Madhu Babu Pension Scheme

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Odisha CM
Highlights
  • 500/- रूपये प्रति माह से लेकर 700/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
Customer Care
  • मधु बाबू पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18003457150.
  • मधु बाबू पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- ssepdsec.od@nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मधु बाबू पेंशन योजना।
आरंभ होने की तिथि जनवरी 2008.
लाभ
  • 500/- रूपये प्रति माह से लेकर 700/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
नोडल विभाग सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, ओडिशा।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के पोर्टल द्वारा

योजना के बारे मे

  • मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा सरकार की एक आर्थिक सहायता दी जाने वाली योजना है।
  • इस योजना को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था।
  • इस योजना का समस्त कार्यवाहन महिला एवं बाल विकास विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा किया जाता है।
  • मधु बाबू पेंशन योजना वृद्धावस्था, विकलांगता और विधवाओं के लिए महत्वपूर्ण योजनाओ में से एक है।
  • इस योजना का उदेश्य राज्य के बुज़ुर्ग, विक्लांग नागरिकों और विधवाओ महिलाओ सहित ट्रांस्जेंडर समुदाय के नागरिको व अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को आर्थिक सहियता प्रदान करना है।
  • मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ओडिशा सरकार द्वारा 500/- रूपये प्रति माह से लेकर 700/- रूपये प्रति माह की पेंशन लाभार्थियों को दी जाती है।
  • मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुवात दो पेंशन योजनाओ को मिलाकर की गई है :-
    • पहली योजना संशोधित वृद्धावस्था नियम , 1989.
    • दूसरी योजना- विकलांगता पेंशन नियम, 1985.
  • समय समय पर मधु बाबू पेंशन योजना में संशोधन कर लाभार्थियों की श्रेणी को सरकार द्वारा बढ़ाया गया है।
  • यह योजना राज्य के बेसहारा नागरिको को भी आर्थिक सहयता प्रदान करती है।
  • मधु बाबू पेंशन में आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-

आवेदक की श्रेणी लाभ
वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को
  • 60 वर्ष से 79 वर्ष के आवेदकों को 500/- रूपये प्रति माह।
  • 80 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को 700/- रूपये प्रति माह।
अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को
  • 79 वर्ष की आयु तक वाले आवेदकों को 500/- रूपये प्रति माह।
  • 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को 700/- रूपये प्रति माह।

पात्रता

  • आवेदक ओडिशा राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • मधु बाबू पेंशन योजना के लिए आवेदक निम्न में से किसी श्रेणी से सम्बंधित होना चाहिए :-
    • 60 वर्ष या उस से अधिक का वृद्ध व्यक्ति।
    • विधवा।
    • लेप्रोसी से पीड़ित व्यक्ति।
    • आवेदक जो की मानसिक रूप से मंद ,अंधापन, विकलांग या सेरेबल पाल्सी जैसी अक्षमताओं से पीड़ित हो।
    • ऐड्स से ग्रस्त व्यक्ति की विधवा।
    • ऐड्स से ग्रस्त व्यक्ति।
    • एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति।
    • परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाएं।
    • 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला।
    • ट्रांसजेंडर व्यक्ति।
    • विधवा महिला जिसके पति की मृत्यु COVID से हुई हो।
    • वो बच्चे जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु COVID से हुई हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मधु बाबू पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाणपत्र।
    • आयु का प्रमाणपत्र।
    • आवेदक व्यक्ति की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • परिवार की आय का प्रमाण पत्र।
    • अन्य कोई प्रमाण पत्र जो श्रेणी विशेष पर लागू होता हो।

लाभ लेन की प्रक्रिया

  • मधु बाबू पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अपना आवेदन सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, ओडिशा के पोर्टल पर कर सकता है।
  • पोर्टल पर जाने के बाद आवेदक को मुख्य पृष्ठ पर पेंशन योजनाओ पर क्लिक करना होगा।
  • उसके पश्चात मधु बाबू पेंशन योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद आवेदक के सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  • सबसे पहले आवेदक को अपनी पेंशन की श्रेणी को चुनना होगा।
  • फिर आवेदक को अपने अन्य विवरण जैसे आधार नंबर , मोबाइल नंबर, राज्य , जिला और अन्य पता विवरण भी दर्ज करना होगा।
  • आवेदक को अपने दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे जैसे आधार कार्ड की कॉपी , फोटोग्राफ , अंगठे का निशान / हस्ताक्षर आदि।
  • उसके बाद आवेदक को सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • आवेदन पत्र सबमिट हो जाने के पश्चात उसका ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी या एग्जीक्यूटिव अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
  • उसके बाद आवेदन पत्र पेंशन मंजूरी के लिए सब कलेक्टर के कार्यालय में भेज दिए जायेंगे।
  • पात्र लाभार्थियों के पहचान पत्र बनाये जायेंगे और हर माह की 15 तारिख को उनके खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • मधु बाबू पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18003457150.
  • मधु बाबू पेंशन योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- ssepdsec.od@nic.in.
  • सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, ओडिशा,
    एसएसईपीडी विभाग, रेड बिल्डिंग, लोकसेवा भवन, भुवनेश्वर - 751001

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