राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना लोगो ।
हाइलाइट
  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण प्रदान करती है।
    • कृषि के क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए 2.5 लाख कार्यशील पूंजी।
    • यह योजना कृषि उपज को गिरवी रखने पर माल के मूल्य के 70% तक ऋण प्रदान करती है।
    • अधिकतम रु. एसएफ/एमएफ के लिए 1.50 लाख और अन्य किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये।
    • गिरवी ऋण 3% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2740045
    • 0141-2740737
  • सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क मेल :- reg.coop@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना।
आरंभ होने की तिथि 25.06.2015
लाभ
  • योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण।
  • कृषि के क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए 2.5 लाख कार्यशील पूंजी।
  • यह योजना कृषि उपज को गिरवी रखने पर माल के मूल्य के 70% तक ऋण प्रदान करती है।
  • अधिकतम रु. एसएफ/एमएफ के लिए 1.50 लाख और अन्य किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये।
  • गिरवी ऋण 3% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध है।
नोडल विभाग सहकारिता विभाग, राजस्थान।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। 
  • सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • किसानों की सभी कृषि सम्बन्धी ऋण आवश्यकताओं को सरल प्रक्रिया द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने हेतु सहकार किसान कल्याण योजना प्रारम्भ की गई है।
  • योजना के अंतर्गत निम्न उद्देश्यों हेतु ऋण प्रदान किया जाता है-
    • कृषि यंत्रीकरण - टेक्टर, कल्टीवेटर, कृषि आदान व उत्पाद परिवहन वाहन, सीड ड्रिल खरीद व रिपेयर, थे्रसर, कुट्टी मशीन, कृषि यंत्रों की खरीद व मरम्मत आदि कार्य ।
    • सिंचाई साधन - पाईप लाईन, फव्वारा, लघु सिंचाई, निर्माण कार्य एवं मरम्मत, नाली मरम्मत व सुधार, पानी की खेली व पंप रिपेयर आदि कार्य।
    • बागवान विकास - बागवानी, बीज उत्पादन, मेंहदी उत्पादन, फलदार पौध, नर्सरी विकास, कृषि भूमि की फेसिंग, मुण्डेर का निर्माण/मरम्मत, विद्युत कनेक्शन, आदि कार्य
  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण प्रदान करती है।
    • कृषि के क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए 2.5 लाख कार्यशील पूंजी।
    • यह योजना कृषि उपज को गिरवी रखने पर माल के मूल्य के 70% तक ऋण प्रदान करती है।
    • अधिकतम रु. एसएफ/एमएफ के लिए 1.50 लाख और अन्य किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये।
    • गिरवी ऋण 3% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध है।
  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • संबंधित जिला/केन्द्रीय सहबद्ध बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी हो।
    • संबंधित सहकर्मी बैंक के कार्यक्षेत्र में स्वयं के स्वामित्व का भार अनुपयोगी कृषि भूमि हो व ऋणी स्वयं इस भूमि पर स्वयं काश्त करते हों।
    • काश्तकार सहबद्ध समिति/संबंधित बैंक सहबद्ध के सदस्य।
  • पात्र किसान राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का सावधि ऋण।
    • कृषि के क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए 2.5 लाख कार्यशील पूंजी।
    • यह योजना कृषि उपज को गिरवी रखने पर माल के मूल्य के 70% तक ऋण प्रदान करती है।
    • अधिकतम रु. एसएफ/एमएफ के लिए 1.50 लाख और अन्य किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये।
    • गिरवी ऋण 3% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध है।

पात्रता

  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • संबंधित जिला/केन्द्रीय सहबद्ध बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी हो।
    • बैंक के कार्यक्षेत्र में स्वयं के स्वामित्व की भार रहित कृषि भूमि हो जिस पर आवेदक किसान स्वयं काश्त करता हो।
    • काश्तकार सहबद्ध समिति/संबंधित बैंक सहबद्ध के सदस्य।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण।
    • डीपी नोट और टीपी नोट।
    • निरंतरता का पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम्र केन्द्रीय सहकारी बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसमे पूछी सभी जानकारी को भरे।
  • आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को भी संलग्न करना होगा।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2740045
    • 0141-2740737
  • सहकारिता विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क मेल :- reg.coop@rajasthan.gov.in
  • सहकारिता विभाग, राजस्थान पता :-
    सहकारिता विभाग, राजस्थान रजिस्ट्रार
    सहकारी समितिया , राजस्थान नेहरु
    सहकार भवन , भवानी सिंह रोड, जयपुर
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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पर्मालिंक

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थे अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा सरवाड़ में 2 महीने से मेरे ₹5000 एग्रीमेंट प्लस कागज खर्चा लगवा दिया है लेकिन लोन देने में आनाकानी कर रही लोन नहीं करना था तो मेरे ₹5000 क्यों लगाई यह से मिली भक्ति के कारण लोन होता है इस सूचीकरण लोन नहीं करते वे रिश्वत नहीं दे रहा हूं इसलिए मेरा लोन नहीं कर रही

पर्मालिंक

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मेरे पिताजी ने 18.4.2017को 248000 का लोन लिया जिसकी 2 किस्तें टाइम पर भरी उसके बाद 14.8.2018 को रोड एसिडेंट ने उनकी डेथ हो गयी अब मेरे को क्या करना होगा

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