हरियाणा वृद्धवस्था सम्मान पेंशन योजना
हाइलाइट
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप प्रति माह प्रदान की जाएगी :-
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-3968400.
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
योजना के बारे में
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में रह रहे वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान कर उनकी आय को सुनिश्चित करना है।
- हरियाणा सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय इस योजना का नोडल विभाग है।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना को "हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना" या "हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना" भी कहा जाता है।
- योजना में हरियाणा सरकार द्वारा सभी पात्र वृद्ध व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में सभी लाभार्थियों को 2,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी।
- 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक के सभी लाभार्थी इस योजना के तहत प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
- वो वृद्ध व्यक्ति इस योजना में पात्र नहीं होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक होगी।
- हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दे रखी है।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर जा कर किया जा सकता है।
- वहीँ हरियाणा वृद्धवस्था सम्मान पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- हरियाणा के सभी पात्र वृद्ध व्यक्ति हरियाणा वृद्धावस्था सम्म्मान पेंशन योजना में निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते है :-
योजना के लाभ
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप प्रति माह प्रदान की जाएगी :-
पात्रताएं
- लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक न हो।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा में निवास का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज़ :-
- आयु प्रमाण पत्र।
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट।
- मतदाता पहचान पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बंधित हो तो)
- बैंक खाते का विवरण।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- लाभार्थी को पोर्टल पर सबसे पहले अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद सर्विसेज/ स्कीम की सूची में से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना को चुनना होगा।
- उसके स्क्रीन पर आये ऑनलाइन आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- उसके बाद पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- सभी जानकारियों को अच्छे से देख कर हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- जमा हुवे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच निदेशालय के अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
- जांच के पश्चात चुने हुवे लाभार्थियों के खाते में पेंशन की धनराशि प्रति माह 2,750/- रूपये की दर से प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति यहाँ देख सकते है।
- इसके अलावा SARAL<space>Application ID लिख कर निम्नलिखित नम्बर पर भेजने पर भी लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकता है :-
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त कर उससे अच्छे से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
- उसके बाद आवदेन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जमा करा देना होगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
- चुने गए पात्र लाभार्थियों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।
- उसके पश्चात हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के खाते में प्रति माह 2,750/- रूपये की धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- sje@hry.nic.in.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार,
एससीओ 20-27, जीवन दीप बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए,
चंडीगढ़।
जाति |
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार |
योजना का प्रकार |
सरकार |
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