उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना उत्तराखण्ड सरकार की प्रदेश के वृद्ध किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है।
योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाना है जो वृद्धावस्था के दौर में पहुँच चुके है पर अभी भी कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे है।
उत्तराखण्ड सरकार का समाज कल्याण विभाग किसान पेंशन योजन का नोडल विभाग है।
उत्तराखण्ड सरकार की किसान पेंशन योजना उत्तराखण्ड प्रदेश में अन्य नामों से भी जानी जाती है जो की निम्नलिखित है :-
"उत्तराखण्ड किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना।"
"उत्तराखण्ड वृद्ध किसान पेंशन योजना।"
"उत्तराखण्ड किसान भरण पोषण अनुदान योजना।"
उत्तराखण्ड सरकार उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के तहत प्रदेश के पात्र वृद्ध किसान लाभार्थी को पेंशन के रूप में प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
सभी पात्र किसानों को उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के तहत 1,200/- रूपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
प्रति माह पेंशन का लाभ केवल वही किसान ले सकते है जिनके परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो या वो किसान जो बीपीएल वर्ग से समबन्धित हो।
केवल 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसान जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर की कृषि भूमि हो और अभी भी कृषि कार्य कर रहे हो ही प्रति माह पेंशन पाने के लिए पात्र होंगे।
भूमि से समबन्धित दस्तावेज़ आवेदन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
सभी पात्र वृद्ध किसान लाभार्थी उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते है।
उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना में लाभार्थी किसान ऑनलाइन आवेदन नीचे दिए गए किसी भी पोर्टल पर जाकर कर सकते है :-
ऊपर दिए गए दोनों पोर्टल में से किसी भी पोर्टल पर जा कर लाभार्थी किसान प्रति माह की किसान वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
किसान लाभार्थी को पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण होने के बाद प्राप्त हुवे यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
उसके बाद पोर्टल पर उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा।
मांगे गए समस्त दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर किसान पेंशन का आवेदन पत्र जमा कर देना होगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त हुवे सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
जांच में पात्र पाए गए वृद्ध किसान लाभार्थियों को 1,200/- रूपये प्रति माह की दर से उत्तराखण्ड सरकार किसान पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि उनके बैंक खाते में प्रदान कर देगी।
पेंशन की धनराशि सभी किसान लाभार्थियों को 4 माह में 1 बार ही दी जाएगी।
किसान लाभार्थी को आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
आवेदन पत्र के साथ सभी मांगे गए दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
उसके बाद उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के आवेदन पत्र समस्त दस्तावेज़ों के साथ संलग्न कर अपने जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा गहनता से प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र पाए गए किसान लाभार्थियों को उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1,200/- रूपये की पेंशन उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
उत्तराखण्ड जिला समाज कल्याण विभाग संपर्क विवरण
उत्तराखण्ड के जिला समाज कल्याण अधिकारीयों का सम्पर्क विवरण :-
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