स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 29/08/2024 - 10:13
छत्तीसगढ CM
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हाइलाइट
  • स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे : -
    • राज्य में इकाई स्थापित काने हेतु 50 लाख का ब्याजत मुक्त ऋण।
    • स्थापित उद्योगों को अगले दस वर्षो के लिए बिजली शुल्क में छूट देय होगी।
    • उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि की खरीदी या उसके लीज पर लेने के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर छूट।
    • औद्योगिक पार्क में सूक्ष्म, लघु, और मध्यम इकाई के लगने पर लैंड प्रीमियम पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी।
    • नए रोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देना।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना हेल्पलाइन नंबर : - 18002033943
    18002333943
    0771-2583855
  • स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना ईमेल हेल्पडेस्क : - startup.cg.gov.in
    directorate.cg@gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना
आरंभ वर्ष 2016
लाभ 50 लाख का ब्याज मुक्त ऋण।
लाभार्थी राज्य के युवा उद्यमी।
नोडल विभाग वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।

योजना के बारे मे

  • न केवल केंद्र सरकार द्वारा बल्कि राज्य सरकारों द्वारा भी अपने प्रदेश में स्टार्टअप के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न तरह की योजनाओ को लागु किया जा रहा है।
  • इन प्रयासों के माध्यम से, राज्य सरकारों का लक्ष्य नए उद्यमियों को बढ़ावा देना है, जो राज्य के विकास में योगदान देंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे।
  • इन लाभों को प्राप्त करने हेतु, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में "स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना" को लागु करने की घोषणा की है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार युवा उद्यमियों को इकाई स्थापित करने हेतु 50 लाख का ऋण मुक्त ब्याज प्रदान करेगी।
  • प्राप्त ऋण का उपयोग उद्धयमी अपनी इकाई की स्थापना, बुनियादी ढाँचे का निर्माण और अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए एक कोर इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए कर सकते हैं।
  • योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण के लिए सभी लाभार्थियों को योजना के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
  • सरकार द्वारा घोषित स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना को अन्य नाम जैसे की 'छत्तीसगढ़ स्टार्टअप योजना' के नाम से भी पहचाना जाता है।
  • स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना की घोषणा के दौरान राज्य सरकार के कुछ निम्नलिखित प्राथमिक उद्देश्य है : -
    • राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को व्यापक रूप से बढ़ावा देना।
    • राज्य की युवा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना।
    • ऐसे स्टार्टअप को सहयोग देना जो नए और इनोवेटिव हो।
    • सभी स्कूल एवं कॉलेज में बूट कैंप का आयोजन।
    • राज्य को देश में उद्यमियों के लिए एक केंद्र के तौर पर विकसित करना।
  • योजना के माध्यम से स्कूल और विद्यालयों में लगने वाले स्टार्टअप बूट कैंप को राज्य के सभी 27 जिलों में लगाया जाएगा।
  • देश में कोल कंपनी के तौर पर पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ अब अपनी छवि देश में स्टार्टअप केंद्र के रूप से स्थापित करना चाहती है, जिससे नए उद्यमी और प्रतिभा को आगे आने का अवसर प्रदान हो।
  • उनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक उद्यमियों को इस योजना का लाभ देना और राज्य में विभिन्न इकाई स्थापित करना है।
  • हालाँकि योजना के अंतर्गत ऐसे उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो निम्नलिखित इकाई को राज्य में स्थापित करने के इच्छुक है : -
    • इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स।
    • वेब और मोबाइल प्रौद्योगिकियाँ।
    • फिनटेक।
    • हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज।
    • नवीकरणीय ऊर्जा।
    • स्मार्ट शहर और गांव।
  • ब्याज मुक्त ऋण के अलावा योजना में लाभार्थियों को अन्य लाभ भी प्रदान किये जाएंगे।
  • योजना में चयनित पहले 36 स्टार्टअप को उनके पहले तीन साल का टैक्स रिफंड किया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त, इन स्टार्टअप्स को प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गुणवत्ता प्रमाणन, तकनीकी पेटेंट, प्रौद्योगिकी खरीद अनुदान भी प्राप्त होगा।
  • चयनित स्टार्टअप को सरकार द्वारा अगले दस वर्षो के लिए बिजली शुल्क में भी छूट दी जाएगी।
  • राज्य में इकाई स्थापित के लिए खरीदी और लीज पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर भी छूट दी जाएगी।
  • सूक्ष्म, लघु, और मध्यम इकाई को राज्य के औद्योगिक केंद्र में स्थापित करने पर भूमि प्रीमियम पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
  • योजना के संचालन के लिए राज्य की वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को इसका नोडल विभाग चयनित किया गया है।
  • स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना के लिए पात्र लाभार्थी अपना पंजिकरण और आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे : -
    • इकाई स्थापित और उसके संचालन या अन्य के लिए 50 लाख का ऋण।
    • आवेदकों को यह ऋण ब्याज मुक्त दिया जाएगा।
    • स्थापित उद्योगों को अगले दस वर्षो के लिए बिजली शुल्क में छूट देय होगी।
    • उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि की खरीदी या उसके लीज पर लेने के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर छूट।
    • औद्योगिक पार्क में सूक्ष्म, लघु, और मध्यम इकाई के लगने पर लैंड प्रीमियम पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त होगी।
    • नए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे।
    • लोगो के मध्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना।

पात्रता

  • स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना के लिए केवल वही आवेदक पात्र होंगे जो निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे : -
    • आवेदक राज्य के स्थायी निवासी हो।
    • आवेदक किसी भी बैंक द्वारा ऋण के मामले में डिफाल्टर घोषित न हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ स्टार्टअप योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक को अपने निम्नलिखित दस्तावेज और उसकी जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है : -
    • पहचान पत्र।
    • फाउंडर/को- फाउंडर का आधार कार्ड।
    • पैन कार्ड (फाउंडर/को-फाउंडर)।
    • जीएसटी संख्या।
    • उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र।
    • डीआईपीपी द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र।
    • आईटीआर दस्तावेज।
    • सभी बैंक खातों के दस्तावेज।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदक छत्तीसगढ़ स्टार्टअप योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।
  • स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना के आवेदन पत्र इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • योजना के लिए आवेदन करने से पूर्व लाभार्थी को स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है।
  • पंजीकरण के लिए, वेबसाइट के मुख्य पेज से स्टार्टअप पंजीकरण लिंक का चयन करे।
  • पंजीकरण हेतु मांगी गई सभी विवरणों को सही से दर्ज करके इसे जमा कर दे।
    स्टार्टअप छत्तीसगढ़ पंजीकरण विवरण
  • विवरण दर्ज होने पर आवेदक को पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्राप्त होगा।
  • प्राप्त पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन करे।
  • लॉगिन पश्चात योजना के आवेदन पत्र का चयन करे।
  • आवेदन पत्र में जरूरी विवरण को दर्ज करे और अपने दस्तावेज को अपलोड कर दे।
  • जमा किये गए आवेदनों को विभाग द्वारा चयनित समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • सत्यापन में सफल आवेदनों को उसकी जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • आवेदक जमा किये गए आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना हेल्पलाइन नंबर : - 18002033943
    18002333943
    0771-2583855
  • स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना ईमेल हेल्पडेस्क : - startup.cg.gov.in
    directorate.cg@gov.in
योजना का प्रकार सरकार

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