लाड़ली लक्ष्मी योजना 

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मध्य प्रदेश CM
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लाड़ली लक्ष्मी योजना लोगो
हाइलाइट
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने वाली पात्र बालिकाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
    • कक्षा 6वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-
    • कक्षा 9वीं में प्रवेश पर रूपये 4000/-
    • कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/-
    • कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
    • स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर रूपये 12500/-
    • स्नातक की डिग्री पूरी होने पर रूपये 12500/-
    • 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर रुपये 1 लाख का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- ladlilaxmi.wcd@mp.gov.in
  • महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • आयुक्त : 0755-2550910
    • एम.आई.एस. : 0755-2550911
    • स्थापना : 0755-2550922
    • फैक्स : 0755-2550912
  • महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- mpwcdmis@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम लाड़ली लक्ष्मी योजना ।
आरंभ होने की तिथि 01 अप्रैल 2007.
लाभ बालिका के नाम से सरकार की ओर से रूपये 1,18000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।
नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन लाड़ली लक्ष्मी योजना पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • लाड़ली लक्ष्मी योजना  मध्य प्रदेश सरकार की बालिकाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
  • इससे मुख्यतः राज्य के गरीब माता-पिता को बालिका के भरण पोषण और उच्च शिक्षा के साथ सही स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है।
  • महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित मुख्य उद्देश्य है:-
    • मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना।
    • समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
    • परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से दो बालिकाओं के जन्म के बाद बालक जन्म की आशा को हतोत्साहित करना।
    • कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या को रोकना।
    • बाल विवाह को हतोत्साहित करना और कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना।
  • इस योजना के तहत निम्नलिखित बालिकाएं योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है :-
    • बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
    • माता-पिता आयकर दाता न हो ।
    • माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
  • जिस परिवार में अधिकतम 2 संताने है तथा माता-पिता की मृत्यु हो गई है उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है।
  • परन्तु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है तथा पूर्व से ही 2 बच्चे है तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया गया है, उन प्रकरणों में 1 वर्ष के स्थान पर 2 तक प्रकरण स्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए है।
  • राज्य के सभी पात्र नागरिक इस योजना के लिए निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • लाड़ली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने वाली पात्र बालिकाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे :-
    • कक्षा 6वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-
    • कक्षा 9वीं में प्रवेश पर रूपये 4000/-
    • कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/-
    • कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
    • स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर रूपये 12500/-
    • स्नातक की डिग्री पूरी होने पर रूपये 12500/-
    • बालिकाओं की उच्च शिक्षा (स्नातक) हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा ।
    • बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह, शासन
      द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि रुपये 1 लाख का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।

पात्रता

  • लाड़ली लक्ष्मी योजना में लाभ लेने के लिए निम्नलिखित बालिका पात्र होंगी:-
    • 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
    • बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
    • माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
    • माता-पिता आयकर दाता न हो ।
    • माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो, द्वितीय
      संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
    • प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा।
    • द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिये जाने हेतु माता/पिता को परिवार
      नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • बालिका की समग्र आईडी व परिवार आईडी।
    • बालिका का माता / पिता के साथ फोटो।
    • परिवार नियोजन प्रमाण-पत्र (द्वितीय बालिका की स्थिति में)।
    • माता-पिता के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र।
    • बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र।
    • आयकरदाता न होने के सम्बन्ध में स्वयं का कथन।
    • अनाथलय में निवास का प्रमाण।
    • गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा गोद ली गयी बालिका का प्रमाण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं लाड़ली लक्ष्मी योजना पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सवपर्थम योजना के पोर्टल पे आवेदन करे ऑप्शन पर क्लिक करे।
  • इसके पश्चात् स्व घोषणा को स्वीकार कर आगे बढ़े।
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु आवेदन निमिन्लिखित तीन चरणों में किया जाएगा :-
    • समग्र की जानकारी ।
    • परिवार की जानकारी।
    • अन्य विवरण।
  • आवेदन पत्र में सम्पूर्ण विवरण भरने के पश्चात समस्त दस्तावेज़ संलग्न करे।
  • इसके बाद आवेदन पत्र में भरे सारे विवरण की जाँच करे और आवेदन पत्र को सबमिट कर दे।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र की संबंधित अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।
  • जाँच सही पाने के पश्चात् धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए, विशेष प्रकरण के तहत् स्वीकृति/अस्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे।
  • अनाथालय/संरक्षणगृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पूर्व या गोद लेने वाले माता- पिता द्वारा गोद लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।
  • प्रथम प्रसव के समय यदि एक साथ 3 कन्याएं भी हों तो भी तीनों कन्याओं को लाभ मिलेगा।
  • जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी लाभ मिलेगा।
  • बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी बालिका को योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज JPG, JPEG, PNG, GIF आदि फॉर्मेट में हो सकते हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेट मान्य नहीं है।
  • सभी दस्तावेजों की साइज़ 40 KB से 200 KB के मध्य हो सकती है, इससे कम या ज्यादा साइज़ मान्य नहीं है।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • लाड़ली लक्ष्मी योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- ladlilaxmi.wcd@mp.gov.in
  • महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • आयुक्त : 0755-2550910
    • एम.आई.एस. : 0755-2550911
    • स्थापना : 0755-2550922
    • फैक्स : 0755-2550912
  • महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- mpwcdmis@gmail.com
  • महिला एवं बाल विकास विभाग पता:-
    संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र.
    विजयाराजे वात्सल्य भवन,
    प्लॉट नं 28 ए, अरेरा हिल्स,
    भोपाल, मध्य प्रदेश 462011

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