Rajasthan Sahkar Kisan Kalyan Yojana

Submitted by vishaka on Sat, 11/03/2023 - 12:09
Rajasthan CM
Scheme Open
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना लोगो ।
Highlights
  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण प्रदान करती है।
    • कृषि के क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए 2.5 लाख कार्यशील पूंजी।
    • यह योजना कृषि उपज को गिरवी रखने पर माल के मूल्य के 70% तक ऋण प्रदान करती है।
    • अधिकतम रु. एसएफ/एमएफ के लिए 1.50 लाख और अन्य किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये।
    • गिरवी ऋण 3% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध है।
Customer Care
  • सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2740045
    • 0141-2740737
  • सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क मेल :- reg.coop@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना।
आरंभ होने की तिथि 25.06.2015
लाभ
  • योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण।
  • कृषि के क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए 2.5 लाख कार्यशील पूंजी।
  • यह योजना कृषि उपज को गिरवी रखने पर माल के मूल्य के 70% तक ऋण प्रदान करती है।
  • अधिकतम रु. एसएफ/एमएफ के लिए 1.50 लाख और अन्य किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये।
  • गिरवी ऋण 3% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध है।
नोडल विभाग सहकारिता विभाग, राजस्थान।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। 
  • सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • किसानों की सभी कृषि सम्बन्धी ऋण आवश्यकताओं को सरल प्रक्रिया द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने हेतु सहकार किसान कल्याण योजना प्रारम्भ की गई है।
  • योजना के अंतर्गत निम्न उद्देश्यों हेतु ऋण प्रदान किया जाता है-
    • कृषि यंत्रीकरण - टेक्टर, कल्टीवेटर, कृषि आदान व उत्पाद परिवहन वाहन, सीड ड्रिल खरीद व रिपेयर, थे्रसर, कुट्टी मशीन, कृषि यंत्रों की खरीद व मरम्मत आदि कार्य ।
    • सिंचाई साधन - पाईप लाईन, फव्वारा, लघु सिंचाई, निर्माण कार्य एवं मरम्मत, नाली मरम्मत व सुधार, पानी की खेली व पंप रिपेयर आदि कार्य।
    • बागवान विकास - बागवानी, बीज उत्पादन, मेंहदी उत्पादन, फलदार पौध, नर्सरी विकास, कृषि भूमि की फेसिंग, मुण्डेर का निर्माण/मरम्मत, विद्युत कनेक्शन, आदि कार्य
  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण प्रदान करती है।
    • कृषि के क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए 2.5 लाख कार्यशील पूंजी।
    • यह योजना कृषि उपज को गिरवी रखने पर माल के मूल्य के 70% तक ऋण प्रदान करती है।
    • अधिकतम रु. एसएफ/एमएफ के लिए 1.50 लाख और अन्य किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये।
    • गिरवी ऋण 3% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध है।
  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • संबंधित जिला/केन्द्रीय सहबद्ध बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी हो।
    • संबंधित सहकर्मी बैंक के कार्यक्षेत्र में स्वयं के स्वामित्व का भार अनुपयोगी कृषि भूमि हो व ऋणी स्वयं इस भूमि पर स्वयं काश्त करते हों।
    • काश्तकार सहबद्ध समिति/संबंधित बैंक सहबद्ध के सदस्य।
  • पात्र किसान राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण।
    • कृषि के क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए 2.5 लाख कार्यशील पूंजी।
    • यह योजना कृषि उपज को गिरवी रखने पर माल के मूल्य के 70% तक ऋण प्रदान करती है।
    • अधिकतम रु. एसएफ/एमएफ के लिए 1.50 लाख और अन्य किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये।
    • गिरवी ऋण 3% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध है।

पात्रता

  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • संबंधित जिला/केन्द्रीय सहबद्ध बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी हो।
    • बैंक के कार्यक्षेत्र में स्वयं के स्वामित्व की भार रहित कृषि भूमि हो जिस पर आवेदक किसान स्वयं काश्त करता हो।
    • काश्तकार सहबद्ध समिति/संबंधित बैंक सहबद्ध के सदस्य।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण।
    • डीपी नोट और टीपी नोट।
    • निरंतरता का पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम्र केन्द्रीय सहकारी बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसमे पूछी सभी जानकारी को भरे।
  • आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को भी संलग्न करना होगा।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2740045
    • 0141-2740737
  • सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क मेल :- reg.coop@rajasthan.gov.in
  • सहकारिता विभाग, राजस्थान पता :-
    सहकारिता विभाग, राजस्थान रजिस्ट्रार
    सहकारी समितिया , राजस्थान नेहरु
    सहकार भवन , भवानी सिंह रोड, जयपुर
Person Type Scheme Type Govt

Comments

Permalink

Comment

Coprevie loan apdeate with 12manth not salet

Permalink

Comment

थे अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा सरवाड़ में 2 महीने से मेरे ₹5000 एग्रीमेंट प्लस कागज खर्चा लगवा दिया है लेकिन लोन देने में आनाकानी कर रही लोन नहीं करना था तो मेरे ₹5000 क्यों लगाई यह से मिली भक्ति के कारण लोन होता है इस सूचीकरण लोन नहीं करते वे रिश्वत नहीं दे रहा हूं इसलिए मेरा लोन नहीं कर रही

Permalink

Comment

मेरे पिताजी ने 18.4.2017को 248000 का लोन लिया जिसकी 2 किस्तें टाइम पर भरी उसके बाद 14.8.2018 को रोड एसिडेंट ने उनकी डेथ हो गयी अब मेरे को क्या करना होगा

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.