झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लोगो
हाइलाइट
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत राज्य की कन्याओं को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है:-
    • विवाह के समय में बालिका के परिवार को 30 हजार रूपये तक की राशि दी जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0651-2400757
    • 0651-2223544
  • झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल :- swdjharkhand@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना।
आरंभ होने की तिथि 1 अप्रैल 2004
लाभ विवाह के समय में बालिका के परिवार को 30 हजार रूपये तक की राशि दी जाती है।
नोडल विभाग झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य की कन्याओ के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य की बालिकाओ की वित्तिय सहयता प्रदान की जाएगी।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत राज्य की कन्याओं को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है:-
    • विवाह के समय में बालिका के परिवार को 30 हजार रूपये तक की राशि दी जाती है।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए निम्नलिखित कन्या पात्र होंगी :-
    • झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हो।
    • गरीब रेखा से नीचे या परिवार का आर्थिक स्थिति कमजोर हो।
    • आयु सीमा 18 वर्षीय लड़की और लड़के के लिए 21 साल है।
    • पुर्नविवाह के समय वित्तीय सहयता लागु नहीं की जाएगी।
  • यह योजना का उद्देश्य है राज्य के गरीब कन्याओं/बेटियों की शादी -विवाह के समय आर्थिक सहयता करना।
  • पात्र कन्याएं झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत राज्य की कन्याओं को निमिन्लिखित आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है:-
    • विवाह के समय में बालिका के परिवार को 30 हजार रूपये तक की राशि दी जाती है।

पात्रता

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए निम्नलिखित कन्या पात्र होंगी :-
    • झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हो।
    • गरीब रेखा से नीचे या परिवार का आर्थिक स्थिति कमजोर हो।
    • आयु सीमा 18 वर्षीय लड़की और लड़के के लिए 21 साल है।
    • पुर्नविवाह के समय वित्तीय सहयता लागु नहीं की जाएगी।
    • परिवार की वार्षिक आय 72 हज़ार रुपए तक हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • आवासीय प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत।
    • विवाह प्रमाण पत्र।
    • बैंक पासबुक।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम झारखण्ड कन्यादान योजना आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसमे पूछी सभी जानकारी को भरे।
  • आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को भी संलग्न करना होगा।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग कार्यलय में जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद राशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0651-2400757
    • 0651-2223544
  • झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग हेल्पडेस्क मेल :- swdjharkhand@gmail.com
  • झारखण्ड समाजिक कल्याण विभाग पता :- प्रोजेक्ट भवन, धुरवा, रांची -834004
योजना का प्रकार सरकार

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Is yojna ka labh uthane k liye bibah praman patra ki आवश्यकता h to क्या मैरिड certificate बनाना होगा कोर्ट से

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