झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लोगो
हाइलाइट
  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • ऐसे अकुशल श्रमिक जो शहरी क्षेत्रों में हैं, उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी।
    • यदि किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
    • योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा।
    • कर्मचारी को पहले महीने के न्यूनतम वेतन का एक चौथाई भत्ता के रूप में दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0651-2401955
    • 1800-120-2929
  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- Director.ma.goj@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना ।
आरंभ होने की तिथि 2021.
लाभ
  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • ऐसे अकुशल श्रमिक जो शहरी क्षेत्रों में हैं, उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी।
    • यदि किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
    • योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा।
    • कर्मचारी को पहले महीने के न्यूनतम वेतन का एक चौथाई भत्ता के रूप में दिया जाएगा।
नोडल विभाग शहरी विकास और आवास विभाग झारखंड ।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन एमएसवाय (MSY) पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा की गई है। 
  • झारखंड, शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।
  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • श्रमिक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
    • ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला आवेदक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए।
    • महिला एवं पुरुष दोनों झारखण्ड श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ झारखण्ड के शहरी क्षेत्रो में  वापस आये प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जायेगा।
  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • ऐसे अकुशल श्रमिक जो शहरी क्षेत्रों में हैं, सरकार उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे रही है।
    • इस योजना के तहत यदि किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
    • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा।
    • कर्मचारी को पहले महीने के न्यूनतम वेतन का एक चौथाई भत्ता के रूप में दिया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपना पंजीकरण करा सकते हैं और योजना का जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
  • पात्र व्यक्ति झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • ऐसे अकुशल श्रमिक जो शहरी क्षेत्रों में हैं, सरकार उन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे रही है।
    • इस योजना के तहत यदि किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
    • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा।
    • कर्मचारी को पहले महीने के न्यूनतम वेतन का एक चौथाई भत्ता के रूप में दिया जाएगा।

पात्रता

  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • श्रमिक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
    • ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला आवेदक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए।
    • महिला एवं पुरुष दोनों झारखण्ड श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • पहचान पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं एमएसवाय (MSY) पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • इसके बाद एमएसवाय (MSY) पोर्टल पर अप्लाई फॉर जॉब कार्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसक पश्चात अपने आवेदन पत्र पर जाएं, सबसे पहले आवेदक शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का चयन करें।
  • उसके पश्चात आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जानकारी जैसे पता, जिला, शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड, पिन कोड, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • सबमिट करते ही आपके मोबाइल नंबर पर आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त हो जाएगा, जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
  • सबमिट करने के बाद आवेदक को हां पर क्लिक करना होगा और फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा और आवेदन का प्रिंट विकल्प प्रदर्शित होगा।
  • आवेदक यह जॉब कार्ड एमएसवाय (MSY) पोर्टल के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0651-2401955
    • 1800-120-2929
  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- Director.ma.goj@gmail.com
  • झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना पता :-
    निदेशालय, नगर प्रशासन, शहरी विकास
    एवं आवास विभाग तीसरी मंजिल,
    एफएफपी बिल्डिंग, धुर्वा, सरकार।
    झारखंड के, रांची-834004, झारखंड

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