Highlights
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को उनके लाभ के लिए निम्नलिखित मासिक पेंशन दी जायगी :-
- 500 /- प्रति माह।
Website
Customer Care
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 18002338989
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 07712277901
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 07714013758
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
- dpsw.cg@gov.in
- dpsw.cg@gmail.com
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ई-मेल :- edistricthd.cg@gmail.com
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2009 |
लाभ | दिव्यांग लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग लोग। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग ,छत्तीसगढ़। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना यह 2009 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शरू की गयी थी।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक सहायता करना है।
- उन्हें राज्य सरकार की और से प्रतिमाह अनुदान की राशि दी जाती है ताकि वह अपना पालन कर सके और जरूरत का सामान खुद ले सके ।
- 'समाज कल्याण विभाग' इस योजना का नोडल विभाग है।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पेंशन से दिव्यांग व्यक्ति को किसी और पर निर्भर नहीं रहना होगा।
- BPL श्रेणी में आने वाले सभी राज्य के दिव्यांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते है।
- ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो अपना पालन -पोशन नहीं कर पाते है तो उन्हें राज्य सरकार के द्वारा कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है।
- जो व्यक्ति 60-100 % तक दिव्यांग होते है उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होता है।
- इस के तहत दिव्यांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक और 79 वर्ष तक की गयी है।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग व्यक्ति को प्रतिमाह 500 /- रूपए पेंशन राशि दी जाती है।
- जिसमे से केन्द्र सरकार के द्वारा 300 /- तथा राज्य सरकार की और से 200 /- दिया जाता है।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना से मिलने वाली राशि दिव्यांग व्यक्ति के खाते में सीधे जमा कर दिए जायगे।
- छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है जो की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध है।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को उनके लाभ के लिए निम्नलिखित मासिक पेंशन दी जायगी :-
- 500 /- प्रति माह।
पात्रताएं
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से और 79 वर्ष होना चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति 60% या उसे अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- वोटर कार्ड।
- BPL राशन कार्ड।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र ई - डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध है।
- ई - डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोलने के बाद लाभार्थी को नागरिक का चयन करना होगा।
- उसके बाद लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाईल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- पासवर्ड डालना होगा।
- आधार कार्ड का नंबर।
- पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र का चयन करना होगा।
- उसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
- फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
- फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- वोटर कार्ड।
- BPL राशन कार्ड।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
- आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एकक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
- नगर निगम /ग्राम पंचायतों के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
- इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।
- इस योजना के तहत आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकता है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- दिव्यांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
- वहाँ से आवेदन पत्र ले और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरे।
- सभी जानकारी को भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलग्न करे।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को नगर निगम ,ग्राम पंचायत में जमा करे।
- नगर निगम /ग्राम पंचायतों के अधिकारी आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
- नगरीय निकायो /जनपद पंचायतों के अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जायगी।
- उचित सत्यापित होने के बाद मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में जमा हो जाते है।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का पंजीकरण।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का लॉगिन।
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल।
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- छत्तीसगढ समाज कल्याण विभाग।
संपर्क करने का विवरण
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 18002338989
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 07712277901
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 07714013758
- छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
- dpsw.cg@gov.in
- dpsw.cg@gmail.com
- छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ई-मेल :- edistricthd.cg@gmail.com
- समाज कल्याण संचालनालय - छत्तीसगढ़ समाज कल्याण परिसर,
माना कैम्प, रायपुर - 492015
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना | Chhattisgarh | |
2 | छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना | Chhattisgarh | |
3 | Chhattisgarh Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana | Chhattisgarh |
Matching schemes for sector: Pension
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Atal Pension Yojana (APY) | CENTRAL GOVT | |
2 | National Pension System | CENTRAL GOVT | |
3 | Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) | CENTRAL GOVT | |
4 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | CENTRAL GOVT |
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बेरोजगार
12वी पास हूँ गरीब हूँ
Mera pension ni aa raha 20…
Mera pension ni aa raha 20 Saal ho gaya
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