प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Wed, 10/04/2024 - 09:40
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हाइलाइट
  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत फूटपाथ विक्रेता को निम्नलिखित अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाएगा:-
    • 10,000/- रुपये।
    • 20,000/- रुपये।
    • 50,000/- रुपये।
  • इस योजना से प्राप्त ऋण राशि के लिए कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं है।
  • लाभार्थी को समय पर या उससे पहले ही ऋण राशि चुकाने पर 7% के दर से ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी।
  • डिजिटल लेनदेन करने पर मासिक कैशबैक भी दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • PM SVANidhi Scheme Helpline Number :- 1800111979.
  • PMSVANidhi Scheme Grievnace Helpline Number :- 011 23062850.
  • PM SVANidhi Scheme Helpdesk Email :-
    • portal.pmsvanidhi@sidbi.in.
    • pmsvanidhi.support@sidbi.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना।
आरंभ वर्ष 2020
लाभ
  • फूटपाथ विक्रेताओं को योजना के अंतर्गत अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण (10,000/- रुपये, 20,000/- रुपये,50,000/- रुपये) प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना से प्राप्त ऋण राशि के लिए कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं है।
  • लाभार्थी को समय पर या उससे पहले ही ऋण राशि चुकाने पर 7% के दर से ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी।
  • डिजिटल लेनदेन करने पर मासिक कैशबैक भी दिया जाएगा।
लाभार्थी फूटपाथ विक्रेता।
नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
आवेदन का तरीका प्रधानमंत्री स्वनिधि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के बारे मे

  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है।
  • यह योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई थी।
  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरा नाम "प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना" है।
  • कोविड-19 के दौरान बहुत से फूटपाथ विक्रेताओं को अपना व्यापार बंद करना पड़ा था। जिसके कारण विक्रेताओं और उनके परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
  • इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना" को शुरू किया, ताकि देश के फूटपाथ विक्रेताओं को सशक्त बना सके।
  • इस योजना के तहत फूटपाथ विक्रेताओं को सूक्ष्म ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
  • भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत विक्रेताओं को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
  • योजना के तहत ऋण राशि को कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में दिया जाएगा, ताकि विक्रेता उसे अपने व्यपार में लगा सके।
  • सबसे पहले विक्रेता को 10,000/- रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसे विक्रेता द्वारा 1 वर्ष के अंदर चुकाना होगा।
  • यदि विक्रेता ऋण राशि 1 वर्ष के अंतर्गत वापिस कर देता है तो उसके बाद उसके ऋण सीमा को बढ़ा कर पहले 20,000/- रुपये और उसके बाद 50,000/- रुपये कर दिया जाएगा।
  • लाभार्थी को समय पर या उससे पहले ही ऋण राशि चुकाने पर सरकार द्वारा 7% के दर से ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।
  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण राशि के लिए कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं है।
  • अब लाभार्थी इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक ले सकते है, भारत सरकार द्वारा इस योजना की अवधि को बढ़ा कर दिसंबर 2024 कर दिया गया है।
  • विक्रेता प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत फूटपाथ विक्रेता को निम्नलिखित अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाएगा:-
    • 10,000/- रुपये।
    • 20,000/- रुपये।
    • 50,000/- रुपये।
  • इस योजना से प्राप्त ऋण राशि के लिए कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं है।
  • लाभार्थी को समय पर या उससे पहले ही ऋण राशि चुकाने पर 7% के दर से ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी।
  • डिजिटल लेनदेन करने पर मासिक कैशबैक भी दिया जाएगा।

पात्रता

  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत केवल फूटपाथ विक्रेता ही योजना के आवेदन के लिए पात्र है।
  • आवेदक के पास निम्नलिखित कार्ड में से कोई एक कार्ड होना आव्यशक है:-
    • वेंडिंग का प्रमाण पत्र।
    • शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी पहचान पत्र।
    • टाउन वेंडिंग समिति से अनुशंसा पत्र।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आवेदन के समय आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवयशक है:-
    • सर्वेक्षण संदर्भ संख्या।
  • निम्नलिखित फूटपाथ विक्रेता प्रमाण पत्र में से कोई एक:-
    • वेंडिंग का प्रमाण पत्र।
    • शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी पहचान पत्र।
    • टाउन वेंडिंग समिति से अनुशंसा पत्र।
  • आधार कार्ड।
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
  • केवाईसी के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज:-
    • आधार कार्ड।
    • मतदाता पहचान पत्र।
    • ड्राइविंग लाइसेंस।
    • मनरेगा कार्ड।
    • पैन कार्ड।

आवेदन की प्रक्रिया

  • योजना के आवेदन के लिए आवेदक को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।
  • सबसे पहले आवेदक को पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर "रिक्वेस्ट ओटीपी" पर क्लिक करना है।
  • ओ.टी.पी आवेदक के उल्लिखित मोबाइल नंबर पर आएगा। ओ.टी.पी डालकर मोबाइल नंबर का सत्यापन हो जाएगा।
  • इसके बाद आवेदक सफलतापूर्ण पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदक को निम्नलिखित पात्रता में से किसी एक का चयन करना होगा:-
    • वेंडिंग का प्रमाण पत्र।
    • शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी पहचान पत्र।
    • टाउन वेंडिंग समिति से अनुशंसा पत्र।
  • पात्रता चुनने के बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आवेदन पत्र स्क्रीन पे आएगा।
  • आवेदक को पूछे गए सभी आवयशक विवरण को भरने के बाद , साथ ही सभी जरुरी दस्तावेज केवाईसी के लिए अपलोड करने होंगे।
  • दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र को "जमा करे " पर क्लिक करना है।
  • इसके पश्चात आवेदक का आवेदन पत्र सफलतापूर्ण जमा हो जाएगा।
  • इसके बाद ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान आवेदक से संपर्क करेंगे।
  • सभी दस्तावेजो के सत्यापन के बाद ऋण राशि फूटपाथ विक्रेता के बैंक खाते में स्थानांतरण कर दी जाएगी।

योजना की विशेषताएँ

  • विक्रेता दूसरे ऋण की राशि के लिए तभी पात्र होगा जब वह पहले ऋण की राशि चूका देगा।
  • ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी सीधा उधारकर्ता के खाते में जमा की जाएगी।
  • डिजिटल लेनदेन करने पर विक्रेता को निम्नलिखित मासिक कैशबैक दिया जाएगा:-
    लेनदेन (प्रति महीने) मासिक कैशबैक
    50 50/- रुपये
    100 75/- रुपये
    200 100/- रुपये
  • आवेदन के 30 दिनों के अंतगर्त आवेदक को ऋृण राशि प्रदान कर दी जाएगी।
  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत विक्रेता निम्नलिखित ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लाभ ले सकते है:-
    • अनुसूची वाणिज्यिक बैंक।
    • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
    • लघु वित्त बैंक।
    • सहकारी बैंक।
    • गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ।
    • सूक्ष्म वित्त संस्थान।
    • स्वयं सहायता समूह बैंक।
  • आवेदक का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना आवयशक है।
  • आवेदन करते समय आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पात्र फूटपाथ विक्रेता

  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फूटपाथ विक्रेता अल्पावधि ऋण प्राप्त करने के योग्य है:-
    • फेरी वाले।
    • रेहड़ीवाला।
    • ठेलेवाला।
    • नाई की दुकानें।
    • ठेली फड़वाला।
    • पान की दुकानें।
    • मोची।
    • धुलाई सेवाएं।
    • सब्जी विक्रेता।
    • अस्थायी निर्मित संरचना आदि में काम करने वाला व्यक्ति।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेल्पलाइन नंबर:- 1800111979
  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शिकायत हेल्पलाइन नंबर:- 011-23062850
  • प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेल्पडेस्क ईमेल:-
    • portal.pmsvanidhi@sidbi.in
    • pmsvanidhi.support@sidbi.in
  • पता:- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,
    निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड,
    नई दिल्ली-110011.

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Ka loan disbursed ho chuka hai mila nhi h Bank walo ne chakkar katva rakhe hai

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