
विषयसूची
हाइलाइट
- दिव्यांगजन को 500 /- रूपये प्रति माह की सहायता।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- टोल फ्री नंबर 18001801995

दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसके अंतर्गत निराश्रित दिव्यांगजन के भरण-पोषण के लिए अनुदान (पेंशन) प्रदान की जाती है।
योजना के लिए पात्रता व शर्ते:-
- ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो और न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
- उत्तर प्रदेश के निवासी हों एवं वास्तव में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे है।
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
- लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
आय
गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46080/- रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 56460/- रूपये प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे। (अनुदान प्राप्त करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)
अनुदान की दर
- इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर 500/- रूपये प्रति लाभार्थी प्रतिमाह होगी जो कि समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी।
अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार होंगे:-
- नए अवेदको को अनुदान की धनराशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आएं-प्रथम पाएं के अनुसार देय होगा तथा लाभार्थी को पूर्व की बकाया (एरियर) धनराशि देय नहीं होगी।
- अनुदान-ग्रहीता की मृत्यु होने अथवा अपात्रता की श्रेणी में आने की संगत किश्त के बाद अनुदान देना बन्द कर दिया जायेगा।
- यदि कोई व्यक्ति फर्जी अभिलेख गलत सूचना, लाभार्थी की मृत्यु या अन्य कारण से अनुदान प्राप्त कर लेता है तो सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह 'पब्लिक मनी (रिकवरी आफ ड्यूज) ऐक्ट, 1965' की धारा-3 की उपधारा (ए) (11) के अन्तर्गत की जायेगी ।
- इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।
- इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषय पर प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का निर्णय अन्तिम होगा तथा सभी को मान्य होगा।
आवेदन पत्र
- आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर भरा जा सकता है तथा ई-आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- ऑनलाइन आवेदन के लिए http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx पर जाये।
- दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।
- अगला पेज खुलने पर न्यू एंट्री फॉर्म पर क्लिक करें।
- पेज में दिए गए विवरण को अपनी आई.डी के हिसाब से भरें।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
भुगतान की प्रक्रिया
ई-पेमेन्ट के माध्यम से राशि बैंक खाते में जमा कर दी जायगी।
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- टोल फ्री नंबर 18001801995
व्यक्ति का प्रकार
योजना प्रकार
राज्य सरकार
सरकार
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