किसान क्रेडिट कार्ड योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 11/04/2024 - 11:29
केन्द्रीय सरकार CM
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हाइलाइट
  • किसान बैंकों से 7% की कम ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  • किसान कृषि आवश्यकताओं के लिए 3 लाख रुपये तक का अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  • भारत सरकार उन किसानो को 3% तक की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करती है जो अपने अल्पकालिक ऋण का भुगतान समय पर या उससे पहले कर देते है।
  • समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 4% प्रति वर्ष की दर से अल्पावधि ऋण मिलेगा।
  • किसान अन्य कृषि जरूरतों के लिए सावधि ऋण ले सकते हैं ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) टोल फ्री नंबर:- 18001213468
  • नाबार्ड हेल्पलाइन नंबर:-
    • 022-26539895
    • 022-26539896
    • 022-26539899
  • किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर:- 18001801551
  • पशुपालन एवं डेयरी विभाग का हेल्पलाइन नंबर:- 011-23388534
  • कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) हेल्पलाइन ईमेल आईडी:- helpdesk@csc.gov.in
  • नाबार्ड हेल्पडेस्क ईमेल आईडी:- helpdesknabskill@nabard.org
योजना का अवलोकन
योजना का नाम किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
आरंभ वर्ष अगस्त 1998
लाभ कृषि गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
लाभार्थी किसान
नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कार्यान्वयन विभाग नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)
आवेदन का तरीका
  • ईसेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
  • वाणिज्यिक बैंक द्वारा ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

योजना के बारे मे

  • किसान क्रेडिट कार्ड योजना को अगस्त 1998 में भारत सरकार द्वारा किसानो को कृषि गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
  • वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देश के अनुसार नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) किसान क्रेडिट योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।
  • इस योजना के माध्यम से अब तक भारत सरकार 6.67 करोड़ से अधिक किसानो को योजना का लाभ प्रदान कर चुकी है।
  • यदि राज्य स्तर पर देखा जाए तो सबसे अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक उत्तर प्रदेश में है , लगभग कार्ड धारकों की संख्या सबसे अधिक 1.1 करोड़ है।
  • किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानो को ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत किसानो को कृषि गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • यह ऋण राशि किसानो को बैंको द्वारा उपलब्ध कराये गए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दी जाएगी।
  • खेती करते समय किसानो को समय समय पर कृषि उपकरणों की और कृषि आदानों को अव्य्श्यकता पड़ती है, इस योजना के माध्यम से किसानो को उनकी उत्पादन को बढ़ाने में सहयता मिलेगी।
  • इस योजना के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाता है।
  • फसल खेती, डेयरी, मछली पालन और पशुपालन के माध्यम से अपनी जीविका चलाने वाले किसानो को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी।
  • पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए अलग से बैंको के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। यदि पहले ही किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो चूका है तो कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए समग्र किसान क्रेडिट कार्ड जारी या फिर अद्यतन किया जाएगा।
  • बैंको द्वारा पात्र किसानो को सत्यापन के बाद 2 हफ्तों के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए जाएगा।
  • सभी वित्तीय संस्थाओं को अल्पावधि कृषि ऋण पर भारत सरकार द्वारा वार्षिक 1.5% की ब्याज उपवासना/अनुदान प्रदान किया जाता है।
  • किसानो को बैंको द्वारा 7% दर के ब्याज से अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है।
  • भारत सरकार उन किसानो को 3% तक की वार्षिक सब्सिडी प्रदान करती है जो अपने अल्पकालिक ऋण का भुगतान समय पर या उससे पहले कर देते है।
  • इससे किसानो के लिए ब्याज दर प्रति वर्ष 4% तक कम हो जाएगा और उन्हें योजना के तहत अल्पावधि ऋण लेने के प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • किसान रुपे किसान कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से आसानी से एटीएम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  • किसान इसके माध्यम से कितनी भी संख्या में लेनदेन (निकासी और पुनर्भुगतान) कर सकता है।
  • किसान क्रेडिट कार्ड केवल 5 वर्षो के लिए है वैध है। हर वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड की वार्षिक समीक्षा की जाती है।
  • समीक्षा के बाद यह तय किया जाता है की किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाया जाए या फिर रद्द कर दिया जाए।
  • 1.60 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर कोई भी संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। और टाईअप के मामले में 3 लाख रुपये तक के ऋण राशि पर कोई भी संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
  • यदि कोई 1.60 लाख रुपये या फिर 3 लाख रुपये से अधिक का ऋण लेता हो तो उसके लिए संपार्श्विक सुरक्षा आवयश्यक है।
  • 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए बैंको द्वारा कोई अन्य शुल्क जैसे प्रोसेसिंग शुल्क, दस्तावेजीकरण, निरीक्षण आदि नहीं लिया जाएगा।
  • सावधि ऋण के लिए भूमि/संपत्ति के रूप में संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता होती है और सावधि ऋण अलग-अलग दर पर उपलब्ध होता है।
  • किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानो को फसल बीमा लेना अनिवार्य है।
  • परन्तु यदि कोई किसान फसल बिमा के अलावा अन्य बीमा जैसे स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी ले सकते है और इसका भुगतान वे अपने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है।
  • किसान क्रेडिट कार्ड योजना के पंजीकरण के लिए एक पेज का फॉर्म और एक बार दस्तावेज़ीकरण किया जाता है और दूसरे साल में घोषणा पत्र लिया जाता है ताकि आगे की प्रक्रिया में कोई परेशानी ना हो।
  • किसानो के विवरण के सत्यापन के बाद बैंक किसानो को 15 दिनों के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान कर देंगे।
  • यदि किसी कारणवश आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया है तो उसका कारण भी बैंको द्वारा बता दिया जाएगा।

योजना का उद्देश्य

  • इस योजना को शुरू करने का मुख्या उद्देश्य किसानो को कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने लिए वित्तय सहायता प्रदान करना है।
  • किसान बैंको से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसानी से ऋण राशि प्राप्त कर सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत किसानो को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अल्पावधि ऋण, सावधि ऋण और लघु अवधि ऋण प्रदान किया जाता है:-
    • फसल की खेती/डेयरी फार्मिंग/(अंतर्देशीय और समुद्री) मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए।
    • फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए।
    • उत्पादन विपणन के लिए।
    • किसान की उपभोग आवश्यकता के लिए।
    • कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी के लिए।
    • कृषि और संबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता के लिए।

योजना के अंतगर्त सीमांत किसानों को छोड़कर सभी किसानों को मिलने वाले लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत किसान 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकते है।
  • किसानो को ऋण राशि पर 7% दर से ब्याज देना होगा।
  • किसानो को ऋण राशि 1 वर्ष के अंतर्गत चुकानी होगी।
  • सावधि ऋण लेने वाले किसनो को ऋण पुनर्भुगतान के लिए 5 वर्षो का समय दिया जाता है।
  • किसान को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे किसानो को एटीएम से रुपये निकलने में मदद मिलेगी।
  • यह उन किसानो के लिए ज़्यदा उपयोगी है जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में रहते है।

योजना के अंतगर्त सीमांत फसल वाले किसानों को मिलने वाले लाभ

  • सीमांत किसानो को इस योजना के अंतर्गत 10,000/- रुपये से लेकर 50,000/- रुपये तक का अल्पावधि ऋण प्रदान किया जाएगा, जिनका भूमि के मूल्य से कोई संबंध नहीं होगा।

पात्रता

  • किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत केवल निम्नलिखित लाभार्थी ही आवेदन के पात्र होंगे:-
    • सभी किसान व्यक्तिगत/संयुक्त ऋण लेने वालों जो मालिक किसान हों और खेती करते हों।
    • मत्स्य पालन और पशु पालन किसान व्यक्तियों और समूह।
    • डेयरी किसान व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता।
    • किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार किसान।
    • किरायेदार किसान, भागीदार किसान आदि सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह या संयुक्त उत्तरदायित्व समूह।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • किसान क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदन के समय आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने आव्यशक है:-
    • आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित।
    • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस)।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • भूमि रिकार्ड कागजात।
    • पासपोर्ट साइज फोटो (2)।

आवेदन की प्रक्रिया

  • किसान क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदन के लिए आवेदक दो तरीको से आवेदन कर सकता है:-
    • ईसेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
    • और दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकते है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • किसान क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदन के लिए आवेदक को सबसे पहले ईसेवा पोर्टल पर जाना होगा।
  • ईसेवा पोर्टल पर जाने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए "अप्लाई फॉर केसीसी" पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद आवेदक को अपना CSC का यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर "सब्मिट" पर क्लिक करना है।
  • सबमिट करने के बाद आवेदक को अपना आधार कार्ड नंबर भरना होगा।
  • इसके पश्चात स्क्रीन पर किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन पत्र दिखाई देगा जिसमे पीएम किसान डेटाबेस के आधार पर आवेदक का विवरण दिखाया जाएगा।
  • इसके बाद आवेदक को भूमि रिकॉर्ड का विवरण भरना होगा।
  • भूमि रिकॉर्ड भरने के बाद पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन ऋण के लिए अन्य विवरण जैसे पशुपालन विवरण/मत्स्य पालन विवरण/डेयरी विवरण भरने होंगे।
  • किसानो को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को स्वीकार करने की सलाह दी जाती है, ताकि उन्हें इससे सामाजिक सुरक्षा मिल सके।
  • इसके बाद आवेदक को आवश्यक ऋण राशि दर्ज करनी होगी।
  • आवेदन पत्र पूरा भरने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करे।
  • आवेदन पत्रों की जांच के बाद संबंधित बैंक किसानो से संपर्क करेंगे और उन्हें अल्पकालीन या मियादी ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रदान करेंगे।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदक किसी भी वाणिज्यिक बैंक में जाकर किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है।
  • किसान क्रेडिट कार्ड का ऑफलाइन आवेदन पत्र आवेदक वाणिज्यिक बैंक या कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट या फिर पीएम-किसान पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते है।
  • आवेदन पत्र में सभी विवरण भरने के बाद भूमि रिकॉर्ड की फोटो कॉपी आवेदन पत्र के साथ सम्बंदित बैंक में जमा कराना होगा।
  • सामान्य सेवा केंद्रों के द्वारा भी किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • सामान्य सेवा केंद्रों को किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन पत्र भर कर उसे सम्बंदित बैंक में जमा करने के लिए अधिकृत किया गया है।
  • किसानो के विवरण के सत्यापन के बाद बैंक किसानो को 15 दिनों के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान कर देंगे।
  • यदि किसी कारणवश आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया है तो उसका कारण भी बैंको द्वारा बता दिया जाएगा।

ऋण का पुनर्भुगतान

  • किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में दिए गए अल्पकालिक ऋण को किसान द्वारा चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाता है।
  • सावधि ऋण राशि को चुकाने के लिए किसान को 5 वर्षो का समय दिया जाता है।
  • सावधि ऋण राशि को चुकाने की अवधि निवेश के प्रकार पर निर्भर करती है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) टोल फ्री नंबर:- 18001213468
  • नाबार्ड हेल्पलाइन नंबर:-
    • 022-26539895
    • 022-26539896
    • 022-26539899
  • किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर:- 18001801551
  • पशुपालन एवं डेयरी विभाग का हेल्पलाइन नंबर:- 011-23388534
  • कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) हेल्पलाइन ईमेल आईडी:- helpdesk@csc.gov.in
  • नाबार्ड हेल्पडेस्क ईमेल आईडी:- helpdesknabskill@nabard.org
  • नाबार्ड कार्यालय पता:- नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक),
    प्लॉट सी-24, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
    बीकेसी रोड बांद्रा पूर्व,
    मुंबई, महाराष्ट्र 400051
  • मंत्रालय का पता:- कृषि एवं सहकारिता विभाग,
    कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
    कृषि भवन राजेंद्र प्रसाद रोड,
    नई दिल्ली-110001
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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पर्मालिंक

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ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

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