मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की शरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गयी है।
इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के बेरोजगार युवको को स्वरोजगार से जोड़ना है।
योजना के द्वारा युवको निर्धारित सिमा में उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान सामग्री पहुंचाने पर युवको को रोजगार दिया जायगा।
मध्य प्रदेश '' खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग '' इस योजना का नोडल विभाग है।
राज्य के युवको को घर -घर राशन पहुंचने का कार्य दिया जायगा जिससे उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के द्वारा युवको को वाहन ख़रीदने की सुविधा दी जायगी।
लाभार्थी अपनी पसंद से वाहन का चयन कर सकता है।
इस योजना के तहत 25 लाख कीमत तक का वाहन राज्य सरकार के द्वारा लाभार्थी को दिया जायगा परन्तु इससे अधिक कीमत वाला वाहन यदि लाभार्थी खरीदता है तो उसे ही बाकि का भुगतान करना होगा।
सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से अपनी गारंटी पर युवाओं को वाहन के लिए लोन भी उपलब्ध करायी जायगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना राज्य सरकार के द्वारा 1.25 लाख रूपए प्रति वाहन पर मार्जिन मनी दी जायगी।
योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
इस योजना के तहत लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपए होना चाहिए।
वाहन में निम्नलिखित सामग्री रखी होगी :-
इलेक्ट्रॉनिक तोल काँटा।
माईक।
स्पीकर।
पी०ओ०एस० मशीन।
बैठने की सुविधा।
खाद्यान सुरक्षित रखने की सभी सुविधाएं।
इस योजना के तहत वाहनों में जीपीएस सुविधा होगी सेंट्रल कमाण्डर कंट्रोल रूम से वाहनों के मूवमेंट पर निगरानी रखी जाएगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के द्वारा लाभार्थी पहले से राज्य द्वारा चलाई गयी किसी स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
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