • आवेदक का लिंग।
    • पुत्री के पिता का नाम।
    • आवेदक विधवा या विकलांग हो तो।
    • पुत्री के साथ आवेदक का सम्बन्ध।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल।
    • आवेदन दूसरी पुत्री के लिए तो नहीं।
    शादी का विवरण।
    • वर का नाम।
    • वर का पूरा पता।
    • पुत्री की जन्मतिथि।
    • पुत्री की आयु।
    • पुत्री की उम्र का प्रमाण पत्र।
    • शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र।
    • वर की आयु।
    • शादी के प्रमाण पत्र की प्रति।
    वार्षिक आय का विवरण।
    • तहसील द्वारा निर्गत वार्षिक आय
    • आय प्रमाण पत्र संख्या।
    • आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
    बैंक का विवरण।
    • बैंक का नाम।
    • बैंक शाखा का नाम।
    • आई एफ एस सी कोड।
    • खाता संख्या।
    • बैंक पासबुक की प्रति।
  • उसके बाद आवेदन को सबमिट कर दे।
  • आवेदन पत्र सबमिट होने के पश्चात आवेदक को उसकी प्रति निकालनी होगी।
  • निकाले गए आवेदन साथ पोर्टल पर भरे गए समस्त दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
  • आवेदन के प्रिंट व संलग्नक दस्तावेज़ों को 30 दिनों के अंतर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
  • आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को रसीद दी जाएगी।
  • उक्त आवेदन को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदक के डाटा का मिलान, आवेदक द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गए दस्तावेज़ों और आवेदक द्वारा जमा किये गए दस्तावेज़ों से किया जायेगा।
  • समस्त सत्यापन पूर्ण हो जाने के बाद आवेदक के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • वर या कन्या के परिवार से किसी प्रकार का कोई पंजीयन शुल्क अथवा दान नहीं लिया जायेगा, विवाह निशुल्क होगा।
  • वर एवं वधु की निर्धारित आयु पूर्ण न होने पर बाल विवाह अधिनियम के तहत वर - वधु के अभिभावकों के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी।
  • आयु की पुष्टि के लिए निम्न दस्तावेज ही मान्य होंगे –
    • शैक्षिक प्रमाण पत्र
    • जन्म प्रमाण पत्र
    • मतदाता प्रमाण पत्र
    • आधार कार्ड
    • परिवार रजिस्टर की नक़ल
    • डॉक्टर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र
    • मनरेगा जॉब कार्ड
  • पंजीकरण के पश्चात विवाह की दिनांक विभाग द्वारा आवेदक को बता दी जाएगी।
  • सामूहिक विवाह हेतु न्यूनतम 10 शादी के जोड़ों का होना अनिवार्य है।
  • योजना में विधवा तथा विकलांग को वरीयता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत ग्रहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में 35000 रु की धनराशि दी जाएगी।
  • विवाह हेतु आवश्यक सामग्री जिसके अंतर्गत -
    • कपडे
    • बिछिया
    • चांदी की पायल
    • तथा 07 बर्तन हेतु कन्या को 10000 रु की राशि दी जाएगी।
    • (उक्त सामग्रियों की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।)
  • तथा विवाह आयोजन हेतु जिसके अंतर्गत -
    • भोजन
    • पंडाल
    • पेयजल
    • फर्नीचर
    • विद्युत / प्रकाश की व्यवस्था हेतु 6000 रु की धनराशि दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य जाति के लिए –
    • टोल फ्री नंबर - 18004190001.
  • अन्य पिछड़ी जाति के लिए -
    • डिप्टी डायरेक्टर - 0522 2288861.
    • टोल फ्री नंबर - 18001805131.
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी -
    • डिप्टी डायरेक्टर - 0522 2286199.
  • समाज कल्याण विभाग फोन नंबर :- 0522 2209259.
  • समाज कल्याण विभाग ई-मेल : - director.sw@dirsamajkalyan.in
  • समाज कल्याण विभाग
    प्राग नारायण रोड, बटलर कालोनी,
    लखनऊ-226001.

Matching schemes for sector: Marriage

SnoCMSchemeGovt
1 Uttar Pradesh Shadi Anudan YojanaUttar Pradesh

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kuch help chahiye thi. sare number try kr liya pr ek bhi number kaam nhi kr rha hai. koi esa number do jo kam kre

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we want to conduct a mass marriage in barabanki. how do we take a permission from uttar pradesh government?

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Samuh Vivah Yojana
Ke antargat hone wali shaadi amanya hai ladki wale bolate Hain aisi shaadi ham bahut kar sakte hain aur ladki bhejne se inkar kar rahe hain iska nistaaran kya hona chahie

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