झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Mon, 05/08/2024 - 12:15
झारखंड CM
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Jharkhand Mukhyamantri Birsa Yojana Logo
हाइलाइट
  • झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री बिरसा योजना' के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्न लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
    • निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण।
    • प्रशिक्षण के पश्चात तीन माह के भीतर रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में अगले एक वर्ष तक रोजगार प्रोत्साहन भत्ते का लाभ।
    • रोजगार प्रोत्साहन भत्ते के तहत युवको को प्रतिमाह 1,000/- रूपए और युवतियों, दिव्यांग और परलैंगिक को 1,500/- रूपए का भत्ता।
    • प्रशिक्षण केंद्र तक आने जाने के लिए प्रतिमाह 1,000/- रूपए का यात्रा भत्ता।
    • वर्दी, पुस्तिका के साथ प्रशिक्षण में काम आने वाले अन्य जरूरी सामान निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना हेल्पलाइन नंबर : - 18001233444
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना हेल्पडेस्क : - skilljharkhand@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना।
आरम्भ वर्ष 2023.
लाभ
  • निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण।
  • युवको को 1,000/- रूपए प्रतिमाह और युवतियों, दिव्यांग एवं परलैंगिक को 1,500/- रूपए प्रतिमाह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता।
  • 1,000/- हजार रूपए प्रतिमाह यात्रा भत्ता।
  • निःशुल्क वर्दी, पुस्तिका, और प्रशिक्षण हेतु अन्य जरूरी सामान।
लाभार्थी राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ।
नोडल विभाग झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका मुख्यमंत्री बिरसा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।

योजना के बारे में

  • आधुनिकता के तरफ बढ़ते इस युग में व्यक्ति के पास तकनीकी शिक्षा का होना बेहद ही महत्वपूर्ण है।
  • तकनीकी शिक्षा की सहायता से व्यक्ति एक अच्छे रोजगार को आसानी से प्राप्त कर सकता है।
  • लेकिन मजदुर बाहुल झारखण्ड जैसे राज्य के युवाओं में तकनीकी शिक्षा की कमी उनके रोजगार में उत्पन्न होनी वाली समस्या का मुख्य कारण माना जाता है।
  • इस कमी को मद्देनजर रखते हुए झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 'मुख्यमंत्री बिरसा योजना' की शुरुआत की।
  • 22 जुलाई 2023 को शुरू हुई इस योजना का लाभ अब तक राज्य के 40,000 से अधिक युवा ले चुके है।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवाओ को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करवाना है, जिससे उन्हें एक अच्छा रोजगार प्राप्त हो सके।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना को अन्य नाम जैसे की 'झारखण्ड बिरसा योजना', या 'झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी बिरसा योजना' से पहचाना जाता है।
  • बिरसा का मतलब 'ब्लॉक लेवल इंस्टिट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्वीजीशन' है।
  • यह योजना मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 'झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना' की चार उप योजनाओ में से एक है।
  • मुख्यमंत्री बिरसा योजना के द्वारा पात्र युवाओ को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • सरकार द्वारा योजना को राज्य के सभी 24 जिलों में लागु किया है, जिसके लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर कुल 80 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए है।
  • योजना का लाभ सभी युवाओ तक पहुंचने हेतु इसके संचालन की जिम्मेदारी राज्य के 'कौशल शिक्षा विकास मिशन सोसाइटी' को दी गई है।
  • निशुल्क कौशल शिक्षा के अतिरिक्त लाभार्थी को वर्दी, पुस्तिका और अन्य जरूरी सामान भी निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रशिक्षण न्यनतम 300 घण्टे का होगा, जिसमे से 40 घंटे आईटी और सामान्य कौशल के होंगे।
  • लाभार्थियों को यह प्रशिक्षण राज्य में स्थापित 80 गैर-स्थायी केन्द्रो पर दिया जाएगा।
  • इन गैर स्थायी केन्द्रो में आने जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह 1,000/- रुपयों को यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
  • यह यात्रा भत्ता व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्त होने के अंतिम माह तक दिया जाएगा, जो सीधा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
  • इसके अलावा प्रशिक्षण ग्रहण करने के तीन माह के भीतर रोजगार प्राप्त ना होने की स्थिति में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा।
  • लाभार्थी को यह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता उनके वर्ग के अनुसार दिया जाएगा, जिसमे : -
    • युवाओ को प्रतिमाह 1,000/- रूपए।
    • सभी युवतियों/दिव्यांग/परलैंगिक को 1,500/- रूपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
  • यह प्रोत्साहन भत्ता व्यक्ति को अगले एक वर्ष तक सीधा उनके बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त होगा।
  • योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्ति द्वारा ही लिया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें निर्धारित पात्रता को वहन करना आवश्यक है।
  • मुख्यमंत्री बिरसा योजना का लाभ राज्य के ऐसे स्थायी निवासी ले सकते है, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य है।
  • आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष सुनिश्चित की गई है।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना के लिए आवेदन लाभार्थी ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।
  • जिसके पंजीकरण पत्र नोडल विभाग कौशल विकास मिशन सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • पंजीकृत व्यक्तियों को काउन्सलिंग हेतु केन्द्रो पर आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी सूचना उन्हें एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
  • योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान हेतु आवेदक राज्य हेल्पलाइन नंबर 18001233444 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते है।

झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना की जानकारी।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री बिरसा योजना' के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्न लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
    • निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण।
    • प्रशिक्षण के पश्चात तीन माह के भीतर रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में अगले एक वर्ष तक रोजगार प्रोत्साहन भत्ते का लाभ।
    • रोजगार प्रोत्साहन भत्ते के तहत युवको को प्रतिमाह 1,000/- रूपए और युवतियों, दिव्यांग और परलैंगिक को 1,500/- रूपए का भत्ता।
    • प्रशिक्षण केंद्र तक आने जाने के लिए प्रतिमाह 1,000/- रूपए का यात्रा भत्ता।
    • वर्दी, पुस्तिका के साथ प्रशिक्षण में काम आने वाले अन्य जरूरी सामान निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।

पात्रता

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना का लाभ लेने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गई है, जिसे आवेदकों द्वारा पूर्ण करना आवश्यक है। निर्धारित पात्रता को पूर्ण न करने वाले आवेदनों को विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा।
    • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 18 स 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
    • एससी, एसटी एवं ओबीसी आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित है।
    • आवेदक ने न्यूनतम 5वी तक की शिक्षा ग्रहण की हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना के आवेदन के दौरान लाभार्थियों को उनके निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत एवं उनके विवरण दर्ज करने के लिए तैयार रखने होंगे : -
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • बैंक पासबुक।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • शिक्षा समबन्धित दस्तावेज।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।
  • योजना के पंजीकरण पत्र झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • मुख्यमंत्री बिरसा योजना के पंजीकरण के लिए मुख्य पेज से 'पंजीकरण के लिंक' का चुनाव करके उसकी सूची से 'लाभार्थी पंजीकरण' का चुनाव करे।
  • पंजीकरण से पूर्व लाभार्थियों को अपना प्रोफाइल बनाना आवश्यक है, जिसके लिए उन्हें निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
    झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना पंजीकरण विवरण
  • विवरण दर्ज करने के पश्चात सबमिट के बटन पर क्लिक करे।
  • इसके पश्चात लाभार्थी अपना 'यूजरनाम' और 'पासवर्ड' दर्ज करके लॉगिन करे।
  • दर्ज की गई जानकारी को ओटीपी के माध्यम से मान्य करे।
  • सफलतम लॉगिन पश्चात सामने प्रस्तुत 'डैशबोर्ड' से 'पंजीकरण लिंक' का चयन करे।
  • पूर्व में दर्ज की गई जानकारी में आवेदक बदलाव कर सकते है।
  • इसके पश्चात आवेदकों को निम्न जरूरी विवरण दर्ज करने होंगे : -
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • संपर्क सूत्र।
    • प्राप्त शिक्षा की जानकारी।
  • इन विवरण को दर्ज करने के पश्चात आवेदक की पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी और उन्हें पंजीकरण संख्या उपलब्ध होगी।
  • इस पंजीकरण संख्या के माध्यम से आवेदक को काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना हेल्पलाइन नंबर : - 18001233444
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री बिरसा योजना हेल्पडेस्क : - skilljharkhand@gmail.com

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