उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
हाइलाइट
- प्रदेश के सभी शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- नया उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण की सुविधा।
- योजना में दिए जाने वाले ऋण पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 5 लाख तक के उद्यम को स्थापित करने के लिए योजना में ब्याज मुक्त ऋण लिए जा सकता है।
- ऋण को समय से अदा करने की स्थिति में 5 लाख की सीमा बढ़ाई जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 18001800888.
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
- इन्ही कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बहुत से युवा आज नौकरी के पीछे न जाकर अपनी स्वरोज़गार से जुडी गतिविधि शुरू कर रहे है।
- दिनांक 04-02-2024 को बजट प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुवे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के युवाओं को एक और स्वरोज़गार योजना का तोहफा दिया है।
- मुख्यमंत्री जी ने कहा है की प्रदेश में जल्दी ही "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" योजना की शुरुआत की जाएगी।
- योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को अपने स्वरोज़गार हेतु उद्योग और सेवा के क्षेत्र में नयी सूक्ष्म इकाई को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना को "उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना" या "यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना" के नाम से भी जाना जायेगा।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।
- बजट 2024-2025 में इस योजना के सफल संचालन हेतु 1,000/- करोड़ रूपये आवंटित किये गए है।
- सभी पात्र लाभार्थी युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत नयी सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जायेगा।
- योजना में दिया गया ऋण पूर्णतः ब्याज मुक्त होगा यानि लाभार्थी युवाओं को लिए गए ऋण पर कोई ब्याज अदा नहीं करना होगा।
- 5 लाख तक की सूक्ष्म इकाई उद्योग या सेवा क्षेत्र में स्थापित करने पर योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण लिया जा सकता है।
- यानी लाभार्थी युवा उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में 5 लाख रूपये तक का बैंक ऋण बिना किसी ब्याज अदायगी के ले सकते है।
- समय पर ब्याज चुका देने की दशा में लाभार्थी युवा सीमा से बढ़ कर भी दोबारा ऋण लेने के लिए पात्र हो जायेगा।
- योजना में ब्याज मुक्त ऋण केवल नयी सूक्ष्म इकाई स्थापित करने वाले युवाओं को ही प्रदान किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में ब्याज मुक्त ऋण उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को प्रदान किया जायेगा।
- योजना के बारे में फिलहाल इतनी ही जानकारी उपलब्ध है।
- जल्दी ही योजना को समूचे उत्तर प्रदेश के लागू किया जायेगा।
- योजना लागू हो जाने के बाद सभी पात्र लाभार्थी युवा उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की वेबसाइट पर जा कर मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- प्रदेश के सभी शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- नया उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण की सुविधा।
- योजना में दिए जाने वाले ऋण पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 5 लाख तक के उद्यम को स्थापित करने के लिए योजना में ब्याज मुक्त ऋण लिए जा सकता है।
- ऋण को समय से अदा करने की स्थिति में 5 लाख की सीमा बढ़ाई जाएगी।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में न्य उद्यम स्थापित करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण केवल निम्नलिखित पात्रता पूर्ण करने वाले युवाओं को मिलेगा :-
- लाभार्थी युवक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी युवा शिक्षित (पढ़ा लिखा) और प्रशिक्षित होना चाहिए।
- लाभार्थी युवा उद्योग या सेवा क्षेत्र में नयी सूक्ष्म इकाई स्थापित करना चाहता हो।
- केवल 5 लाख तक की सूक्ष्म इकाई योजना में लाभ हेतु पात्र होगी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- नया उद्यम स्थापित करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में आवेदन करते समय लाभार्थी युवा के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने आवश्यक है :-
- उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नम्बर।
- बैंक खाते का विवरण।
- सूक्ष्म उद्योग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
- आय प्रमाण पत्र।
आवेदन की प्रक्रिया
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 18001800888.
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