सामूहिक विवाह में पात्र होते हुए भी लाभ न मिलने के सम्बंध में

Description
जिला समाज कल्याण अधिकारी रामपुर ने प्रार्थिनी के ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा अपात्र बताया है जबकि ग्राम पंचायत अधिकारी ने प्रार्थिनी पात्र बताया है जबकि प्रार्थिनी के पास पात्र आवेदन की कॉपी भी है

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