राजस्थान शुभशक्ति योजना

Submitted by vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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Highlights
  • राजस्थान शुभशक्ति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को 55,000/- रुपए प्रोत्साहन राशि देय होगी।
Customer Care
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान शुभशक्ति योजना।
लाभ 55,000/-रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक की पुत्री।
नोडल विभाग श्रम विभाग, राजस्थान।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निर्माण श्रमिक अपनी पुत्री को अच्छा जीवन देने में असमर्थ रहते है।
  • कम आय होने के कारण महिलाए अपनी इच्छाओ को पूरा नहीं कर पाती।
  • इन्ही समस्याओ को हाल करने के लिए राजस्थान शुभशक्ति योजना की शुरुवात राजस्थान सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की महिला तथा निर्माण श्रमिक की अविवाहित पुत्री को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
  • राजस्थान शुभशक्ति योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 55,000/-रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक जिनकी पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत अविवाहित महिला तथा निर्माण श्रमिक की अविवाहित पुत्री पात्र है।
  • निर्माण श्रमिक की दो पुत्री तथा महिला और उनकी एक पुत्री योजना के अंतर्गत सहायता राशि लाभ ले सकते है।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन की तिथि से पहले निर्माण श्रमिक ने एक वर्ष की अवधि में 90 दिन काम किया है वह पात्र है।
  • लाभार्थी महिला/पुत्री प्रोत्साहन राशि के प्रयोग शिक्षा या व्यवसाय प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकती है तथा वह स्वयं के विवाह के लिए उपयोग कर सकती है।
  • पात्र लाभार्थी राजस्थान शुभशक्ति योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • राजस्थान शुभशक्ति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को 55,000/- रुपए प्रोत्साहन राशि देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए ।
  • आवेदक महिला तथा पुत्री अविवाहित होनी चाहिए।
  • पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक ने कम से कम 8 वी कक्षा पास की होनी चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक की मण्डल में न्यूनतम एक वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक की दो पुत्रिया तथा महिला और उनकी एक पुत्री पात्र होगी।
  • आवेदक जिनके पास आवास है उनके आवास में शौचालय होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक ने एक वर्ष की अवधि में कम से कम 90 दिन काम किया होना चाहिए।
  • आवेदक लड़कियों जिनको विवाह सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो चूका है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान शुभशक्ति योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • भामाशाह कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • पंजीकृत श्रमिक होने का प्रमाण।
    • शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • जन आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटा।
    • ईमेल आईडी।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान शुभशक्ति योजना का लाभ लेने के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है, जो राजस्थान के एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • जन आधार/ गूगल आईडी के माध्यम से पहले पंजीकरण करना होगा।
  • आवेदक का नाम और मोबाइल नंबर के विवरण को भर कर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • राजस्थान शुभशक्ति योजना को लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरना के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • दिए गए बैंक खाते में चयनित लाभार्थी को जाँच के बाद लाभ प्रदान किया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान शुभशक्ति योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक श्रम विभाग कर्यालय से राजस्थान शुभशक्ति योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था वही जमा करना होगा।
  • संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी।
  • जाँच के बाद दिए गए बैंक खाते में चयनित लाभार्थी को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

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