हाइलाइट
- कृषि भूमि की बाड़ करने पर किसान को सरकार की तरफ से कुल लागत पर आर्थिक अनुदान दिया जायेगा।
- अकेले किसान द्वारा आवेदन करने पर बाड़ पर आने वाली लागत का 80 प्रतिशत आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- समूह में आवेदन करने वाले किसानों को बाड़ पर आने वाली लागत का 85 प्रतिशत आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- सरकार द्वारा किसानों को निम्नलिखित बाड़ खेत में लगाने पर ही आर्थिक अनुदान प्रदान किया जायेगा :-
बाड़ प्रकार कांटेदार तार बाड़ - लोहे के कोण के साथ।
- आरसीसी पोस्ट के साथ।
चेनलिंक/बुना तार जाल बाड़ - लोहे के कोण के साथ।
- आरसीसी पोस्ट के साथ।
समग्र बाड़ - सोलर ऊर्जा संचालित प्रणाली के साथ ।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग टोल फ्री नंबर :- 18001801551.
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2830162.
- 0177-2830618.
- 0177-2830174.
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- krishibhawan-hp@gov.in
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। |
आरंभ होने की वर्ष | 2019. |
लाभ | खेतो में बाड़ लगवाने के लिए किसानो को सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। |
लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश के किसान। |
नोडल विभाग | कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- किसानो को कृषि कार्य करने के दौरान अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ता है।
- इन्ही अनेकों समस्याओं में से फसल को जंगली जानवरों, बंदरों और बेसहारा पशुओं से बचाना किसानों के लिए बड़ा मुश्किल होता है।
- बहुत से किसान खेत के चारों तरफ तार बाड़ का उपयोग कर जंगली जानवरो से खेत में हो रही फसल की रक्षा करते है।
- परन्तु तार बाड़ पर आने वाली लागत को वहन करने में कुछ किसान आर्थिक रूप सम्बल नहीं होते है।
- हर किसान की आर्थिक क्षमता इतनी नहीं होती की वह अपनी कृषि भूमि के चारों तरफ तार बाड़ लगा कर अपने खेत में हो रही फसल को सुरक्षित रख सके।
- ऐसे ही किसानो की मदद के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना की शुरुवात की गई है।
- यह योजना 2019 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को अपने खेत के चारों और तार बाड़ करने पर पर आने वाली लागत पर अनुदान प्रदान करना है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा इस योजना का सञ्चालन किया जा रहा है।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत किसानों को अपने खेतों में तार बाड़ लगाने के लिए सरकार द्वारा 80 प्रतिशत से लेकर से 85 प्रतिशत का आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- तार बाड़ की लागत का 80 प्रतिशत अनुदान उन किसानों को मिलेगा जो अकेले इस योजना में आवेदन करेंगे।
- वहीँ 85 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने के पात्र वो किसान होंगे जो 3 इस उससे अधिक के समूह में तार बाड़ लगाने पर अनुदान के लिए आवेदन करेंगे।
- अनुदान की धनराशि के अलावा बची हुई धनराशि लाभार्थी किसान को स्वयं के माध्यम से अर्जित करनी होगी।
- हिमाचल प्रदेश खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत किसान द्वारा निम्नलिखित प्रकार की तार बाड़ लगाने पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा :-
- लोहे के कोण या आरसीसी पोस्ट की कंटीली तार बाड़ लगाने पर।
- लोहे के कोण या आरसीसी पोस्ट की चेनलिंक/ बुना तार जाल की बाड़ लगाने पर।
- समग्र बाड़ सोलर ऊर्जा संचालित प्रणाली की बाड़ लगाने पर।
- किसान आवेदन को अकेले या 3 या उसे अधिक का समूह बना कर कर सकते है।
- जो किसान समूह में आवेदन करेंगे उन्हें 5 प्रतिशत अधिक यानि 85 प्रतिशत का आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में खेतों की रक्षा हेतु तार बाड़ लगाने पर आर्थिक अनुदान का लाभ लेने के लिए पात्र किसान निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकता है :-
योजना के लाभ
- कृषि भूमि की बाड़ करने पर किसान को सरकार की तरफ से कुल लागत पर आर्थिक अनुदान दिया जायेगा।
- अकेले किसान द्वारा आवेदन करने पर बाड़ पर आने वाली लागत का 80 प्रतिशत आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- समूह में आवेदन करने वाले किसानों को बाड़ पर आने वाली लागत का 85 प्रतिशत आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- सरकार द्वारा किसानों को निम्नलिखित बाड़ खेत में लगाने पर ही आर्थिक अनुदान प्रदान किया जायेगा :-
बाड़ प्रकार कांटेदार तार बाड़ - लोहे के कोण के साथ।
- आरसीसी पोस्ट के साथ।
चेनलिंक/बुना तार जाल बाड़ - लोहे के कोण के साथ।
- आरसीसी पोस्ट के साथ।
समग्र बाड़ - सोलर ऊर्जा संचालित प्रणाली के साथ ।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- आवेदक किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
- किसान 3 या उससे अधिक के समूह में भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में अनुदान की राशि के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- हिमाचल में निवास का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र। (अगर सम्बंधित हो तो)
- भूमि से समन्धित दस्तावेज़।
- किसान की पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाइल नम्बर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में अनुदान हेतु लाभार्थी किसान ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है।
- अनुदान की धनराशि के लिए आवेदन हेतु लाभार्थी को पहले योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के लिए आवेदन को निम्लिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- पंजीकरण हो जाने के बाद किसान को पोर्टल द्वारा भेजे गए पासवर्ड और मोबाइल नम्बर या आवेदक के नाम को भरकर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद योजनाओं की सूची में से हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को चुनना होगा।
- उसके बाद हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में निम्लिखित विवरण भरना होगा :-
- किसान का व्यक्तिगत विवरण।
- संपर्क विवरण।
- कृषि भूमि से सम्बंधित विवरण।
- सभी विवरण भरने के पश्चात आवेदक किसान को पोर्टल पर समस्त दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- उसके पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के अधिकारीयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद चयनित पात्र लाभार्थी किसानों को अनुदान की धनराशि उनके दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में बाड़ लगाने पर सब्सिडी प्राप्त करने हेतु लाभार्थी किसान ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
- लाभार्थी किसान हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र को अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद किसान को आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियां ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में जमा करा देना होगा।
- प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कृषि विभाग के अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
- सत्यापन के पश्चात चयनित किसानो को मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत बाड़ लगाने हेतु अनुदान की धनराशि उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना पंजीकरण।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना लॉगिन।
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग पोर्टल।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग टोल फ्री नंबर :- 18001801551.
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0177-2830162.
- 0177-2830618.
- 0177-2830174.
- हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- krishibhawan-hp@gov.in
- कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश,
कृषि भवन, बोइलाउगंज
शिमला, हिमचाल प्रदेश।
171005.
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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