मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना लोगो ।
हाइलाइट
  • मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में आवेदन करने वाले कन्याओं को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी:-
    • कन्या शिशु के जन्म पर माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में 2000 रुपए।
    • कन्या शिशु की आयु एक वर्ष पुरे होने और आधार पंजीकरण कराये जाने पर 1000 रुपए।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • महिला विकास निगम, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612-2506068
    • 0612-2506078
  • महिला विकास निगम, बिहार हेल्पलाइन ईमेल :-
    • support.wdc@bihar.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना।
आरंभ होने की तिथि वर्ष 2018.
लाभ राज्य की कन्या शिशु को बैंको के माध्यम से कुल 3000 रुपए की आर्थिक सहयता।
नोडल एजेंसी महिला विकास निगम, बिहार।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार सरकार द्वारा राज्य की बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की गयी थी।
  • इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य की बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें समृद्ध बनाना था।
  • कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लिंग अनुपात में वृद्धि लाने, जन्म निबंधन तथा बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना चलायी जा रही है।
  • मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कन्या उथान योजना की उपमेल योजनाओ में से एक है।
  • मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ राज्य की कन्या को जन्म से लेकर उसके स्नातक उत्तीर्ण कर लेने तक दिया जायेगा।
  • मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
    • बालिका का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद होना चाहिए।
    • कन्या का जन्म पंजीकरण होना अनिवार्य हैं।
  • मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में आवेदन करने वाले कन्याओं को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी:-
    • कन्या शिशु के जन्म पर माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में 2000 रुपए।
    • कन्या शिशु की आयु एक वर्ष पुरे होने और आधार पंजीकरण कराये जाने पर 1000 रुपए।
  • पात्र बालिकाएं मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में आवेदन करने वाले कन्याओं को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी:-
    • कन्या शिशु के जन्म पर माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में 2000 रुपए।
    • कन्या शिशु की आयु एक वर्ष पुरे होने और आधार पंजीकरण कराये जाने पर 1000 रुपए।

पात्रता

  • मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
    • बालिका का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद होना चाहिए।
    • कन्या का जन्म पंजीकरण होना अनिवार्य हैं।
    • पंजीकरण जन्म के 1 वर्ष के अंदर कराया गया हो।
    • कन्या बीपीएल श्रेणी से संबध रखती हो।
    • बेटी के जन्म से 3 वर्ष तक आवेदन किया जा सकता है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
    • राशन कार्ड।
    • बी.पी.एल. प्रमाण पत्र।
    • माता/पिता का पहचान पत्र।

लाभ लेन की प्रक्रिया

  • सवप्रथम बालिका के माता -पिता को अपने नज़दीकी बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना होगा।
  • आंगनबाड़ी केंद्र पर जा कर वह से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • वहां से प्राप्त इस योजना के आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर सारी जानकारी को भरे।
  • इसके पश्चात् आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज़ों को सलंग्न करके आंगनबाड़ी सेविका को देना होगा।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् लाभार्थी सूचि में आपकी बेटी के नाम होने की जानकारी आपको सूचित कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • महिला विकास निगम, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612-2506068
    • 0612-2506078
  • महिला विकास निगम, बिहार हेल्पलाइन ईमेल :-
    • support.wdc@bihar.gov.in
  • महिला विकास निगम, बिहार पता :-
    महिला विकास निगम, आर ब्लॉक,
    दरोगा राय पथ, रोड नंबर - 2,
    पटना, बिहार 800001।
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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