छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना

Submitted by pinky on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
Scheme Open
Highlights
  • छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिला को 500 /- रूपए प्रतिमाह दिया जायगा।
Customer Care
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 1800-2338989
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 0771-2277901
  • छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 0771-4013758
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
    • dpsw.cg@gov.in
    • dpsw.cg@gmail.com
  • छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ई-मेल :- edistricthd.cg@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना।
आरंभ होने की तिथि 2018.
लाभ विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभार्थी राज्य की गरीब विधवा महिलाएं।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना यह 2018 छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शरू की गयी थी।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य की विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • राज्य की विधवा महिलाओ को सरकार के द्वारा कुछ अनुदान राशि दी जाती है।
  • 'समाज कल्याण विभाग' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • पति की मृत्यु के बाद महिला को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा उन्हें आर्थिक अनुदान की राशि दी जाती है।
  • इस योजना के द्वारा राज्य के विधवा महिलाओ को अपनी छोटी -मोटी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • BPL श्रेणी में आने वाली राज्य की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है।
  • छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओ को प्रतिमाह 500 /- रूपए दिया जाता है।
  • इन 500 /- रूपए में से 300 /- केन्द्र सरकार की और से और 200 /- रूपए राज्य सरकार की और से मिलते है।
  • सरकार की और से मिलने वाली इस पेंशन राशि से विधवा महिला को थोड़ा राहत मिलेगा और वह अपनी जरूरत का सामान लेपायगी।
  • छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना से मिलने वाली राशि विधवा महिला के खाते में सीधे जमा कर दिए जायगे।
  • छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है जो की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध है।
  • छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिला को 500 /- रूपए प्रतिमाह दिया जायगा।

पात्रताएं

  • छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए।
    • आवेदक महिला की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होनी चाहिए।
    • विधवा महिला के पास BPL कार्ड हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र।
    • BPL राशन कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • मोबाईल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध है।
  • ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोलने के बाद आवेदक महिला को नागरिक का चयन करना होगा।
  • उसके बाद विधवा लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्लिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाईल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • पासवर्ड डालना होगा।
    • आधार कार्ड का नंबर।
  • पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
  • उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र।
    • BPL राशन कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • नगर निगम /ग्राम पंचायतों के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
  • इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।
  • इस योजना के तहत आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकता है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • विधवा पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
  • आवेदन पत्र ले और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरे।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलग्न करे।
  • छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को नगर निगम ,ग्राम पंचायत में जमा करे।
  • नगर निगम /ग्राम पंचायतों के अधिकारी आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
  • नगरीय निकायो /जनपद पंचायतों के अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जायगी।
  • उचित सत्यापित होने के बाद मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में जमा हो जाते है।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 1800-2338989
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 0771-2277901
  • छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 0771-4013758
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
    • dpsw.cg@gov.in
    • dpsw.cg@gmail.com
  • छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ई-मेल :- edistricthd.cg@gmail.com
  • समाज कल्याण संचालनालय - छत्तीसगढ़ समाज कल्याण परिसर,
    माना कैम्प, रायपुर - 492015

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Vidhwa pensan me mera naam aya h mobil no. Adhar card or bank password sab sahi h lekin Paisa kyo nhi aa rha h kiske me ja rha h paisa

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