छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना

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द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना लोगो।
हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन सहायता योजना में पात्र निर्माण श्रमिकों 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन स्वरूप निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • 1,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
    • निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर पेंशन आधी धनराशि यानि 750/- रूपये प्रति माह परिवार को दिए जाते रहेंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र हेल्पलाइन नम्बर :- 0771-3505050.
  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नम्बर :-
    • 0771-2971063.
    • 0771-2971062.
    • 0771-2971061.
  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ईमेल :- secretaryboc@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना।
आरंभ वर्ष 2023.
लाभ 1,500/- प्रति माह की पेंशन।
लाभार्थी छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल।
नोडल विभाग छत्तीसगढ़ श्रम विभाग।(link is external)
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।(link is external)

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2023 में प्रदेश के निवासियों को बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने की स्वीकृति है।
  • सरकार द्वारा पूर्ण कोशिश की गयी है की समाज के हर वर्ग के लोगो के लिए इन लाभकारी योजनाओं का संचालन कर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाये।
  • ऐसे ही समाज के कुछ वर्ग के लोग निर्माण श्रमिक भी होते है जो दिन रात शारीरिक परिश्रम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते है।
  • जवान रहते रहते निर्माण श्रमिक शारीरिक परिश्रम करने की क्षमता रखता है परन्तु एक आयु के बाद यानि 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु हो जाने पर निर्माण श्रमिक वो शारीरिक परिश्रम करने लायक नहीं रहता है।
  • इसी वजह से बहुत बार निर्माण श्रमिक के जीवन पर आर्थिक मुसीबत आ जाती है।
  • इन्ही सब बातों को मद्देनज़र रखते हुवे प्रदेश के बुजुर्ग निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुँचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना" वर्ष 2023 में शुरू की गयी है।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ऐसे निर्माण श्रमिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है जो अपनी आयु की वजह से शारीरिक परिश्रम कर कमाने की क्षमता नहीं रखते है।
  • योजना के संचालन की ज़िम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग(link is external) के अंतर्गत आने वाले भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की होगी।
  • छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में प्रदेश के उन निर्माण श्रमिकों को प्रति माह पेंशन स्वरुप आर्थिक सहायता देगी जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है या उससे अधिक की आयु के है।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में छत्तीसगढ़ सरकार 1,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक को प्रदान करेगी।
  • यदि निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा पेंशन बंद नहीं की जाएगी बल्कि पेंशन की आधी धनराशि यानि 750/- रूपये प्रति माह निर्माण श्रमिक के परिवार को मिलते रहेंगे।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में केवल वही निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जो मंडल में न्यूनतम 10 वर्ष से पंजीकृत होंगे।
  • पात्र निर्माण श्रमिक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
  • निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, छत्तीसगढ़ सरकार की श्रम जयते एप्प(link is external) या किसी भी लोक सेवा केंद्र पर उपलब्ध है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन सहायता योजना में पात्र निर्माण श्रमिकों 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन स्वरूप निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • 1,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
    • निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर पेंशन आधी धनराशि यानि 750/- रूपये प्रति माह परिवार को दिए जाते रहेंगे।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लाभ।

पात्रता

  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में प्रति माह की पेंशन प्रदान करने हेतु छत्त्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • निर्माण श्रमिक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
    • निर्माण श्रमिक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
    • निर्माण श्रमिक मंडल/ श्रम विभाग में न्यूनतम 10 वर्ष से पंजीकृत हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में पेंशन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
    • निर्माण श्रमिक पंजीयन संख्या/ श्रमिक प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नम्बर।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • आधार कार्ड।
    • आयु का प्रमाण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में प्रति माह की पेंशन का लाभ पाने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र(link is external) के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
  • छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण श्रमिकों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में आवेदन करने के लिए बहुत से विकल्प दिए हुवे है।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नलिखित मंचो पर उपलब्ध है :-
  • आवेदक निर्माण श्रमिक ऊपर दिए गए किसी भी माध्यम को चुन कर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।
  • आवेदन करने हेतु निर्माण श्रमिक का पंजीकृत होना और पंजीकरण संख्या होनी अनिवार्य है।
  • ऊपर दिए गए किसी माध्यम को चुन कर उस पर जाना होगा और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद जिला और पंजीकरण संख्या भरने के बाद छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र(link is external) आ जायेगा।
  • निर्माण श्रमिक को अपनी निजी जानकारी, जैसे नाम, पता, पंजीकरण संख्या, बैंक खाते का विवरण भरना होगा।
  • मांगे गए ज़रूरी दस्तावेज़ों की मूल प्रति को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के आवेदन पत्र को अच्छे से चेक करके आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • जमा किये गए पेंशन आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की श्रम कार्यालय के श्रम निरीक्षक/ श्रम उपनिरीक्षक/ श्रम कल्याण अधिकारी/ श्रम कल्याण निरीक्षक द्वारा गहनता से की जाएगी।
  • जांच में सही पाए गए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के आवेदन पत्रों को उसके बाद स्वीकृति दे दी जाएगी।
  • पेंशन सहायता की धनराशि निर्माण श्रमिक के दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक आवेदन करने के पश्चात अपने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना आवेदन पत्र की स्थिति(link is external) ऑनलाइन माध्यम से भी देख सकते है।

श्रम जयते मोबाइल एप्प

Chhattisgarh Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana Mobile App

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र हेल्पलाइन नम्बर :- 0771-3505050.
  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नम्बर :-
    • 0771-2971063.
    • 0771-2971062.
    • 0771-2971061.
  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ईमेल :- secretaryboc@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, श्रम विभाग छत्तीसगढ़,
    ऑफिस काम्प्लेक्स, ब्लॉक ए,
    प्रथम तल, एकात्म पथ,
    अटल नगर, रायपुर,
    छत्तीसगढ़।
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन

Sno CM Scheme सरकार
1 छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना छत्तीसगढ
2 छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना छत्तीसगढ
3 छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना छत्तीसगढ

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: पेंशन

Sno CM Scheme सरकार
1 अटल पेंशन योजना केन्द्रीय सरकार
2 National Pension System केन्द्रीय सरकार
3 Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana(PMLVMY) केन्द्रीय सरकार
4 Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana केन्द्रीय सरकार
5 एनपीएस वात्सल्य योजना केन्द्रीय सरकार

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