Madhya Pradesh Mukhyamantri Nikah Yojna

Submitted by vishaka on Mon, 20/03/2023 - 15:16
Madhya Pradesh CM
Scheme Open
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना लोगो
Highlights
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन राशि रूपये 38000/- की सामग्री कन्या को 
    • वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक।
    • 6000/- सामूहिक निकाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या को प्रदान किये जायेंगे।
Customer Care
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल :- dir.socialjustice@mp.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना।
आरंभ होने की तिथि 28-06-2013
लाभ
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन राशि रूपये 38000/- की सामग्री कन्या को 
    • वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक।
    • 6000/- सामूहिक निकाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या को प्रदान किये जायेंगे।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका
  • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • वर /वधू के अभिभावक मध्यरप्रदेश के मूल निवासी हो।
    • वधू द्वारा निकाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। 
    • कन्या के लिए निकाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है। 
    • परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।
    • एकल निकाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब जरूरतमंद, निर्धन और बेसहारा परिवारों के बेटियों के निकाह हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 
  • मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में मुस्लिम निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/ परित्यक्ता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई, है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन राशि रूपये 38000/- की सामग्री कन्या को 
    • वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक।
    • 6000/- सामूहिक निकाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या को प्रदान किये जायेंगे।
  • पात्र व्यक्ति मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
    • ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सामूहिक निकाह कार्यक्रम के दिन राशि रूपये 38000/- की सामग्री कन्या को 
    • वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक।
    • 6000/- सामूहिक निकाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या को प्रदान किये जायेंगे।

पात्रता

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • वर /वधू के अभिभावक मध्यरप्रदेश के मूल निवासी हो।
    • वधू द्वारा निकाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। 
    • कन्या के लिए निकाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है। 
    • परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।
    • एकल निकाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आवेदक का आधार कार्ड।
    • वोटर आईडी कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • कन्या का आयु प्रमाण पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • समग्र कोड।
    • बीपीएल कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।

लाभ लेने की प्रक्रिया

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए पात्र व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है :-

ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा
  • योजना का लाभ लेने के लिए सवपर्थम निमिन्लिखित में से किसी एक कार्यलय पे संपर्क करे :-
    • ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत के कार्यालय।
    • शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय।
  • इसके पश्चात् आवेदक को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए आवेदन स्वयं मध्यप्रदेश विवाह पोर्टल द्वारा कर सकती है।
  • सबसे पहले तो आवेदिका को मध्यप्रदेश विवाह पोर्टल द्वारा पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल :- dir.socialjustice@mp.gov.in
  • सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पता :-
    संचालनालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन
    सशक्तिकरण विभाग पत्रकार कॉलोनी,
    लिंक रोड नम्‍बर -3, भोपाल, म.प्र., पिन - 462016 

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government should have expedite the verification process. it took lot of months. and after that the money is of no use

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