छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना लोगो
Highlights
  • पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 20,000/- रुपए निमिन्लिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
    • पहली किश्त महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
    • दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् जन्म से तीन माह के भीतर राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
Customer Care
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :-  cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना।
आरंभ होने की तिथि 2017.
लाभ
  • पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 10,000/- रुपए निमिन्लिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
    • पहली किश्त महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् राशि 5,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
    • दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् जन्म से तीन माह के भीतर राशि 5,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 
  • छत्तीसगढ़, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होने चाहिए।
    • महिला श्रमिक का निर्माण श्रमिक के रूप में 1 वर्ष पूर्ण पंजीयन होना अनिवार्य है।
    • केवल प्रथम दो बच्चों तक की इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के माध्यम से असंगठिति श्रमिकों महिलाओं को प्रसूति में होने वाले खर्चे से राहत मिल सकेगी।
  • पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 20,000/- रुपए निमिन्लिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
    • पहली किश्त महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
    • दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् जन्म से तीन माह के भीतर राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे।
  • इस योजना का लाभ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से पंजीकृत या श्रम कार्ड धारक श्रमिक महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
  • योजना में यदि प्रसूति के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रसूति सहायता योजना का भुगतान महिला के पति को प्रदान किया जाएगा।
  • पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 20,000/- रुपए निमिन्लिखित दो किश्तों में दी जाएगी :-
    • पहली किश्त महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।
    • दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् जन्म से तीन माह के भीतर राशि 10,000 /- रुपए प्रदान किये जायेंगे ।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होने चाहिए।
    • महिला श्रमिक का निर्माण श्रमिक के रूप में 1 वर्ष पूर्ण पंजीयन होना अनिवार्य है।
    • सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिकों की पत्नी को योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
    • ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की वैध सदस्यता नहीं रखते है उन्हें योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
    • केवल प्रथम दो बच्चों तक की इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • शिशु का जन्म प्रमाण पत्र।
    • आयु का प्रमाण।
    • पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी।
    • बैंक खाता विवरण।
    • स्व घोषणा पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए महिला श्रमिक का भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण, छत्तीसगढ़ में पंजीकरण आवश्यक है ।
  • साथ ही महिला श्रमिक पास विभाग द्वारा जारी श्रम कार्ड भी होना आवश्यक है।
  • योजना में बच्चे के जन्म के बाद केवल 90 दिन के भीतर ही आवेदन स्वीकृत किए जाएँगे।
  • इसके पश्चात् आवेदक को छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :-  cglc2012@gmail.com
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
    (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
    खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
    भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।

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