उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना

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उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना का लोगो।
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
  • प्रयोजन आर्थिक सहायता
    प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले-प्रदर्शनियो में भाग लेना।

    स्टॉल चार्ज का 75 प्रतिशत अधिकतम 50,000 /- रूपए।
    प्रदर्शनीय स्थल तक आने -जाने व माल ढुलाई का किराया 75 प्रतिशत अधिकतम 7,500/-रूपए।
    मेले में भाग लेने हेतु परिवार के एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए रेल के 3- ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस का किराया दिया जायगा।

    प्रदेश के बाहर देश में आयोजित होने वाले मेले - प्रदर्शनियो में भाग लेना। स्टॉल चार्ज का 75 प्रतिशत अधिकतम रूपए 50,000 /-
    प्रदर्शनीय स्थल तक आने -जाने व माल ढुलाई का किराया 75 प्रतिशत अधिकतम 15,000/- .
    मेले में भाग लेने हेतु परिवार के एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए रेल के 3- ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस का किराया दिया जायगा।
    विदेशी व्यापर मेला -प्रदर्शनियो में भाग लेना। स्टॉल चार्ज का 75 प्रतिशत ,अधिकतम 2 लाख रूपए।
    प्रदर्शनीय स्थल तक आने -जाने व माल ढुलाई का किराया 75 प्रतिशत (व्यापर से व्यापर करने हेतु अधिकतम 25,000 /- रूपए एवं ग्राहक से व्यापर करने के लिए अधिकतम 50 ,000 /- रूपए )। 
    मेले में भाग लेने हेतु परिवार के एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए रेल के 3- ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस की यात्रा तथा वायुयान की इकोनॉमी क्लास में की गयी विदेश यात्रा पर किये गए कुल खर्च का 75 प्रतिशत किराया,अधिकतम 75000 /- रूपए दिया जायगा।
    इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की प्रतिष्ठित बेबसाइट या पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ करना। व्यव्यवसाय में हुए कुल व्यय का 75 प्रतिशत , अधिकतम 10,000 /- रूपए।
    यह अनुदान केवल वेबसाइट या पोर्टल के लिए ही दिया जायगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 05122218401
    • 05122234956
    • 05122219166
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना।
लाभ राज्य के सूक्षम ,लघु उद्यमी को मेलो में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता दी जायगी।
लाभार्थी
  • हस्तशिल्प।
  • बुनकर ।
  • कारीगर।
  • उद्यमी।
नोडल विभाग उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शरू की गयी है।
  • इस योजन का मुख्य उदेश्य राज्य के हस्तशिल्पियों,बुनकर,कारीगर और उद्यमियों को विपणन में प्रोत्साहन करना है।
  • इस योजना के तहत राज्य के सूक्षम ,लघु उद्यमीयो को देश में आयोजित होने वाले मेले - प्रदर्शनियो में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।
  • 'उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के तहत बिक्री के लिए बेहतर मार्केटिंग एवं उचित मूल्य दिलाने के मकसद से 'एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन' योजना शुरू की गई है।
  • इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्य करने वाले कारीगर शामिल है :-
    • हस्तशिल्प।
    • बुनकर।
    • छोटे-मोटे कारीगर।
    • उद्यमी।
  • इस योजना के तहत राज्य के सूक्षम ,लघु उद्यमीयो को देश में आयोजित होने वाले मेले - प्रदर्शनियो में भाग लेने के लिए आने जाने का खर्चा राज्य सरकार के द्वारा दिया जायगा।
  • इस योजना के तहत राज्य के छोटे सूक्षम ,लघु उद्यमीयो को मेलो में स्टॉल लगाने के लिए सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जाती है।
  • योजना के तहत राज्य के छोटे उद्यमियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
  • इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी साल में केवल एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकता है|
  • इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले - प्रदर्शनियो में भाग लेने के लिए स्टॉल चार्ज का 75 % का अधिकतम 50,000/- रूपए दिए जायगे।
  • उत्पादन स्थल से प्रदर्शनी/ मेले स्थल तक सामान को ले जाने के लिए माल की ढुलाई पर आने वाला व्यय का 75 %का अधिकतम 7500 /- दिया जायगा।
  • मेले में भाग लेने के लिए परिवार के एक व्यक्ति को आने जाने के लिए रेल के 3- ए.सी. क्लास तथा ए.सी. बस का किराया राज्य सरकार द्वारा दिया जायगा।
  • योजन के तहत उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न मेलों में भाग लेने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर आवेदन कर सकते है।
  • उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
  • प्रयोजन आर्थिक सहायता
    प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले-प्रदर्शनियो में भाग लेना।

    स्टॉल चार्ज का 75 प्रतिशत अधिकतम 50,000 /- रूपए।
    प्रदर्शनीय स्थल तक आने -जाने व माल ढुलाई का किराया 75 प्रतिशत अधिकतम 7,500/-रूपए।
    मेले में भाग लेने हेतु परिवार के एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए रेल के 3- ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस का किराया दिया जायगा।

    प्रदेश के बाहर देश में आयोजित होने वाले मेले - प्रदर्शनियो में भाग लेना। स्टॉल चार्ज का 75 प्रतिशत अधिकतम रूपए 50,000 /-
    प्रदर्शनीय स्थल तक आने -जाने व माल ढुलाई का किराया 75 प्रतिशत अधिकतम 15,000/- .
    मेले में भाग लेने हेतु परिवार के एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए रेल के 3- ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस का किराया दिया जायगा।
    विदेशी व्यापर मेला -प्रदर्शनियो में भाग लेना। स्टॉल चार्ज का 75 प्रतिशत ,अधिकतम 2 लाख रूपए।
    प्रदर्शनीय स्थल तक आने -जाने व माल ढुलाई का किराया 75 प्रतिशत (व्यापर से व्यापर करने हेतु अधिकतम 25,000 /- रूपए एवं ग्राहक से व्यापर करने के लिए अधिकतम 50 ,000 /- रूपए )। 
    मेले में भाग लेने हेतु परिवार के एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए रेल के 3- ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस की यात्रा तथा वायुयान की इकोनॉमी क्लास में की गयी विदेश यात्रा पर किये गए कुल खर्च का 75 प्रतिशत किराया,अधिकतम 75000 /- रूपए दिया जायगा।
    इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की प्रतिष्ठित बेबसाइट या पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ करना। व्यव्यवसाय में हुए कुल व्यय का 75 प्रतिशत , अधिकतम 10,000 /- रूपए।
    यह अनुदान केवल वेबसाइट या पोर्टल के लिए ही दिया जायगा।

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना के तहत निम्नलिखित कारीगर पात्र होंगे :-
    • हस्तशिल्प।
    • बुनकर।
    • छोटे-मोटे कारीगर।
    • उद्यमी।
  • आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तवेज होने अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • पैन कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
    • पारम्परिक कारीगर होने का प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • मोबाईल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का पोर्टल खोलने के बाद उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना का चयन करना होगा।
  • उसके बाद लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाईल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आधार कार्ड का नंबर।
  • पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करे।
  • पोर्टल में लॉगिन करने के बाद उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदक फॉर्म खुल जायगा।
  • उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधा कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।
  • आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • उद्योग एवं उद्यम केंद्र के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 05122218401
    • 05122234956
    • 05122219166
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

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