सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

निराश्रित वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, दिव्यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके तहत ऐसे 60 साल के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते है। 18 साल से ज़्यादा उम्र की कल्याणी एवं परित्यक्ता महिलाओं, 6 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम उम्र तक के दिव्यांग बच्चों को दि