उत्तराखण्ड तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना

Submitted by pradeep on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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Highlights
  • उत्तराखंड तीलू रौंतेली विशेष पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह 1200 रूपए की पेंशन प्रदान की जाएगी।
Customer Care
  • समाज कल्याण निदेषालय संपर्क सूत्र: 05946-297051
  • पेंशन की स्थिति जाँचने हेतु टोल फ्री नंबर: 18001804094, 18001804236
  • समाज कल्याण निदेषालय हेल्पडेस्क: directorsocialwelfare@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना
आरंभ वर्ष 2014.
लाभ 1200 रूपए की मासिक पेंशन।
लाभार्थी ग्रामीण कृषि क्षेत्र से सम्बंधित दिव्यांग महिला एवं पुरुष।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका तीलू रौंतेली विशेष पेंशन योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम द्वारा किये जाएँगे।

योजना के बारे मे

  • उत्तराखंड की प्रगति में प्रदेश की कृषि क्षेत्र का एक अहम योगदान रहा है।
  • इस योगदान को ध्यान में रखते हुए, जब भी प्रदेश के कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगो को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये है।
  • कई परिस्थिति में देखा गया है की किसान अपने खेत में कार्य करते समय गंभीर चोट के कारण दिव्यांग हो जाते है।
  • इस दिव्यांगता के चलते वह व्यक्ति पुनः अपने कृषि कार्यो को करने में सक्षम नहीं हो पाता।
  • इस समस्या के चलते वह व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में अपना भरण पोषण करने में असमर्थ रहते है।
  • इसको मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने "तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना" का शुभारभ किया।
  • इस योजना के तहत ऐसे व्यक्ति जो ग्रामीण इलाके में कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए है और कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटना से दिव्यांग हुए है, का लाभ ले सकते है।
  • योजना के अंतर्गत ऐसे लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रति माह 1200 रूपए पेंशन स्वरुप में दिए जाएँगे।
  • केवल वही आवेदक इस योजना के लिए पात्र होंगे जिनकी दिव्यांगता 20 से 40 प्रतिशत के मध्य हो।
  • इसके साथ ही आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 के मध्य होनी चाहिए।
  • यह ध्यान देने वाली बात है की यह योजना नई नहीं है, पहले यह योजना राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग भरण पोषण के नाम से संचालित थी।
  • जिसके नियमो में कुछ परिवर्तन करके तीलू रौंतेली विशेष पेंशन योजना का लागू किया गया।
  • हालाँकि दिवायंग भरण पोषण पेंशन योजना पूर्व की भांति संचालित है।
  • इस योजना के तहत व्यक्ति की मासिक आय में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
  • योजना का लाभ पुरुष और महिला दोनों प्राप्त कर सकते है।
  • योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी इसका आवेदन ऑफलाइन माध्यम से समाज कलयाण विभाग, उत्तराखंड के कार्यालय में जाकर कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तराखंड तीलू रौंतेली विशेष पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को :-
    • प्रति माह 1200 रूपए की पेंशन प्रदान की जाएगी।

पात्रता

  • उत्तराखण्ड तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना का लाभ पात्र लाभार्थी ही ले सकते है, जो की इस प्रकार है: -
    • लाभार्थी (पुरष या महिला) उत्तराखंड का मूल निवासी हो।
    • ग्रामीण कृषि क्षेत्र से संलग्न ऐसे आवेदक जो कृषि कार्य के दौरान दिव्यांग हुए हो।
    • आवेदक की दिव्यांगता 20 से 40 प्रतिशत के बीच में हो।
    • न्यनतम आयु 18 वर्ष वही अधिकतम आयु 60 वर्ष हो।
    • आवेदक को राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य योजना का लाभ न प्रदान हो रहा हो।
    • योजना का लाभ लेने हेतु, लाभार्थी के लिए कोई मासिक आय सीमा सुनिश्चित नहीं की गई है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के आवेदन हेतु लाभार्थी को निम्न दस्तावजे अपने आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे: -
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक/डाकघर बचत खाते सम्बंधित दस्तावेज।
    • मोबाइल नंबर।
    • नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायतअध्यक्ष/नगरपालिका सभासद/ग्राम विकास अधिकारी) द्वारा सत्यापित।
    • पहचान पत्र।
    • दिव्यांग प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित) ।

आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र आवेदक, तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते है, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है:-
    • सर्वप्रथम आवेदक को तिलु रौतेली विशेष पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
    • जिसे वह अपने नजदीकी समाज कल्याण के कार्यालय या फिर उनकी अधिकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।
    • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आवेदक को समाज कल्याण की वेबसाइट पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के मुख्य पेज पर पेंशन आवेदन पत्र का चयन करे।
    • योजनाओ की सूची में से "तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना" का चयन करे।
    • चयन उपरांत आपके समक्ष तीलू रौतेली पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्रस्तुत हो जाएगा।
    • इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल ले।
    • आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को आवेदक सावधानीपूर्वक भरे।
    • विवरण भरने के पश्चात आवेदक अपनी नवीनतम सत्यापित फोटो को दिए गए स्थान पर चस्पा करे।
    • आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों की सूची को संलग्न करके अपने निकटतम समाज कल्याण के कर्यालय में जमा कर दे।
    • विभाग द्वारा आपके आवेदन और दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
    • सफलतापूर्वक जाँच पश्चात विभाग द्वारा मासिक पेंशन आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

महतवपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • समाज कल्याण निदेषालय संपर्क सूत्र: 05946-297051
  • पेंशन की स्थिति जान्ने हेतु टोल फ्री नंबर: 18001804094, 18001804236
  • समाज कल्याण निदेषालय हेल्पडेस्क: directorsocialwelfare@gmail.com
  • समाज कल्‍याण
    मानपुर पुरब, रामपुर राेड हल्‍द्वानी,
    नियर दैनिक जागरण/अमर उजाला प्रैस हल्‍द्वानी,
    जनपद-नैनीताल
    उत्‍तराखण्‍ड

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