राजस्थान महंगाई राहत कैंप

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
Scheme Open
Rajasthan Mehngai Rahat Camp Logo.
हाइलाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान महंगाई राहत कैंप हेल्पलाइन नम्बर :- 181.
  • राजस्थान स्टेट लेवल कैंप कंट्रोल रूम नम्बर :-
    • 0141-2927393.
    • 0141-2927395.
    • 0141-2927399.
  • राजस्थान स्टेट लेवल कैंप ईमेल :- planning.mrc@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान महंगाई राहत कैंप।
आरम्भ दिनांक 2023.
लाभार्थी राजस्थान के निवासी।
योजना की जानकारी योजना की नियमित जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आधिकारिक पोर्टल राजस्थान महंगाई राहत कैंप पोर्टल।
आवेदन का तरीका राजस्थान महंगाई राहत कैंप में जाकर आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • पिछले कुछ वर्षो से निरंतर दैनिक इस्तेमाल में होने वाली चीज़ों के मूल्य में वृद्धि हुई है।
  • इन्ही बढ़ती हुई मूल्य के कारण आम आदमी आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है।
  • इन्ही सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुवे राजस्थान सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
  • बढ़ती महंगाई से राजस्थान प्रदेश के निवासियों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 10 कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है।
  • ये कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत संचालित की जाएगी।
  • महंगाई राहत कैंप का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गयी कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक उपलब्ध कराना है।
  • राजस्थान प्रदेश के निवासियों को महंगाई से राहत देने के लिए शुरू की गयी 10 योजनाए निम्न है :-
  • राजस्थान सरकार की ये कल्याणकारी योजनाए प्रदेश के निवासियों के लिए इस महंगाई के दौर में राहत की सांस का काम करेगी।
  • इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे महंगाई रहत कैंप में जाना होगा।
  • दिनांक 24-04-2023 से 30-06-2023 तक राजस्थान सरकार द्वारा राज्यभर में 2000 से ज़्यादा महंगाई राहत कैंप का सञ्चालन किया जायेगा।
  • इन्ही महंगाई राहत कैंप में जा आकर लाभार्थियों को इन कल्याणकारी योजनाओं में अपना पंजीकरण कराना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात लाभार्थियों को उसी समय मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जायेगा।
  • महंगाई राहत कैंप में लाभार्थी का योजना में पंजीकरण पूर्णतः निशुल्क होगा।
  • सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हर महंगाई राहत कैंप में लाभार्थियों का पंजीकरण किया जायेगा।
  • महंगाई राहत कैंप सोमवार से शनिवार यानि सप्ताह में 6 दिन संचालित किये जायेंगे।
  • राजस्थान सरकार द्वारा संचालित महंगाई राहत कैंप से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए लाभार्थी 181 नम्बर पर संपर्क कर सकते है।
  • राजस्थान के निवासी अपने निकटतम महंगाई राहत कैंप को यहाँ खोज सकते है।
  • अभी तक महंगाई राहत कैंप के माध्यम से 1,49,08,532 (एक करोड़ उन्नचास लाख आठ हज़ार पांच सौ बत्तीस) परिवार लाभान्वित हो चुके है।
  • लाभार्थियों को अब तक 6,65,18,291 (छह करोड़ पेंसठ लाख अट्ठारह हज़ार दो सौ इक्यानवे) मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किये जा चुके है।
  • 30 जून 2023 से पहले जिन लाभार्थियों ने योजनाओं में अपना पंजीकरण नहीं कराया है वो अपने निकटतम महंगाई राहत कैंप में जा कर अपना पंजीकरण करा सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • महंगाई राहत कैंप में पंजीकृत राजस्थान प्रदेश के निवासियों को 10 कल्याणकारी योजनाओं के तहत निम्नलिखित लाभ दिया जायेगा :-
    योजना लाभ
    इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना
    • 500/- रूपये प्रति सिलिंडर प्रति माह।
    मुख्यमंत्री घरेलु निःशुल्क बिजली योजना
    • 100 यूनिट प्रति माह की निःशुल्क घरेलु बिजली।
    मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना
    • 2,000 यूनिट प्रति माह की किसानों को निःशुल्क बिजली।
    मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फ़ूड पैकेट योजना
    • राशन के साथ दैनिक इस्तेमाल की खाद्य सामग्री निःशुल्क दी जाएगी।
    मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना
    • ग्रामीण क्षेत्र में 125 दिन का गारंटी रोज़गार।
    इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना
    • शहरी क्षेत्र में 125 दिन का गारंटी रोज़गार।
    सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
    • वृद्ध, विधवा, किसान व अन्य पात्र लाभार्थियों को 1,000/- प्रति माह की पेंशन।
    मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना
    • दुधारू पशुओं का निशुल्क बीमा (40,000/- प्रति पशु)।
    मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना
    • 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज़।
    मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
    • दुर्घटना होने पर 10 लाख रूपये की सहायता।

राजस्थान महंगाई कैंप में योजनावार पंजीकृत लाभार्थी

राजस्थान महंगाई राहत कैंप में योजनावार पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या।

पात्रता

  • निम्नलिखित पात्रता को पूरा करने वाले लाभार्थियों का पंजीकरण ही महंगाई राहत कैंप में निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने हेतु किया जायेगा :-
    योजना लाभ
    इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना
    • लाभार्थी के नाम गैस कनेक्शन होना चाहिए।
    • लाभार्थी बीपीएल से और उज्जवला योजना में शामिल होना चाहिए।
    मुख्यमंत्री घरेलु निःशुल्क बिजली योजना
    • लाभार्थी के नाम घरेलु विद्युत कनेक्शन होना चाहिए।
    • लाभार्थी प्रति माह 100 यूनिट तक या इससे कम की बिजली उपभोग करता हो।
    मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना
    • आवेदक के किसान होना चाहिए।
    • आवेदक की कृषि भूमि पर बिजली का कनेक्शन होना चाहिए।
    मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फ़ूड पैकेट योजना
    • आवेदक का परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पंजीकृत होना चाहिए।
    मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना
    • आवेदक ग्रामीण निकाय क्षेत्राधिकार का निवासी हो।
      आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना
    • आवेदक शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार का निवासी हो।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
    • आवेदक राजस्थान प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना
    • लाभार्थी किसान या पशुपालक होना चाहिए।
    • योजना के तहत केवल दुधारू गौवंषीय पषुओं का बीमा किया जायेगा।
    • योजना के तहत प्रत्येक परिवार के अधिकतम दो दुधारू गौवंषीय पषुओं पर ही लाभ देय।
    मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना
    • आवेदक राजस्थान प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
    • आवेदक राजस्थान प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • महंगाई राहत कैंप में राजस्थान प्रदेश के निवासियों को 10 कल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
    योजना दस्तावेज़
    इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना
    • जन-आधार कार्ड नम्बर।
    • गैस कनेक्शन बुक।
    मुख्यमंत्री घरेलु निःशुल्क बिजली योजना
    • जन-आधार कार्ड नम्बर।
    • बिजली का बिल।
    मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना
    • जन-आधार कार्ड नम्बर।
    • बिजली का बिल।
    मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फ़ूड पैकेट योजना
    • जन-आधार कार्ड नम्बर।
    • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
      पंजीकरण नम्बर।
    मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना
    • जन-आधार कार्ड नम्बर।
    • जॉब कार्ड नम्बर।
    इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना
    • जन-आधार कार्ड नम्बर।
    सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
    • जन-आधार कार्ड नम्बर।
    मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना
    • जन-आधार कार्ड नम्बर।
    मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य बीमा योजना
    • जन-आधार कार्ड नम्बर।
    मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
    • जन-आधार कार्ड नम्बर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अपने निकटतम महंगाई राहत कैंप में जाना होगा।
  • पंजीकरण कराने हेतु जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • महंगाई राहत कैंप में उपस्थित सरकारी कर्मचारियों/ अधिकारीयों द्वारा लाभार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जायेगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जायेगा।
  • उसके पश्चात नियमित समय पर लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ समय समय पर दिया जाता रहेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान महंगाई राहत कैंप हेल्पलाइन नम्बर :- 181.
  • राजस्थान स्टेट लेवल कैंप कंट्रोल रूम नम्बर :-
    • 0141-2927393.
    • 0141-2927395.
    • 0141-2927399.
  • राजस्थान स्टेट लेवल कैंप ईमेल :- planning.mrc@rajasthan.gov.in

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