Rajasthan Chief Minister Specially Abled self employment scheme

Submitted by vishaka on Fri, 10/03/2023 - 17:36
Rajasthan CM
Scheme Open
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना लोगो ।
Highlights
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • स्वयं का स्वरोज़गार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में।
    • ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हज़ार जो भी दोनों में से कम हो रुपए अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
Customer Care
  • विशेष योग्‍यजन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2222249
  • विशेष योग्‍यजन निदेशालय हेल्पडेस्क मेल :- dir.dsap@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना।
आरंभ होने की तिथि वर्ष 2013-14.
लाभ
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • स्वयं का स्वरोज़गार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में।
    • ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हज़ार जो भी दोनों में से कम हो रुपए अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
नोडल विभाग विशेष योग्‍यजन निदेशालय, राजस्थान।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा। 

योजना के बारे मे

  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।
  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजन के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • विशेष योग्‍यजन निदेशालय, राजस्थान सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इससे मुख्यतः राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को स्वयं का स्वरोज़गार प्रारम्भ करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी थी।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • स्वयं का स्वरोज़गार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में।
    • ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हज़ार जो भी दोनों में से कम हो रुपए अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार विषेष योग्यजन होना चाहिये।
    • दिव्यांगजन की निःषक्तता का प्रतिषत 40 या अधिक होना चाहिये।
    • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों।
    • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो।
    • आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो।
  • आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नही लिया गया हों।
  • आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नही हों।
  • आवेदक का निःषक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिये।
  • पात्र व्यक्ति राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • स्वयं का स्वरोज़गार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में।
    • ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हज़ार जो भी दोनों में से कम हो रुपए अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

पात्रता

  • राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार विषेष योग्यजन होना चाहिये।
    • दिव्यांगजन की निःषक्तता का प्रतिषत 40 या अधिक होना चाहिये।
    • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों।
    • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो।
    • आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • जन आधार कार्ड।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात पोर्टल पर SJMS DSAP को चुनना होगा।
  • SJMS DSAP चुनने के बाद नया आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • विशेष योग्‍यजन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2222249
  • विशेष योग्‍यजन निदेशालय हेल्पडेस्क मेल :- dir.dsap@rajasthan.gov.in
Person Type Scheme Type Govt

Matching schemes for sector: Loan

SnoCMSchemeGovt
1 Rajasthan Chief Minister Small Industries Promotion SchemeRajasthan
2 Rajasthan Sahkar Kisan Kalyan YojanaRajasthan

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Me prchuni ki chay ki dukan

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Me shersingh bilding ka kam karta hun muj shop ke liye loan ki zurat hai

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Mai apna khud ka business karna chahta hu

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Koi rojgar chahta hun

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M विकलांग हु और 70,% का certificite h, computer cours kiya h, e Mitra ki dukan kholna chata hu, BA hu

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Loun chaiye sir 80% viklang hu m ji loun Lena hai mujhe hotel karna hai 96672350XX

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मेरे चलता फिरता इमित्र सर्विस सेंटर खोलना चाहता हूं ई रिक्शा मिल जाए तो मैं आराम से मेरी शॉप खोल दूं

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Kpde ka kam krna chata hu

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Kpde ka kam krna chata hu

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