Highlights
- उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित लाभ दिया जायेगा :-
- नलकूप निर्माण के लिये लागत का 50% प्रतिशत या अधिकतम 75,000/- रुपए। (जो भी कम हो)
- जल वितरण प्रणाली के लिये 10,000/- रुपए।
- नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए प्रति नलकूप 68000/- रुपए।
Customer Care
- लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0522 2286627.
- 0522 2286601.
- 0522 2286670.
- लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- milu-up@nic.in.
- लघु सिंचाई विभाग फैक्स :- 0522 2286932.
Information Brochure
योजना का अवलोकन |
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना। |
आरंभ होने की तिथि | मई 2004. |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान। |
लाभ |
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क्रियान्वयन एजेंसी | लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। |
आवेदन का तरीका |
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योजन के बारे में
- उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना की शुरुआत वर्ष 2004 से की गई है।
- इस योजना का क्रियान्वयन लघु सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
- योजना के तहत एल्युवियल क्षेत्रों (पठारी /अतिदोहित /क्रिटिकल विकास खण्डो को छोड़कर) में नलकूप द्वारा सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के प्रदेश सरकार के प्रयास से किसान लाभान्वित होंगे।
- योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी किसान बंधु ले सकेंगे।
- इस योजना द्वारा किसान अपने खेतो में नलकूप की स्थापना, पाइप सिस्टम की स्थापना एवं नलकूप का ऊर्जीकरण करा सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत 31 से 60 मीटर गहराई वाले नलकूपों का निर्माण किया जायेगा।
- इस योजना से किसान को बोरिंग, पम्पसेट, एसेम्ब्ली पम्प हाउस, भुमिगत पाइप लाइन /पक्की नाली, एच0डी0पी0 ई0 पाइप तथा नलकूप के ऊर्जीकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- किसान का पंजीकरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर होना अनिवार्य है।
- किसान द्वारा बोरिंग हेतु उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होगा।
- बोरिंग की गहराई यदि 60 मीटर से अधिक पाई जाती है तो अतिरिक्त व्यय का भुगतान किसान को करना होगा।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना द्वारा योजना का ऊर्जीकरण किया जायेगा। जहाँ इस योजना से ऊर्जीकरण संभव नहीं है वहाँ ऊर्जीकरण विध्युत के माध्यम से किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जायेगा। बोरिंग के पश्चात ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित अनुदान पावर कारपोरेशन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- जनपद स्तर पर योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।
- खण्ड स्तर पर योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।
- वृत्त स्तर पर योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग
- द्वारा किया जायेगा।
- प्रदेश स्तर पर योजना का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई का होगा।
- योजना के अंतर्गत नलकूपों की जियोटैगगिंग अनिवार्य है। बोरिंग से 3200 गैलन प्रतिघंटा जल प्राप्त होने पर इसे सफल घोषित किया जायेगा।
- किसान बोरिंग पूरी होने के एक वर्ष के अंदर अगर निर्माण कार्य पूर्ण करा लेता है तो उसे अनुदान राशि प्राप्त होगी।
- किसान योजना की जानकारी के लिए लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जा सकते है।
लोन लेने की सुविधा
- योजना के अंतर्गत ऋण उसी मात्रा में दिया जायेगा जो अनुमन्य अनुदान की राशि को काटकर शेष बचता है। किसान आंशिक व्यय अपने श्रोतो से व्यय कर सकता है, पर उक्त आंशिक धनराशि उसे बैंक में जमा करनी होगी।
- किसान को बैंक द्वारा निर्माण कार्य के लिए ऋण की धनराशि एक माह में उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण कार्य हेतु धनराशि बैंक द्वारा किसान को दी जायेगी।
- किसान को पम्पसेट हेतु धनराशि मिलने के 15 दिनों के अंदर किसान को पम्पसेट स्थापित करना होगा।
योजना के तहत लाभ
- उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित लाभ दिया जायेगा :-
- नलकूप निर्माण के लिये लागत का 50% प्रतिशत या अधिकतम 75,000/- रुपए। (जो भी कम हो)
- जल वितरण प्रणाली के लिये 10,000/- रुपए।
- नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए प्रति नलकूप 68000/- रुपए।
- योजना के तहत किसानो के लिए कुल 1.53 लाख रुपए का अनुदान नलकूप स्थापना के लिए दिया गया है।
- योजना में बोरिंग स्थापना, पम्पसेट एवं अन्य निर्माण हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की गई है।
- विद्युत की सुविधा के लिए धनराशि बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को दी जायेगी।
- बोरिंग असफल होने पर किसान के जमा धन से हुए व्यय का 10% या 1000/- रुपए काटकर शेष वापस कर दिए जायेंगे।
योजना के लिए पात्रता
- किसान उत्तरप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि खाते में दर्ज होनी चाहिए।
- किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना/ पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल में पंजीकृत होना चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- नवीनतम खतौनी 61(ख) की प्रति।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- स्कैन किये हुए हस्ताक्षर।
- निम्नलिखित में से किसी एक की पंजीकरण संख्या :-
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना पंजीकरण संख्या।
- पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पंजीकरण संख्या।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक खाता एवं पासबुक।
- 100 रुपए का स्टाम्प।
आवेदन कैसे करें
ऑफलाइन |
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ऑनलाइन |
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योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
- योजना के तहत मध्यम गहरे नलकूप से प्रति नलकूप 6 हेक्टेयर शुद्ध व 10 हेक्टेयर सकल भूमि
- की सिंचाई होनी चाहिये।
- लघु सिंचाई योजना से पूर्व लाभान्वित किसानो को इसका लाभ तभी मिल सकेगा जब वे पूर्व योजना के डिफाल्टर ना हो एवं ऋण का भुगतान कर चुके हो।
- योजना के तहत नलकूप के 300 मीटर के व्यास में कोई उथला / गहरा नलकूप नहीं होना चाहिये।
- किसान जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति / सौर्य ऊर्जा चालित पम्पसेट के लिए पंजीयन करेंगे उन्हें बोरिंग में वरीयता दी जायेगी।
- किसान द्वारा बोरिंग का पंजीकरण भूगर्भ जल के पोर्टल पर कराना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
- उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप बोरिंग योजना आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश उथले नलकूप फ्री बोरिंग योजना अनुरोध/ अनुबन्ध पत्र।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप बोरिंग योजना ऑनलाइन आवेदन।
- उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप बोरिंग योजना आवेदन पत्र की स्थिति।
- उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग वेबसाइट।
- उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन वेबसाइट।
- उत्तर प्रदेश पारदर्षी किसान पोर्टल।
- उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप बोरिंग योजना दिशानिर्देश।
- उत्तर प्रदेश मध्यम गहराई नलकूप बोरिंग योजना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
संपर्क करने का विवरण
- लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0522 2286627.
- 0522 2286601.
- 0522 2286670.
- लघु सिंचाई विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- milu-up@nic.in.
- लघु सिंचाई विभाग फैक्स :- 0522 2286932.
- लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन,
लखनऊ 226001.
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खेत में वायरिंग करना है
जिला रामपुर तहसील शाहबाद ग्राम निस्बा
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