झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना लोगो
Highlights
  • झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • राज्य के राशन कार्ड धारियों को हर महीने 10 लीटर तक पेट्रोल की खरीद पर 25 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी।
Customer Care
  • खाद्य आपूर्ति विभाग, झारखण्ड हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0651-2400960
    • 0651-2400958
  • खाद्य आपूर्ति विभाग, झारखण्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- food.secy@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना।
आरंभ होने की तिथि 26 जनवरी 2022.
लाभ
  • झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • राज्य के राशन कार्ड धारियों को हर महीने 10 लीटर तक पेट्रोल की खरीद पर 25 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी।
नोडल विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग, झारखण्ड।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे मे

  • झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • झारखण्ड, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना के अंतर्गत टू व्हीलर के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 
  • झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
    • आवेदक का दो पहिया वाहन राज्य से रजिस्टर्ड होना चाहिए।
    • आवेदक को राज्य के राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारी होना चाहिए।
  • झारखंड के राज्य सरकार द्वारा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को पेट्रोल पर सब्सिडी प्रदान करना है। 
  • झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • राज्य के राशन कार्ड धारियों को हर महीने 10 लीटर तक पेट्रोल की खरीद पर 25 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी।
  • झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना के अंतर्गत सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • पात्र व्यक्ति झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • राज्य के राशन कार्ड धारियों को हर महीने 10 लीटर तक पेट्रोल की खरीद पर 25 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी।

पात्रता

  • झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक को राज्य के राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारी होना चाहिए।
    • आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
    • आवेदक का दो पहिया वाहन राज्य से रजिस्टर्ड होना चाहिए।
    • राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की सत्यापित आधार संख्या अंकित होनी चाहिए।
    • आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए।
    • आवेदक के वाहन का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट।
    • ड्राइविंग लाइसेंस।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं झारखण्ड खाद्य आपूर्ति विभाग पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को झारखण्ड खाद्य आपूर्ति विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन हो जाने के बाद आपको अपने परिवार के सदस्यों में से अपने नाम का चयन करना होगा।
  • अब आपको अपने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना में आवेदन झारखण्ड सीएम सपोर्ट एप (CM-SUPPORT) के माध्यम से भी किया जा सकता है।
  • ऐप में आवेदक को अपना राशन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद उसके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
  • ओटीपी सत्यापन के बाद, आवेदक राशन कार्ड में नाम का चयन करेगा और वाहन संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस संख्या दर्ज करेगा।
  • वाहन संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस संख्या दर्ज करने के बाद आवेदक, स्व-घोषणा आवेदन जमा करेगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात संबंधित वाहन का सत्यापन परिवहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • खाद्य आपूर्ति विभाग, झारखण्ड हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0651-2400960
    • 0651-2400958
  • खाद्य आपूर्ति विभाग, झारखण्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- food.secy@gmail.com
  • खाद्य आपूर्ति विभाग, झारखण्ड पता :- परियोजना भवन, धुर्वा, रांची-834004

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May 2023-Dec 2023 तक का मुझे पेट्रोल नही मिला और ना ही मुझे इस बारे मे सूचना दी गयी। और मेरे जैसे झारखंड मे हजारो की संख्या मे लाभ धारी मौजुद है।

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