Uttar Pradesh Baal Shramik Vidhya Yojana

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Uttar Pradesh CM
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Highlights
  • उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र बच्चों को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है :-
    • बालको को 1000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • बालिकाओ को 1200 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • कक्षा 8, 9 व 10 के विधार्थी को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपए प्रोत्साहन राशि।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना।
आरंभ होने की तिथि 12 जून 2020.
लाभ
  • उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र बच्चों को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है :-
    • बालको को 1000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • कक्षा 8, 9 व 10 के विधार्थी को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपए प्रोत्साहन राशि।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन बाल श्रमिक विद्या योजना पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों और श्रमिकों के बच्चों के जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए शुरू किया गया है।
  • श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब व बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से ही छात्रों को लाभान्वित करने और उन्हें बाल श्रमिक के रूप में काम करने से रोकने के लिए यूपी सरकार ने यह योजना शुरू की है।
  • यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को बाल श्रम से रोका जा सके और उन्हें अच्छी पढ़ाई प्रदान की जा सके।
  • उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र बच्चों को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है :-
    • बालको को 1000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • कक्षा 8, 9 व 10 के विधार्थी को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपए प्रोत्साहन राशि।
  • उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी।
    • जिनकी आयु 8 से 18 वर्ष के बीच है।
    • निराक्षित अथवा अनाथ बच्चे।
  • यदि आवेदक के माता या पिता या दोनों किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा बच्चों की पहचान की जाएगी।
  • पात्र बच्चे उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र बच्चों को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है :-
    • बालको को 1000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • कक्षा 8, 9 व 10 के विधार्थी को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपए प्रोत्साहन राशि।

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी।
    • जिनकी आयु 8 से 18 वर्ष के बीच है।
    • अनाथ एवं श्रमिकों के बच्चे।
    • माता-पिता दोनों दिव्यांग है या दोनों में से कोई एक भी दिव्यांग है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश बाल शार्मिक विद्या योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • पहचान पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को भी संलग्न करना होगा।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवदेक नज़दीकी श्रम विभाग के कार्यलय में जा कर भी आवेदन कर सकता है।

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