राजस्थान पालनहार योजना

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राजस्थान CM
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राजस्थान पालनहार योजना लोगो
Highlights
  • राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
  • अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए :-
    • 0 -6 वर्ष तक के बच्चो के लिए प्रतिमाह :- रु. 1,500 /-
    • 6 -18 वर्ष तक के बच्चो के लिए प्रतिमाह :-रु. 2,500 /-
  • अन्य सभी श्रेणी के बच्चो के लिए :-
    • 6 वर्ष तक के बच्चो को प्रतिमाह 750/- रुपए दिया जायगा।
    • 6 -18 वर्ष तक के बच्चो को प्रतिमाह 1,500 /- रूपए मिलेगे।
  • पुस्तकें /स्टेशनरी ,वस्त्र ,स्वेटर ,जूते आदि के लिए :- रु. 2,000/- वर्षिक दिया जायगा।
Customer Care
  • राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का हेल्पलाइन नंबर :- 
    • 0141-2226997
    • 18001806127
  • राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का ई-मेल :- raj.sje@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान पालनहार योजना।
आरंभ होने की तिथि 2005
लाभ अनाथ एवं अन्य श्रेणी के बच्चो के पालन -पोषण के लिए अनुदान की राशि दी जायगी।
लाभार्थी राज्य के अनाथ एवं अन्य श्रेणी के बच्चे।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग , राजस्थान।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • राजस्थान पालनहार योजना यह 2005 में राजस्थान सरकार के द्वारा शरू की गयी थी।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के अनाथ बच्चो को लाभ पहुंचना है।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनाथ व वैसे बच्चे जीन के माता /पिता नहीं है उन बच्चो के लिए पालन -पोषण ,शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाती है।
  • इन बच्चो का पालन -पोषण ,शिक्षा की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाती बल्कि समाज के भीतर इनके रिस्तेदारो /परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बना कर राज्य की और से आर्थिक सुविधा दी जाती है।
  • 'सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग' योजना का नोडल विभाग है।
  • अपने राज्य के अनाथ बच्चो के पालन -पोषण के लिए इस योजना की शरुआत की गयी है।
  • राज्य सरकार के द्वारा अनाथ बच्चो को वस्त्र ,भोजन ,शिक्षा ,आदि के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है।
  • राज्य द्वारा इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर पारिवारिक वातावरण में शिक्षा ,वस्त्र ,भोजन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जायगी।
  • इस योजन के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल है इनकी देखभाल एवं पालन -पोषण परिवार में ही किसी नजदीकी रिस्तेदारो /परिचित द्वारा की जाती है।
  • राजस्थान सरकार की और से 6 वर्ष तक के अनाथ बच्चो को प्रतिमाह 1,500/- रूपए और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चो को प्रतिमाह 2,500 /-रूपए की सहायता राशि दी जायगी।
  • सरकार के द्वारा अन्य श्रेणी के बच्चे के लिए जहा पहले प्रतिमाह 500/-रूपए दिए जाते थे अब इसे बढ़ाकर प्रतिमाह 750/- रूपए 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए कर दिया है।
  • 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चो के लिए प्रतिमाह 1,000/- रूपए को बड़ा कर प्रतिमाह 1,500/- रूपए कर दिया गया है।
  • इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक 2,000 /- रूपए बच्चे के पुस्तकें /स्टेशनरी ,वस्त्र ,स्वेटर ,जूते आदि के लिए दिया गया है।
  • राजस्थान सरकार के द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकता है जो की राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल में उपलब्ध है।
  • राजस्थान पालनहार योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
  • अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए :-
    • 0 -6 वर्ष तक के बच्चो के लिए प्रतिमाह :- रु. 1,500 /-
    • 6 -18 वर्ष तक के बच्चो के लिए प्रतिमाह :-रु. 2,500 /-
  • अन्य सभी श्रेणी के बच्चो के लिए :-
    • 6 वर्ष तक के बच्चो को प्रतिमाह 750/- रुपए दिया जायगा।
    • 6 -18 वर्ष तक के बच्चो को प्रतिमाह 1,500 /- रूपए मिलेगे।
  • पुस्तकें /स्टेशनरी ,वस्त्र ,स्वेटर ,जूते आदि के लिए :- रु. 2,000/- वर्षिक दिया जायगा।

पात्रताएं

  • राजस्थान पालनहार योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • राज्य के अनाथ बच्चे।
    • आजीवन कारावास प्राप्त माता -पिता के बच्चे।
    • माता -पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो और एक को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो उनके बच्चे।
    • पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा माँ के बच्चे।
    • पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे।
    • एच.आई.वी. / एड्स प्रभावित माता /पिता के बच्चे।
    • सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित माता /पिता के बच्चे।
    • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे।
    • विशेष रूप से विकलांग माता / पिता के बच्चे।
    • नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतान।
    • पेंशन प्राप्त करने वाली तलाकशुदा /परित्यक्ता महिलाओ के बच्चे।
  • लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो या वह 3 वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवास कर रहा हो।
  • बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • यदि बच्चे की उम्र 18 वर्ष है और वह अभी भी 12 वीं कक्षा या उससे निचली कक्षा में पढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चो को एक वर्ष यानि 19 वर्ष की आयु तक लाभ दिया जायगा।
  • बच्चे की आयु 19 वर्ष होने या 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उक्त लाभ देय नहीं होगा।
  • लाभार्थी परिवार की वर्षिक आय 1. 20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • अनाथ बच्चो के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • न्याय प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड /आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चों के प्रकरण में दण्डादेश की प्रति।
    • विधवा माता के पुनर्विवाह प्रमाण पत्र।
    • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता -पिता का चिकित्सा प्रमाण पत्र।
    • माता को नाता गये हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र।
    • एच.आई.वी./एड्स प्रभावित माता /पिता को ए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.डी. डायरी पत्र / ग्रीन डायरी।
    • विशेष योग्यजन माता-पिता को सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए 40 % या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
    • तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) आदेश।
    • विधवा माता के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) देना होगा।
  • लाभार्थी व्यक्ति के निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • पालनहार का आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • भामाशाह कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • बच्चे का आधार कार्ड।
    • अनाथ बच्चे का पालन -पोषण करने का प्रमाण पत्र।
    • आंगनबाड़ी केंद्र में पजीकृत / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी राजस्थान पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • राजस्थान पालनहार योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल में उपलब्ध है।
  • आवेदक को पंजीकरण जन आधार आईडी या गूगल अकाउंट के द्वारा करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • पासवर्ड डालना होगा।
  • पंजीकरण करने के बाद यूजर नाम और पास वर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • पोर्टल पर लोग इन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करते ही योजना सूचि खुलेगी उसमे से चयन करना होगा।
  • उसके बाद फोर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • अनाथ बच्चो के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • न्याय प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड /आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चों के प्रकरण में दण्डादेश की प्रति।
    • विधवा माता के पुनर्विवाह प्रमाण पत्र।
    • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता -पिता का चिकित्सा प्रमाण पत्र।
    • माता को नाता गये हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र।
    • एच.आई.वी./एड्स प्रभावित माता /पिता को ए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.डी. डायरी पत्र / ग्रीन डायरी।
    • विशेष योग्यजन माता-पिता को सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए 40 % या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
    • तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) आदेश।
    • पालनहार का आधार कार्ड।
    • भामाशाह कार्ड।
    • बच्चे का आधार कार्ड।
    • अनाथ बच्चे का पालन -पोषण करने का प्रमाण पत्र।
    • आंगनबाड़ी केंद्र में पजीकृत / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग के अधिकारीयों के द्वारा राजस्थान पालनहार योजना के आवेदन पत्र को सत्यापित किया जायगा।
  • उसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा आप के खाते में अनुदान की राशि डाल दिया जायगा।
  • इस योजना के पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी राजस्थान पालनहार योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • पालनहार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
  • आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से देखे और भरे।
  • जानकारी भरने के बाद इसमें मांगे गए सभी दस्तावेजों को सलग्न करे।
  • राजस्थान पालनहार योजना आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सामाजिक न्याय अधिकारिता या इ-मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करे।
  • सामाजिक न्याय अधिकारिता निदेशालय के अधिकारी आवेदन पत्र को सत्यापित करते है।
  • सामाजिक न्याय अधिकारिता और इ-मित्र कियोस्क केंद्र के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दिया जाता है।
  • उसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा अनुदान की राशि खाते में जमा हो जाता है।
  • इस योजना के पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते है।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का हेल्पलाइन नंबर :- 
    • 0141-2226997
    • 18001806127
  • राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का ई-मेल :- raj.sje@rajasthan.gov.in
  • G-3 / 1, अंबेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र,
    जयपुर -302005

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