भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
योजना के बारे मे
राजस्थान सरकार अपनी प्रदेश की जनता को हर सुख सुविधाएं मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है।
फिर चाहे वह शिक्षा सम्बंधित हो, रोजगार समन्धित हो या फिर सबसे महत्वपूर्ण स्वस्थ्य सम्बंधित।
किसी भी राज्य सरकार के लिए ये अत्यंत महतवपूर्ण होता है की उसकी जनता स्वस्थ्य हो व उन्हें किसी भी स्वास्थ्य सम्बंधित सुविधा से वंचित न होना पड़े।
लेकिन मुख्यता यह देखा गया है की राज्य के गरीब वर्ग अपनी आर्थिक परिस्थिति के चलते स्वास्थ्य सुविधाएं करने से वंचित रह जाते है।
जिसके आभाव से कई दफा वह अपना जीवन तक गंवा देते है।
इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब वर्ग के लिए एक नई योजना के शुरुआत की है।
जिसका नाम है "राजस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना" (बीएसबीवाई)।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को सामान्य तथा गंभीर बीमारी की अवस्था में बिमा कवर मुहैया कराया जाएगा।
इस बिमा कवर के तहत पात्र व्यक्ति 30000 रूपए से 3 लाख तक का निशुल्क इलाज प्राप्त कर सकता है।
योजना का मुख्य उद्देश्य जनता द्वारा अपने स्वास्थ्य पर किये जाने वाले खर्च को काम करना, साथ ही
जनता की स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा उच्च निजी चिकित्सालय में सुविधा प्राप्त करवाना है।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।
इस योजना का लाभ आरएसबीवाई व एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले परिवार के सभी सदस्यों को दिया जाएगा।
सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगो को लाभ देने हेतु योजना के अंतर्गत कुल 1715 बीमारी को निर्धारित किया गया है।
जिनमे से 67 ऐसी बीमारियां है जिनका लाभ केवल राजकीय चिकित्सा संस्थान में इलाज करने पर ही प्राप्त होगा।
लाभार्थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ 432 सरकारी तथा 498 निजी संस्थाओ से ले सकते है।
योजना का कवर बिमा से पूर्व की समस्त बीमारियां में भी प्रदान किया जाएगा।
योजना में सरकार द्वारा 10 करोड़ का अतिरिक्त कॉर्पस फण्ड भी स्वीकृत है।
इस फण्ड का उपयोग लाभार्थी की सम्पूर्ण बिमा राशि खत्म होने के पश्चात आवश्यक इलाज में राशि के कम पड़ने की स्थिति में किया जा सकेगा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
राजस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे: -
लाभार्थी को सामान्य बीमारी हेतु 30000 व गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख तक का बिमा कवर मुहैया कराया जाएगा।
लाभार्थी योजना का लाभ चिह्नित सरकारी तथा निजी अस्पताल से ले सकते है।
यह लाभ परिवार के सभी पात्र सदस्य को दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत सभी सुविधाये कैशलेस होंगी।
एक वर्ष में प्रदान राशि के खत्म होने तक लाभार्थी योजना का लाभ ले सकता है।
बिमा से पूर्व की सभी बीमारियां भी इस योजना के अंतर्गत कवर होंगी।
हृदय रोग या अत्यधिक आघात क स्थिति में लाभार्थी को 100 से 500 तक यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा।
चिन्हित बीमारी में आवश्यक भर्ती के साथ, अस्पातल भर्ती से 7 दिवस पूर्व व 15 पश्चात की चिकित्सा भी कवर होगी।
योजना के अंतर्गत लाभार्थी को चिकित्सा संबंधित सुविधाएं सामान्य वार्ड में उपलब्ध होंगी जिनमे मुख्यता: -
बिस्तर व्यय।
भर्ती व्यय।
परामर्श एवं शल्य चिकित्सा शुल्क।
शल्य उपकरणो तथा दवाई का व्यय।
वेंटीलेटर, एक्स-रे तथा अन्य जांच शुल्क।
व अन्य सभी व्यय जो रोगी के उपचार के दौरान अस्पताल द्वार वहन किया जाता है।
पात्रता
राजस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए केवल पात्र व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है, जिसकी पात्रता कुछ इस प्रकार से है: -
योजना का लाभ केवल राजस्थान की जनता को ही प्राप्त होगा।
योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक के पास भामाशाह कार्ड के साथ एनएफएसए या आरएसबीवाई कार्ड होना आवश्यक है।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक का सत्यापन किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
भामाशाह कार्ड अथवा भामाशाह कार्ड के सात अक्षरों का नंबर, या
आरएसबीवाई कार्ड।
एनएफएसए कार्ड।
आधार कार्ड।
पहचान पत्र (वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, या कोई अन्य पहचान पत्र)
आवेदन की प्रक्रिया
राजस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी को कही आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
लाभार्थी अपने दस्तावेज (भामाशाह कार्ड, आरएसबीवाई कार्ड, एवं एनएफएसए कार्ड) प्रस्तुत करके किसी भी सरकारी तथा निजी अधिकृत अस्पताल से योजना का लाभ ले सकता है।
योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक के पास भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है।
भामाशाह कार्ड का उपयोग व्यक्ति की पहचान और सत्यापन हेतु किया जाएगा।
यदि पात्र लाभार्थी के पास भामाशाह कार्ड नहीं है तो वह वह अपने नजदीकी ई- मित्र केंद्र तथा तथा अटल सेवा केंद्र से इसे बनवा सकते है।
आपातकाल की स्थिति में व्यक्ति अपने एनएफएसए तथा आरएसबीवाई कार्ड की जानकारी साझा करके भी योजना का लाभ ले सकता है।
योजना का लाभ लेने हेतु व्यक्ति का नाम भामाशाह कार्ड, एनएफएसए तथा आरएसबीवाई कार्ड में होना आवश्यक है।
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