Highlights
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानो को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किया जायेगा :-
- बिजली के बिल पर 1000/- रूपये प्रति माह का अनुदान। (अधिकतम 12000/- प्रति वर्ष)
Website
Customer Care
- राजस्थान विद्युत कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर :-
- 18001806507.
- 1912.
- 01412203000. (24x7)
- राजस्थान विद्युत शिकायत टोल फ्री संख्या :-
- 18001806127.
- 18001806045. (8 बजे सुबह से शाम 8 बजे)
- राजस्थान बिजली व्हाट्सएप नंबर :-
- 9413359064.
- 9414037085.
- राजस्थान बिजली सुरक्षा संबंधी शिकायत संख्या :- 0141 4730700.
- राजस्थान विद्युत शिकायत एसएमएस करें 57575 और 9414037085 पर।
- राजस्थान विद्युत ईमेल :- helpdesk@jvvnl.org.
- राजस्थान विद्युत ईमेल :- cccjdvvnl@gmail.com.
- राजस्थान विद्युत ईमेल आईडी (नोडल) :- se.mis@rvpn.co.in.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 17 जुलाई 2021. |
लाभार्थी | सामान्य श्रेणी के ग्रामीण किसान। |
लाभ | कृषि बिजली बिल पर 1000 रुपए प्रति माह,अधिकतम 12000 रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान। |
नोडल एजेंसी | राजस्थान सरकार। |
क्रियान्वयन एजेंसी | ऊर्जा विभाग राजस्थान। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन। |
योजना के बारे में
- किसानो को खेती से जुड़े कई कार्यो में बिजली की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य सरकार किसानो को बिजली कम कीमतों में प्रदान करती है।
- इसी पहल में 2019 से राजस्थान के किसानो के लिए 5 साल तक बिजली की दरे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
- किसानो को उपरोक्त सभी सुविधाओं के अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए सरकार ने नई योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को जुलाई 2021 से आरंभ किया है।
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ऊर्जा विभाग राजस्थान द्वारा संचालित की जायेगी।
- इस योजना के तहत सरकार सामान्य श्रेणी के ग्रामीण किसानो को बिजली बिल पर प्रतिमाह 1000/- रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। यह अनुदान प्रतिवर्ष अधिकतम 12000 रुपए तक ही सिमित रहेगा।
- योजना से सामान्य ग्रामीण किसान जिनके पास किसान बिजली कनेक्शन(मीटर्ड एवं फ्लैट रेट) है लाभ ले सकेंगे।
- राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है।
- योजना का लाभ बिलिंग माह मई 2021 से प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना से किसानो को हर माह के बिजली बिल में राहत मिली है।
- योजना का लाभ वे ही किसान ले सकेंगे जिनका कोई बिल बकाया न हो।
- किसान बकाये बिल का भुगतान करने पर अगले माह से योजना का लाभ ले सकेंगे ।
- किसान को बिजली का बिल समय पर जमा करने पर ही लाभ देय होगा।
- योजना लागू होने के महीने से पहले की बकाया राशि को सब्सिडी में शामिल नहीं किया जायेगा।
- यदि किसान विद्युत् चोरी या निगम की संपत्ति के नुकसान का दोषी है तो उसे दोषमुक्त एवं सम्पूर्ण आरोपित राशि जमा करने पर आगामी माह से लाभ देय होगा।
- किसान का बिजली बिल अगर 1000/- रुपए से कम आता है, तो बिल राशि एवं सब्सिडी राशि का अंतर किसान के बैंक खाते में जमा करा दिया जायेगा।
- बिजली वितरण कंपनियों की ओर से सब्सिडी राशि सीधे उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी।
- योजना से वर्ष 2021-22 में 12.74 लाख किसान उपभोक्ताओ को इस योजना बिजली बिलो पर 1324 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ मिला है।
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से अक्टूबर 2022 तक 12.79 लाख किसानो को अतिरिक्त अनुदान का लाभ मिला है तथा 7.70 लाख किसानो को शून्य राशि का बिल जारी किया गया है।
- अक्टूबर 2022 तक 12.79 लाख किसानो को 766.67 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है।
योजना के तहत लाभ
- किसानो को बिजली पर मिलने वाले अन्य लाभों के साथ एक और लाभ सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा।
- कृषि कनेक्शन बिजली बिल पर हर महीने 1000/- रुपए का अनुदान घोषित किया गया है।
- इस योजना के तहत सालाना अधिकतम 12000/- रुपए का अनुदान किसानो को मिलेगा।
- उदाहरण :-
- किसान का बिजली का बिल अगर 900/- रुपए आता है, तो उसे 60 प्रतिशत सब्सिडी यानि 540/- रुपए की डायरेक्ट सब्सिडी मिल जायेगी।
- किसान को 40 प्रतिशत बिल यानि 360/- रुपए जमा करने होंगे। सरकार 1000/- रुपए की सब्सिडी देने के लिए 460/- रुपए किसान के बैंक खाते में सब्सिडी जमा करायेगी।
- यदि बिल 2000/- रुपए का आता है, तो 60 प्रतिशत के हिसाब से 1200/- रुपए की सब्सिडी बनती है, लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा 1000 /- रुपए ही है। ऐसे में किसान को 1000/- रुपए का बिल जमा करना होगा।
योजना के लिए पात्र किसान
- राजस्थान के मूल निवासी।
- कृषि बिजली कनेक्शन के उपभोक्ता।
- सामान्य श्रेणी के ग्रामीण किसान।
योजना के लिए अपात्र किसान
- केंद्र एवं राज्य सरकारी कर्मचारी।
- कृषि उपभोक्ता जो आयकर दाता है।
- किसान जिनका पिछला बिजली का बिल बकाया है।
- किसान जिनपर बिजली के दुरूपयोग या चोरी की करवाई चल रही है।
योजना से लाभ लेने के लिए आवशयक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- बैंक अकाउंट जो आधार कार्ड से लिंक हो।
- बैंक पासबुक।
- कृषि बिजली कनेक्शन का बिल।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- योजना हेतु आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कोई जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी गयी है।
- किसानो को ऑफलाइन आवेदन करने के लिए राज्य की विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM ) के ऑफिस में स्वयं रेजिस्टर करना होगा।
- किसान को आधार, बैंक अकाउंट को योजना से जोड़ना होगा।
- इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता सेवा केंद्र/ सहायक अभियन्ता कार्यालय पर पहुंचकर अपने कृषि कनेक्शन,आधार कार्ड एवं पासबुक की जानकारी देनी होगी।
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
- किसान बिजली का बिल 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करवाते है।
- किसान द्वारा देय राशि (द्विमासिक किश्त सहित ) का भुगतान करने पर अगले माह से योजना का लाभ मिलेगा।
- बिजली उपभोक्ता को 0.15% की सब्सिडी दी जाएगी बिल पर, जो अगले माह के बिल पर देय होगी अगर भुगतान देय तिथि से सात दिन पहले किया जायेगा।
- बिजली उपभोक्ता को 0.35 % की सब्सिडी दी जाएगी बिल पर,जो अगले माह के बिल पर देय होगी अगर भुगतान देय तिथि से दस दिन पहले किया जायेगा।
- किसान बिजली से जुड़ी जानकारी एवं शिकायत के लिए मोबाइल ऐप बिजली मित्र का प्रयोग कर सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान ऊर्जा विभाग वेबसाइट।
- राजस्थान विद्युत वेब एप्लिकेशन।
- राजस्थान विद्युत शिकायत वेबपेज।
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना दिशानिर्देश।
- राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना सम्पूर्ण जानकारी।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान विद्युत कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर :-
- 18001806507.
- 1912.
- 01412203000. (24x7)
- राजस्थान विद्युत शिकायत टोल फ्री संख्या :-
- 18001806127.
- 18001806045. (8 बजे सुबह से शाम 8 बजे)
- राजस्थान बिजली व्हाट्सएप नंबर :-
- 9413359064.
- 9414037085.
- राजस्थान बिजली सुरक्षा संबंधी शिकायत संख्या :- 0141 4730700.
- राजस्थान विद्युत शिकायत एसएमएस करें 57575 और 9414037085 पर।
- राजस्थान विद्युत ईमेल :- helpdesk@jvvnl.org.
- राजस्थान विद्युत ईमेल :- cccjdvvnl@gmail.com.
- राजस्थान विद्युत ईमेल आईडी (नोडल) :- se.mis@rvpn.co.in.
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