दिल्ली लाडली योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Sat, 04/02/2023 - 16:14
दिल्ली CM
Delhi Ladli Scheme Logo
हाइलाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम दिल्ली लाडली योजना
आरंभ होने की तिथि 01-01-2008.
सहायता की राशि लगभग 1,00,000/- रूपये परिपक़्वता अवधि समाप्त होने के बाद।
नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग/दिल्ली सरकार
आवेदन का तरीका

दिल्ली लाड़ली योजना क्या है

  • लाडली योजना दिल्ली सरकार की बालिकाओं के लिए एक वित्तयी सहायता योजना है।
  • यह योजना दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रशासित और शासित है।
  • इसे 1 जनवरी, 2008 को आरम्भ किया गया था।
  • यह योजना बालिकाओं के लिए एक वित्तयी सहायता योजना है।
  • स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसबीआईएल) इस योजना का फंड मैनेजर है।
  • इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका का पंजीकरण उसके जन्म के 1 वर्ष की अवधि के भीतर होना चाहिए।
  • उसके बाद, लाभ 5 चरण में दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायगा यानी :-
    • जब बालिका कक्षा 1 में प्रवेश लेगी।
    • जब बालिका कक्षा 6 में प्रवेश लेगी।
    • जब बालिका 9वीं कक्षा में प्रवेश लेगी।
    • जब बालिका 10वीं कक्षा में प्रवेश लेगी।
    • और, जब बालिका 12वीं कक्षा में प्रवेश लेगी।
  • हर चरण में दिल्ली सरकार 5,000/- रुपये पंजीकृत बालिका के नाम पर जमा करेगी ।
  • इस योजना के तहत जन्म से पंजीकृत बालिकाओं को लगभग 1,00,000/- रूपये उसकी 10वीं पूर्ण होने पर या 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर दिए जायँगे।
  • बाद के चरण में पंजीकृत बालिकाओं को उचित ब्याज के साथ प्रवेश के प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित राशि ही मिलेगी।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की का 10वीं पास करना जरूरी है।
  • हर चरण में पंजीकरण का नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

योजना का उद्देश्य

  • इस योजना को शुरू करने के पीछे दिल्ली सरकार के निम्न उद्देश्य है:-
    • बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना।
    • बालिकाओं के जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देना।
    • बालिकाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना।

वित्तीय सहायता का वितरण

क्रमांक सहायता का चरण सहायता की राशि
1. संस्थान में प्रसव होने पर (अस्पताल, नर्सिंग होम पीएचसी, दिल्ली में सीएचसी) 11,000/- रुपये
2. घर पर प्रसव होने पर 10,000/- रुपये
3. कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 5,000/- रुपये
4. कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000/- रुपये
5. कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 5,000/- रुपये
6. 10वीं पास करने पर 5,000/- रुपये
7. कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर 5,000/- रुपये

योजना की पात्रतायें

  • बालिका दिल्ली की निवासी होनी चाहिए।
  • निवास की समय अवधि बालिका के जन्म से 3 वर्ष पहले होनी चाहिए।
  • वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बालिका का जन्म दिल्ली में होना चाहिए।
  • नवजात कन्या के लिए 1 वर्ष के भीतर लाडली के लिए पंजीकरण करा सकते है।
  • यदि जन्म के 1 वर्ष के भीतर बालिका का पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो योजना का लाभ विद्यालय स्तर पर लिया जा सकता है।
  • रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  • इस योजना का लाभ एक परिवार में केवल 2 बालिकाओं के लिए लिया जा सकता है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • 3 साल का निवास प्रमाण, निवास प्रमाण निम्नलिखित में से एक होना चाहिए: -
    • राशन कार्ड।
    • वोटर आई कार्ड।
    • पानी का बिल।
    • बिजली का बिल।
    • टेलीफ़ोन बिल।
  • वार्षिक पारिवारिक आय का आय प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा पत्र।
  • एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) या एनडीएमसी (नई दिल्ली नगर परिषद) द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
  • बालिका के साथ माता-पिता की ग्रुप फोटो।
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से संबंधित है तो ।
  • माता-पिता और बच्चे का आधार कार्ड। (यदि उपलब्ध है)।

आवेदन पत्र के माध्यम से दिल्ली लाडली योजना के लिए आवेदन कैसे करें

आवेदन करने का चरण आवेदन करने की प्रक्रिया
बालिका के जन्म के समय।
  • अपने नजदीकी जिला कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • आवेदन पत्र भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें जैसे: - निवास प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बालिका के साथ माता-पिता का फोटो, जाति प्रमाण पत्र (यदि आवेदक एससी / एसटी / ओबीसी से संबंधित है), और माता-पिता और बच्चे का आधार कार्ड।
  • इसे महिला एवं बाल विकास विभाग के अपने नजदीकी जिला कार्यालय में जमा करें।
  • दस्तावेजों की जिला कार्यालय द्वारा गहनता से जांच की जायगी।
  • यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि नहीं पाई गई तो बालिका के नाम पर फण्ड बनाए रखने के लिए आवेदन को एसबीआई जीवन बीमा निगम को अग्रेषित कर दिया जायगा।
  • जन्म के एक साल के अंदर बच्ची का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
  • परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद यानी जब बालिका की आयु 18 वर्ष पूरी हो जायगी या जब बालिका 10 वीं कक्षा पास कर लेगी, तब उसे इस योजना के तहत लगभग रु। 1,00,000/- दिए जायँगे।
कक्षा 1/6वीं/9वीं/10वीं/12वीं में प्रवेश लेते समय।
  • आवेदन पत्र अपने नजदीकी जिला कार्यालय या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से प्राप्त करें।
  • आवेदन पत्र भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें जैसे: - निवास प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बालिका के साथ माता-पिता का फोटो, जाति प्रमाण पत्र (यदि आवेदक एससी / एसटी / ओबीसी से संबंधित है), और माता-पिता और बच्चे का आधार कार्ड।
  • जिस स्कूल में बालिकाएं पढ़ रही हैं, उसके प्रधानाध्यापक कार्यालय से इसे स्वीकृत कराएं।
  • जांच के लिए इसे निकटतम जिला कार्यालय में जमा करें।
  • दस्तावेजों की फिर जिला कार्यालय द्वारा जांच की जायगी।
  • यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि नहीं पाई गई तो बालिका के नाम पर फण्ड बनाए रखने के लिए आवेदन को एसबीआई जीवन बीमा निगम को अग्रेषित कर दिया जायगा।

दिल्ली लाडली योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

अब आवेदक दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से भी दिल्ली लाडली योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :-

  • आवेदक को दिल्ली के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा।
  • पहले आवेदक को न्यू यूजर पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करना होगा।
  • आधार संख्या दर्ज कर सत्यापित करें पर क्लिक करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देने के बाद सभी मूल विवरण भरें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा आवेदक के मोबाइल फोन पर उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड भेजा जायेगा।
  • अब प्राप्त उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
  • सर्विसेज टैब में दिल्ली लाडली योजना का चयन करें।
  • सभी आवश्यक विवरण भरें और नीचे दिए गए दस्तावेज़ों को अपलोड करें : -
    • निवास प्रमाण।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जन्म प्रमाणपत्र।
    • माता-पिता की बालिका के साथ समूह फोटो।
    • जाति प्रमाण पत्र (यदि आवेदक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है)।
    • माता-पिता और बच्चे का आधार कार्ड।
  • अब सबमिट पर क्लिक करें।
  • आवेदक को पंजीकरण या मूल आईडी उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
  • आवेदन सत्यापन के अधीन है। एक बार सत्यापित होने के बाद, आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

परिपक्वता दावा प्रक्रिया

  • इस योजना के तहत पंजीकृत लड़कियां 10वीं या 12वीं पास करने के बाद और 18 साल की उम्र पूरी होने पर ही राशि के लिए दावा कर सकती हैं।
  • सबसे पहले उन्हें एसबीआई की किसी भी शाखा में जीरो बैलेंस खाता खोलना होगा।
  • खाता खोलने के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज हैं: -
    • 02 पासपोर्ट आकार के फोटो।
    • एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जारी रसीद।
    • बालिका का कोई भी फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
    • निवास का कोई भी प्रमाण पत्र।
  • खाता खुलवाने के बाद बालिका निम्न दस्तावेज के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी से संपर्क करें :-
    • बैंक पासबुक की मूल प्रति एवं फोटोकॉपी।
    • क्रास्ड ब्लैंक चेक।
    • एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जारी मूल रसीद।
    • स्कूल में प्रवेश का प्रमाण (कक्षा 10वीं या 12वीं की मार्कशीट) ।
  • दस्तावेजों के सत्यापन के बाद राशि बालिकाओ के खाते में जमा करा दी जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली के जिला कार्यालय

जिले का नाम पता फ़ोन नंबर
उत्तरी दिल्ली 20-21, गुलाबी बाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (सुपर बाजार के पास),
गुलाबी बाग, दिल्ली - 110007
  • 011-23645370.
  • 011-23645382.
उत्तर-पूर्वी दिल्ली संस्कार आश्रम परिसर (जीटीबी अस्पताल के गेट नंबर 7 के पास),
जीटीबी एन्क्लेव, दिलशाद गार्डन, दिल्ली - 110093
  • 011-22127741.
  • 011-22127742.
पूर्वी दिल्ली सिलाई कढ़ाई केंद्र, ब्लॉक -10 (शमशान घाट के पास),
गीता कॉलोनी, दिल्ली - 110031।
  • 011-22073012.
  • 011-22073014.
दक्षिण दिल्ली कस्तूरबा निकेतन (जल विहार टर्मिनल के पास),
लाजपत नगर-द्वितीय, दिल्ली - 110024
  • 011-29829812.
  • 011-29829813.
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली 23-24, उद्योग सदन (कुतुब होटल के पीछे),
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली - 110067
  • 011-26534151.
  • 011-25323930.
पश्चिमी दिल्ली निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स (हरि नगर बस डिपो के पास),
जेल रोड हरि नगर, दिल्ली - 110064
  • 011-28520952.
उत्तर-पश्चिम दिल्ली-1 सिलाई केंद्र, एफ ब्लॉक मंगोल पुरी, दिल्ली - 110083
  • 011-27915811.
  • 011-27911360.
उत्तर-पश्चिम दिल्ली-2 जिला कार्यालय कक्ष संख्या 4, सेवा कुटीर परिसर,
किंग्सवे कैंप, दिल्ली - 110009
  • 011-27655502.
  • 011-27656841.
नई दिल्ली फ्लैट नंबर 11 फर्स्ट फ्लोर, ब्लॉक नंबर 02, शंकर मार्केट,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
  • 011-23411094.
  • 011-23411095.
मध्य दिल्ली जीएलएनएस कॉम्प्लेक्स (फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के पीछे),
दिल्ली गेट, दिल्ली - 110002
  • 011-23392480.
  • 011-23724054.

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टोल फ्री नंबर:- 1800229090
  • दिल्ली लाडली योजना संपर्क नंबर :-
    • 011-23070379.
    • 011-23832588.
    • 011-23381892.
  • पता :- सहायक निदेशक लाडली,
    दिल्ली लाडली योजना 2008
    महिला एवं बाल विकास विभाग।
    दिल्ली के एनसीटी सरकार।
    01 कैनिंग लेन, पंडित रविशंकर शुक्ल लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
    दिल्ली 110001.

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श्रीमान,

मैं आपके साथ एक चिंता साझा करना चाहता हूं।

मेरी बेटी (जो बहरी और गूंगी है) सरकार में पढ़ती है। सेक। बधिर दक्षिण के लिए स्कूल, बी ब्लॉक कालकाजी। नई दिल्ली। पहले वह और उसके साथी स्कूली बसों में सफर करते थे, अब स्कूल ने बस सेवा बंद कर दी है। जिसके कारण सभी बच्चों को भारी सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि इन बच्चों को विशेष रूप से चुनौती दी जाती है और उन्हें किसी और से अधिक सेवा की आवश्यकता होती है।

मेरी बेटी सहित कई छात्राएं हैं, जिन्हें स्कूल से घर या घर से स्कूल की यात्रा करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बस सेवा को रोककर स्कूल ने उन सभी के लिए, खासकर छात्राओं के लिए एक बड़ा सुरक्षा मुद्दा उठाया है।

हमने प्राचार्य - श्री मक्खन सिंह के समक्ष यह चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार, सरकार ने बसें उपलब्ध कराना बंद कर दिया है, अब यह माता-पिता पर है कि वे अपने बच्चे की शिक्षा (जो विशेष रूप से विकलांग हैं) को जारी रखना चाहते हैं और स्कूल में दोपहर 1 बजे स्कूल छोड़ने के बाद छात्र के लिए स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और माता-पिता अपनी यात्रा की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पर गौर करें और मदद करें।

धन्यवाद

सादर
विक्की
7042289515

पर्मालिंक

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Mene 12th me renew ke liye documents submit kiye the. Pr school walo ne vo department h nhi bheje us wajah se mera registration renew nhi hua. Ab claim ke time pe department wale bol rhe hai ki mene renew nhi karaya to is wajah se mjhe claim nhi mil skta. Ab me kya kru plz meri help kijiye

पर्मालिंक

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if i want to credit my amount before the maturity period gets over, will i eligible to do under the guidelines of delhi ladli scheme or not?

पर्मालिंक

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Mujhe 3 sal ho gy renew kraye huy par claim nh recieve hua hai district office vale time p time dere h

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