छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
Highlights
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1,00,000 /- रुपए एक मुश्त प्रदान प्रदान किये जायेंगे।
    • निर्माण श्रमिक की स्थायी दिव्यांगता होने पर 50,000 /- रुपए एक मुश्त प्रदान किये जायेंगे।
Customer Care
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :-  cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना।
आरंभ होने की तिथि 2020.
लाभ
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर 1,00,000 /- रुपए एक मुश्त।
    • निर्माण श्रमिक की स्थायी दिव्यांगता होने पर 50,000 /- रुपए एक मुश्त।
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़। 
आवेदन का तरीका
  • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
  • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 
  • छत्तीसगढ़, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजनाा का संचालन किया जाएगा। 
  • छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत 19 जून 2020 को की गई।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 18 से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
    • जिसने मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन पूर्ण कर लिए हो।
    • छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ असगंठित क्षेत्र में काम करने वाले और छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग में पंजीकरण श्रमिक नागरिको को दिया जाएगा।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1,00,000 /- रुपए एक मुश्त प्रदान प्रदान किये जायेंगे।
    • निर्माण श्रमिक की स्थायी दिव्यांगता होने पर 50,000 /- रुपए एक मुश्त प्रदान किये जायेंगे।
  • पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • सीएससी (CSC) केंद्र द्वारा।
    • श्रम कार्यलय द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1,00,000 /- रुपए एक मुश्त प्रदान प्रदान किये जायेंगे।
    • निर्माण श्रमिक की स्थायी दिव्यांगता होने पर 50,000 /- रुपए एक मुश्त प्रदान किये जायेंगे।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 18 से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
    • जिसने मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन पूर्ण कर लिए हो।
    • छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • मोबाइल नंबर।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं/ किसी भी सीइससी (CSC) केंद्र अथवा श्रम कार्यलय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :-  cglc2012@gmail.com
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
    (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
    खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
    भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।

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