मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गयी है।
इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के शिक्षित युवको को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित युवको को अपना नया उद्यम सेवा एवं व्यापर शरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण की सहायता प्रदान किया जायगा।
'' मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग '' नोडल विभाग है।
योजना के द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार को उनका व्यापर शरू करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता की जायगी।
इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित नागरिको को बैंक के माध्यम से काम ब्याज में ऋण उपलब्ध करवाया जायगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत अपना नया उद्यम स्थापित करने के लिए लाभार्थी को 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जायगा।
योजना के तहत लाभार्थी को सेवा इकाई एवं रोजगार शरू करने के लिए 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण दिया जायगा।
राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान दिया जायगा।
इस योजना के द्वारा बैंक ऋण गारंटी फीस, अधिकतम 7 वर्षो के लिये दिया जायगा।
योजना के तहत आवेदक किसी बैंक एवं वित्तीय संस्था का डिफॉलट नहीं होना चाहिए।
इस योजन एके तहत आवेदा को ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी दिया जायगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लाभार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
योजना के तहत लाभार्थी न्यूनतम 8वीं कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए।
इस योजना के तहत पहले से राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य किसी स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
योजना के तहत लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ ले पाएगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को भी बैंक के द्वारा ऋण गेरेंटी दिया जायगा।
इस योजना के तहत यदि लाभार्थी के परिवार में कोई आय कर दाता है तो उसे पिछले 3 वर्षो का आयकर विवरण देना होना।
इस योजना के तहत आवेदक को बैंक से ऋण लेने के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना होगा।
इस योजना के तहत प्रशिक्षण के इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉडयूल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।
इस योजना के तहत लाभार्थी केवल एक बार ही सहायता के पात्र होगा।
इस योजना में आवेदक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
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