उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

Submitted by pinky on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
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Highlights
  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • इस योजना के तहत आवेदक को उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलो में भाग लेने के लिए अनुदान राशि दी जायगी।
    • लाभार्थी को आने जाने और मेले में स्टॉल लगाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रूपए दिए जायगे।
    • लाभार्थी केवल दो मेलो के लिए अधिकतम 20,000 रूपए आर्थिक सहायता दी जायगी।
Customer Care
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 0512-2218401
    • 0512-2234956
    • 0512-2219166
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना।
लाभ राज्य के हस्तशिल्पियों को मेलो में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता दी जायगी।
लाभार्थी राज्य के हस्तशिल्पकार।
नोडल विभाग उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय , उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शरू की गयी है।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन करना है।
  • इस योजना के द्वारा हस्तशिल्पियों को देश में आयोजित होने वाले मेला प्रदर्शनियो में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के तहत राज्य के गरीब और छोटे हस्तशिल्पियों को मेलों में स्टॉल लगाने के लिए सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जाती है।
  • इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के हस्तशिल्प शामिल है :-
    • कालीन बनाने वाले कारीगर।
    • चूड़ी ,ताला ,बेतवास बनाने वाले कारीगर।
    • चिकनकारीगरी।
    • पीतल पर कला।
    • लकड़ी के खिलौने।
    • टेराकोटा।
    • हैण्डलूम।
    • जूट वाल हैंगिंग।
  • राज्य के ऐसे कारीगर जो की इतने हुनरमंद होते है परन्तु वह बहुत गरीब होते है उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • इस योजना के तहत राज्य के हस्तशिल्पियों का जीवन स्तर थोड़ा बेहतर हो जायगा।
  • उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न मेलो में भाग लेने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के तहत परिवहन व्यय तथा स्टॉल लगाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10,000 की राशि दी जायगी।
  • यदि कोई दो मेलो में अपना स्टॉल खोलता है तो उन्हें 20 ,000 की राशि दी जाती है।
  • इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर आवेदन कर सकते है।
  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • इस योजना के तहत आवेदक को उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलो में भाग लेने के लिए अनुदान राशि दी जायगी।
    • लाभार्थी को आने जाने और मेले में स्टॉल लगाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रूपए दिए जायगे।
    • लाभार्थी केवल दो मेलो के लिए अधिकतम 20,000 रूपए आर्थिक सहायता दी जायगी।

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • पारम्परिक कारीगर होने का प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का पोर्टल खोलने के बाद हस्तशिल्प पेंशन योजना का चयन करना होगा।
  • उसके बाद आवेदक को पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाईल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आधार कार्ड।
  • पंजीकरण करने के बाद पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • पोर्टल में लॉगिन करने के बाद उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
  • उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • पारम्परिक कारीगर होने का प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।
  • आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच लें और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधिकारीयों के द्वारा आवेदक पत्र और सभी दस्तावजों को सत्यापित किया जायगा।
  • इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 0512-2218401
    • 0512-2234956
    • 0512-2219166
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी
    ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

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